आचार सहिता में परीक्षा देने हेतु CL लेने बाबत में
(1) सवाल क्या आचार संहिता के दौरान परीक्षा देने हेतु सी एल मिल जायेगी?
जवाब आप ने परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्व अनुमति ले रखी है। इसलिए आप को समाचार परीक्षा में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता।
पूरक प्रश्न (2) फिर आकस्मिक स्वीकृत कौन करेगा? जयाय आप एस डी एम या जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र लिखकर उस पर संस्था प्रधान की टिप्पणी डालने के बाद दो प्रति मे एस डी एम या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भेज कर एक प्रति यस जमा करना है तथा दूसरी प्रति प्रति पर कार्यालय में उपस्थित लिपिक से रिसीप्ट प्राप्त कर ले, यह स्वीकृति है। चुनाव कार्यों के कारण स्वंय एस डी एम कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते ये हर दिन फील्ड में रहते हैं। इसलिए उन से ही लिखित अनुमति लेने के लिए इंतजार नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। आप टेंशन फ्री होकर पेपर की तैयारी करे।
अगला सवाल(3) जिन कर्मचारियों की परीक्षा के दिन ही चुनाव प्रशिक्षण में ड्यूटी लगा दी गई है वे कैसे जा सकते हैं चुनाव आयोग के कार्य को छोड़कर ?
जवाब ये मतदान प्रशिक्षण के अगले चरण में अपनी ड्यूटी लगा ले प्रार्थना पत्र देकर प्रशिक्षण का चरण बदलवा सकते हैं। ये चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश में भी जिक्र किया है। नोट:- इस कार्य हेतु प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अलग-अलग व्यवस्था दी है अतः एक बार अपने जिले से संबंधित व्यवस्था भी देख ले
नोट
उपरोक्त जानकारी सोशल मीडिया से प्राप्त है। यह एक सामान्य रूटीन जानकारी ही हैं। चुनाव राष्ट्रीय महत्व का कार्य है अतः आप किसी भी निर्णय से पूर्व अपने तत्कालीन अधिकारी एवम विभागीय अधिकारियों के आदेश के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करें।