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आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) हेतु Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में नियम

ईडब्ल्यूएस ,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। भारत का संविधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों को शिक्षा और नौकरी के अवसरों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। यह ईडब्ल्यूएस (EWS) सर्टिफिकेट (EWS Certificate) उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होता है जो पहले से ही एक निश्चित आरक्षण (उदा: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह) प्राप्त करने वाली किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित हैं।

राजस्थान सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता बढ़ा दी

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता बढ़ा दी गई है। इसके लिए परिपत्र क्रमांक:-एफ 110/आ.क.व / डीडीबीसी / सान्याअवि/19/28046 जयपुर दिनांक 06/05/2022 जारी किया गया है। 

डा. समित शर्मा शासन सचिव क्या साक्षर से जारी परिपत्र में लिखा है कि राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त) के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 

उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत किये जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14278 दिनांक 12.03.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 62865 दिनांक 22.10.2019 जारी किया गया। 

उक्त परिपत्रों में व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होता है, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष Income & Asset Certificate जारी करवाना पड़ता है जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। 

राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये समस्त संबंधित प्राधिकारियों के लिये यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा। 

एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है। 

आर्थिक पिछड़े वर्ग (EWS) हेतु प्रमाणपत्र


आर्थिक पिछड़े वर्ग (EWS) को मिलने वाले आरक्षण के Income & Asset Certificate की वैद्यता वित्तीय वर्ष के अनुसार होती है। पिछले वर्ष में बनाएं गए प्रमाण पत्र की वैद्यता 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुकी है, नए नियमों के अनुसार आप विभाग द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र देकर इसकी वैद्यता एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते है एवं ऐसा अधिकतम 3 बार किया जा सकता है। आपको बार बार नया EWS बनाने की आवश्यकता नहीं है।


विभागीय आदेश और शपथ पत्र का प्रारूप शेयर किया गया है जिसे आप प्रिंट करके ews प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर सकते है

राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त ) के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत किये जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14278 दिनांक 12.03.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 62865 दिनांक 22.10.2019 जारी किया गया।

उक्त परिपत्रों में व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होता है, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष Income & Asset Certificate जारी करवाना पड़ता है जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये समस्त संबंधित प्राधिकारियों के लिये यह विनिर्दिष्ट किया जाता है। कि राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है।

शपथ पत्र का प्रारूप

ईडब्ल्यूएस आरक्षण पात्रता – ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए कौन पात्र है?

सरकार ने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पेश किया है। यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो किसी भी आरक्षण (जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच और पूर्व सैनिकों के मानदंडों को छोड़कर) के अंतर्गत नहीं आते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं।

इस नई श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने में सक्षम होने के लिए सरकार ने उम्मीदवारों के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं। EWS का फुल फॉर्म ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग’ है।

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए पात्र होने के लिए, आपको नीचे दी गई सभी शर्तों को पूरा करना होगा:

  1. आपको एक ‘सामान्य’ उम्मीदवार होना चाहिए (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के तहत शामिल नहीं)।
  2. आपके परिवार की सकल वार्षिक आय रुपये से कम होनी चाहिए। 8 लाख। इसमें परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले वित्तीय वर्ष के लिए कृषि, वेतन, व्यवसाय आदि जैसे सभी स्रोतों से आय शामिल है।
  3. आपके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक आकार की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  4. आपके परिवार के पास 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।
  5. आपके परिवार के पास 100 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड (अधिसूचित नगर पालिकाओं में) नहीं होना चाहिए।
  6. आपके परिवार के पास 200 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड (अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा) नहीं होना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमों के अनुसार ‘परिवार’ क्या है?

इस आरक्षण के लिए, ‘परिवार’ में निम्न शामिल हैं:

  • आरक्षण चाहने वाला व्यक्ति।
  • उसके माता-पिता।
  • 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन।
  • उसका / उसकी पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्रता की शर्तों की जांच करते समय विभिन्न स्थानों में परिवार के स्वामित्व वाली भूमि या संपत्ति को जोड़ा जाना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आवेदन कैसे करूं?

आप अपने स्थानीय सरकारी प्राधिकरण (तहसील) से EWS प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाण पत्र को ‘आय और संपत्ति प्रमाणपत्र’ कहा जाता है, और यह वह प्रमाण है जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है।

EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई ऑनलाइन तरीका निर्धारित नहीं किया गया है। आपको अपनी स्थानीय तहसील या किसी अन्य स्थानीय सरकारी प्राधिकरण में जाने की आवश्यकता है। आपको आय और संपत्ति प्रमाण पत्र (कई सरकारी वेबसाइटों से डाउनलोड करने योग्य) के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो आदि जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। प्रमाणपत्र नीचे ऐसा दिखता है:

नामित सरकारी अधिकारी आपके दस्तावेजों को सत्यापित करेगा और आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करेगा। EWS श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा:

  • जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
  • मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
  • राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं और
  • उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।