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आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) हेतु Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में नियम

आर्थिक पिछड़े वर्ग (EWS) हेतु प्रमाणपत्र


आर्थिक पिछड़े वर्ग (EWS) को मिलने वाले आरक्षण के Income & Asset Certificate की वैद्यता वित्तीय वर्ष के अनुसार होती है। पिछले वर्ष में बनाएं गए प्रमाण पत्र की वैद्यता 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुकी है, नए नियमों के अनुसार आप विभाग द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र देकर इसकी वैद्यता एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते है एवं ऐसा अधिकतम 3 बार किया जा सकता है। आपको बार बार नया EWS बनाने की आवश्यकता नहीं है।


विभागीय आदेश और शपथ पत्र का प्रारूप शेयर किया गया है जिसे आप प्रिंट करके ews प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर सकते है

राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त ) के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत किये जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14278 दिनांक 12.03.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 62865 दिनांक 22.10.2019 जारी किया गया।

उक्त परिपत्रों में व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होता है, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष Income & Asset Certificate जारी करवाना पड़ता है जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये समस्त संबंधित प्राधिकारियों के लिये यह विनिर्दिष्ट किया जाता है। कि राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है।

शपथ पत्र का प्रारूप