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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) शुरू की है। IGNOAPS को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS) भी कहा जाता है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस लेख में, हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को विस्तार से देखते हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत में वृद्ध व्यक्ति, विधवा और विकलांग व्यक्ति जैसे गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करता है। NSAP का मुख्य उद्देश्य भारत में इसके लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

पात्रता

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।

निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए सम्बंधित क्षेत्र का विकास अधिकारी (पंचायत समिति) एंव शहरी क्षेत्र में सम्बंधित उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी

निस्तारण अवधि

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवेदन की जांच एंव सत्यापन हेतु 30 दिवस, पेंशन स्वीकृति हेतु 15 दिवस, जिला कलक्टर को अपील करने की स्थिति में 15 दिवस में अपील निस्तारण के बाद 30 दिवस में भुगतान तथा भुगतान हेतु 45 दिवस निर्धारित हैा कुल 90 दिवस

निस्तारण अवधि में समाधान न होने पर नियंत्रण अधिकारी

संबंधित जिले का जिला कलक्टर / आयुक्त अथवा निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, जयपुर।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की विशेषताएं

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की प्रमुख विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है।

  • IGNOAP योजना के तहत, भारत के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन मिलेगी।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एक गैर-अंशदान पेंशन है। इसका मतलब यह है कि लाभार्थी को पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी राशि का योगदान नहीं करना पड़ता है।

पात्रता मापदंड

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए।

  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। (यह पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू है)।
  • आवेदक सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक निराश्रित होना चाहिए और परिवार के सदस्यों या किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता का कोई नियमित स्रोत नहीं होने के कारण वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र है।
  • बीपीएल विधवाएं और 60 -79 वर्ष के आयु वर्ग में गंभीर और बहु-विकलांगता वाले बीपीएल व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन राशि

बीपीएल नागरिक पेंशन राशि की आयु

  • 60 वर्ष से 79 वर्ष 200 रुपये प्रति माह
  • 80 वर्ष और उससे अधिक प्रति माह 500 रुपये

आवश्यक दस्तावेज़

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:

  • इग्नोएपी के लिए आवेदन पत्र
  • आयु का प्रमाण – आयु प्रमाण पत्र संबंधित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिए और संबंधित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
  • आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
  • आवेदक के नाम गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • बैंक पास बुक या डाकघर पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन आवेदन प्रक्रिया

पात्र व्यक्ति नीचे दिए गए चरणों का पालन करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नोट: अलग-अलग राज्यों में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं और आधिकारिक वेबसाइट हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में तुरंत आवेदन करने के लिए अपने समाज कल्याण विभाग और शहरी क्षेत्रों में अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।

  1. चरण 1: संबंधित क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग से एक आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. चरण 2: आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरें।
  3. चरण 3: संबंधित तहसील समाज कल्याण अधिकारियों को सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें। शहरी क्षेत्र का आवेदक सीधे संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
  4. चरण 4: अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच या सत्यापन किया जाएगा
  5. चरण 5: समाज कल्याण विभाग जिला समाज कल्याण अधिकारी को लाभार्थियों की सिफारिश करेगा।
  6. चरण 6: अंतिम स्वीकृति जिला स्तरीय स्वीकृति समिति (डीएलएससी) द्वारा की जाएगी।

अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक करें

  1. राज्य, जिला और ब्लॉक विवरण
  2. ग्राम पंचायत का नाम
  3. समाज, लाभार्थी और वारिसों का नाम
  4. घर का नंबर
  5. लिंग पुरुष महिला)
  6. आयु और जन्म तिथि
  7. जन्म प्रमाण पत्र विवरण
  8. वार्षिक आय और अधिवास प्रमाण पत्र विवरण।
  9. ईपीआईसी नंबर (वोटर आईडी नंबर)

आप केवल NASP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं।

  • चरण 1: NASP के होम पेज पर जाएँ।
  • चरण 2: मुख्य पृष्ठ से अधिक रिपोर्ट्स पर क्लिक करें।
  • चरण 3: अगले पृष्ठ से एप्लिकेशन ट्रैक विकल्प चुनें
  • चरण 4: अपना एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें