ऐच्छिक अवकाश (Restricted Holidays)
प्रतिबंधित अवकाश पर सरकारी कार्यालय राजकार्य के लेन-देन के लिये बन्द नहीं रहता। इस प्रकार का अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है। राजकीय कलैण्डर में कार्यशील दिवस काली स्याही में, रविवार व सार्वजनिक अवकाश लाल स्याही में व प्रतिबंधित अवकाश यानि ऐच्छिक अवकाश नीली स्याही में मुद्रित किया जाते है। राज्य कर्मचारी अपनी इच्छा से कोई 2 प्रतिबंधित अवकाश चुन सकता हैं। वित्त विभाग के अनुसार प्रतिबंधित अवकाश यानि ऐच्छिक अवकाश नियमित अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश के पहले या बाद में लिया जा सकता है।
ऐच्छिक अवकाश (Restricted leave) स्पष्टीकरण
ऐच्छिक अवकाश की घोषणा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा की जाती है। शिक्षा विभाग के विद्यालयों के अलावा जितने भी राजकीय कार्यालयों में राजकीय कर्मचारी पदस्थापित है उन कर्मचारियों को पूरे वर्ष भर में केवल दो कोई भी ऐच्छिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जाती है अतः किसी भी राजकीय कार्यालय से सम्बन्धित कार्मिक वर्ष भर में अपनी इच्छा से दो अवकाश साल भर में प्राप्त कर सकता है जो राज्य सरकार के अवकाश कैलंडर में ऐच्छिक अवकाश निर्धारित है। राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों पर व विद्यार्थियों पर यह अवकाश लागू नहीं होता है उन पर सार्वजनिक अवकाश लागू होता है जो राज्य सरकार द्वारा घोषित होता है।
नोट:-विद्यालयों में ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर संस्था प्रधान द्वारा दो घोषित अवकाश होते हैं।
वर्ष 2023 का राजस्थान सरकार का कैलेंडर देखकर आप एच्छिक अवकाश की सूची व जानकारी लेकर स्वयं हेतु एच्छिक अवकाश का चयन कर सकते है।