राजस्थान शिक्षा विभाग समाचार 2023

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कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृति

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कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृति 2020-21,2021- 22 के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु TEACHER WELFARE FUND SCHOLARSHIP-2020-21,2021-22 FOR COLLEGE AND UNIVERSITY STUDENT BY BSER

Instructions and Downloads

निर्देश (Instructions)

अध्यापक कल्याण कोष न्यास से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित नियम

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर में अध्यापकों को आश्रितों को छात्रवृत्ति / आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1965-1966 में अध्यापक कल्याण कोष न्यास की स्थापना की गई कार्यालय की निर्देश पुस्तिका अनुसार कोष का उपयोग अध्यापकों तथा उनके आश्रितों की वास्तविक कठिनाईयों तथा आपत्तिया में सहायता करने के लिए किया जायेगा इस कोष का उपयोग अध्यापकों के सामूहिक कल्याण के कार्यों के लिए भी किया जा सकेगा। इसके उपरान्त समय-समय पर आयोजित न्यास की बैठकों में निर्णयों में संशोधन / परिवर्तन / परिवर्द्धन उपरांत वर्तमान में निम्नानुसार नियम प्रचलन में है

अध्यापक की परिभाषा :-

अध्यापक का अर्थ व अध्यापक/अध्यापिका से है जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में 5 वर्ष से अध्यापन कार्य में संलग्न है तथा कम से कम 2 वर्ष तक सैकण्डरी प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय कक्षाओं सेहो अथवा रहे हो एवं साथ ही बोर्ड की उत्तरपुस्तिका जानने हेतु परीक्षक के रूप में पंजीकृत हो.

(अ) छात्रवृत्ति हेतु पात्रता एवं सामान्य नियम

  1. छात्रवृत्ति सेवारत अध्यापक के पुत्र पुत्री / पनि पति की ही दी जायेगी।
  2. अध्यापक की स्वयं एवं परिन (यदि परिन सेवा हो अथवा दिवंगत वा अध्यापक के परिवार की समस्त साधनों से वार्षिक आय 8,00,000/- अथवा इससे कम हो।
  3. की समस्त साधनों से वार्षिक आय 8,00,000/- अथवा इससे कम हो। 3. छात्रवृत्ति सीनियर सैकण्डरी अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर अध्ययन करने वालों को ही दी जायेगी सकेण्डरी अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षाके लिए भी छात्रवृत्ति दी जा सकती है।
  4. परिवार के कई पुत्रों पुत्रियों में से केवल एक ही पुत्र/पुत्री को छात्रवृति योगी एक से अधिक आवेदन करने पर समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। छात्रवृत्ति केवल एक सत्र के लिए ही दी जावेगी तथा अगले सत्र में छात्रवृत्तिमाने हेतु उन्हें पुनः निर्धारित प्रक्रिया में समयानुसार एवं नियमान्तर्गत आवेदन भेजना होगा तथा अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राएवं परिवार की आय रु. 8,00,000/- वार्षिक से अधिक होने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहींकिया जायेगा।
  5. छात्रवृत्ति अध्यापक के परिवार की आय एवं छात्र / छात्रा के परीक्षाफल के आधार पर ही दी जायेगी।
  6. छात्रवृत्ति केवल नियमित अध्ययन करने वाले छात्र/ छात्रा को ही 10 माह के लिए देय होगी।
  7. आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने के पश्चात् निम्न पूर्तियां / संलग्न चार अंतिम तिथि तक माध्यमिक शिक्षा
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