आधार-पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ी
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। इससे पहले भी 2 बार आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख को 2 बार बढ़ाया जा चुका है।
करदाताओं को अधिक समय प्रदान करने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को आधार-पैन लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को बिना किसी प्रतिक्रिया का सामना किए सूचित कर सकते हैं।

पुरानी जानकारी
पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2022 थी. आयकर विभाग ने 500 रुपये का शुल्क लगाकर इसे 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया था. इसके बाद 1,000 रुपये शुल्क लगाकर समयसीमा को 31 मार्च 2023 कर दिया गया था।
अपने पैन को आधार से लिंक करना एक अनिवार्य प्रक्रिया बन गई है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह आपके आयकर रिटर्न को संसाधित करने की अनुमति देगी । यदि आप 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए बैंकिंग लेनदेन कर रहे हैं तो आपके पैन को आधार से जोड़ना भी आवश्यक है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा शुरू किया गया है, आय की विवरणी दाखिल करने के लिए आधार/आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी को अनिवार्य रूप से उद्धृत करने का प्रावधान करती है।
महत्वपूर्ण जानकारी
प्रश्न:-पेन कार्ड और आधार लिंक है या नही कैसे पता लगाएं?
उत्तर:-यदि आपका आयकर रिटर्न जो आप हर साल जुलाई तक भरते है, यदि ऑनलाइन आधार otp से वेरिफाइड होता है एवम उसको वेरिफिकेशन के लिए by post cpc बैंगलोर नहीं भेजना पड़ता तो इसका मतलब ये है कि आपका aadhar और pen card linked हैं।
आपका PAN & Aadhar लिंक है या नही इस👇👇 लिंक से चेक कर सकते हैं।
Check the Status of linkup👇
https://bit.ly/3Ko6Mxd
क्या मेरा पैन आधार से जुड़ा है?
- स्टेप 1: UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
- स्टेप 2: “Aadhaar Services” मेन्यू से “Aadhaar Linking Status” को सेलेक्ट करें.
- स्टेप 3: अब अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालकर “Get Status” बटन पर क्लिक करें.
- स्टेप 4: यहां आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, साथ ही कैप्चा कोड भी डालना होगा.
दूसरा तरीका
- पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद आपको ‘लिंक आधार स्टेट्स’ पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी।
- इसमें आपको View Link Aadhaar Status’पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा।
- इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।
PAN-Aadhaar Link Status: आपका भी पैन कार्ड बेकार हो जाएगा, अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो ऐसा केंद्र सरकार और आयकर विभाग की ओर से बार-बार बताया जा रहा है. पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके बिना वित्तीय संबंधी बहुत से काम नहीं हो सकते हैं. खासकर रिटर्न फाइल करने और आयकर से जुड़े कोई भी काम बिना पैन कार्ड के नहीं किए जा सकते हैं.
आयकर विभाग की ओर से हाल ही में ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप पैन कार्ड का उपयोग 31 मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे. साथ ही इसे लिंक्ड करने की भी अपील की है. हालांकि अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है कि नहीं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. एक आसान प्रोसेस से मिनटों में इसकी जानकारी हो जाएगी. इसके बाद अगर लिंक नहीं है तो आप इसे लिंक कर सकते हैं.
आधार से पैन लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा
अगर आधार से पैन लिंक नहीं होता है तो आयकर रिटर्न नहीं मिलेगा. साथ ही पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं और दूसरा पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकते हैं. रिटर्न फाइल करने के दौरान भी इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है. ऐसे ही कई तरह के काम बिना पैन कार्ड के पूरा नहीं कर सकते हैं.
पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और क्विक लिंक सेक्शन में आधार लिंक पर क्लिक करें.
- अब आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें.
- आगे बढ़ें और पैन और कंफर्म पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- अब ओटीपी दर्ज करें और इनकम टैक्स फाइल प्रोसीड के लिए क्लिक करें.
- इसके बाद पेमेंट का तरीका दर्ज करें और एसेसमेंट ईयर दर्ज करें.
- भुगतान होने के बाद पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा.