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ट्रांसपोर्ट वाउचर से सम्बंधित पूर्ण जानकारी

राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क साइकल व ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि बालिकाओं को अपने निवास से स्कूल तक आने-जाने की सुविधा मिल सके। निःशुल्क साइकिल कक्षा 09 में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को दी जाती है। इस आलेख में हम आज ट्रांसपोर्ट वाउचर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

Transport Voucher 2nd Installment

शाला दर्पण ➡️ योजना ➡️transport voucher ➡️ Student payment Update ➡️ कक्षा के अनुसार

विद्यालय में देय ट्रांसपोर्ट वाउचर के पात्र विद्यार्थियों की 01 जनवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक की वास्तविक उपस्थिति (दिनों की संख्या) × दर = राशि Rs … …. का भुगतान कर, शाला दर्पण पर अविलम्ब ऑनलाइन किया जाना सुनिश्चित करें।

ट्रांसपोर्ट वाउचर : दूरी एवं पात्रता Final Locked अंतिम दिनांक : 20 नवम्बर, 2022

ट्रांसपोर्ट वाउचर डेटा अपडेट की तिथि 20 नवम्बर तक बढाई गयी है।👆

शिक्षा विभाग

उपरोक्त आदेश की प्रति निम्नलिखित है-

ट्रांसपोर्ट वाउचर को जारी करने का कारण

राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियम, 2011 के निवम 7 (4) में ऐसे छितरी एवं कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों, जहां नियम 7(1 व 3) में निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6-14 आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त में स्पष्ट है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर देने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अगर विद्यार्थियों ने वासस्थान पर स्कूल नही है तो उसको स्कूल से जुड़े रहने का व्यय सरकार द्वारा उठाया जाता है। इस कारण उसे ट्रांसपोर्ट वाउचर देय होता है। 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उनके निवास स्थान के निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुँचाने के उदेश्य को ध्यान में रखते हुए सत्र 2017-18 से ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा प्रारम्भ की गई।

ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत 5 कि मीं. से अधिक दुरी से विद्यालय आने वाली बालिकाएं जो निःशुल्क साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र के राउमावि में वांछित संकाय विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में 5 कि.मी. से अधिक दूरी से अध्ययन के लिए आने वाली कक्षा 11 व 12 की बालिकाएं जो निःशुल्क साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है, को ट्रांसपोर्ट बाउवर योजना के तहत निःशुल्क ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का लाम दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

नवीनतम अपडेट

ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए निम्नानुसार भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करावे
वार्षिक कार्य योजना 2022-23 की पीएबी में कक्षा 9 व 10 हेतु स्वीकृत मद Transport & Escort Facilities (Secondary) की उपमद Transport & Escort Facility में तथा कक्षा 11 व 12 हेतु स्वीकृत मद Project -Innovative एक्टिविटीज(Recurring)(State Specific)(Secondary & Sr. Secondary) की उपमद Transport Voucher for Girls
तथा
Elementary कक्षा हेतु Transport & Escort Facilities (Elementary) की उपमद Children in remote habitation
से भुगतान किया जाएगा*
Componenent for Tvs 👆🏻

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना (Transport Vouchar Scheme) से लाभान्वित होने हेतु पात्रता

कक्षा 1 से 8 के बालक-बालिकाओं हेतु

  • ग्रामीण क्षेत्र राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे विद्यार्थी जिनके निवास स्थान से 1 किमी से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
  • ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे विद्यार्थी जिनके स्थान से 2 किमी. से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
  • मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 02 किमी0 से अधिक है।

कक्षा 9 से 12 बालिकाओं हेतु

  • ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययन हेतु 5 किमी. से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं।
  • ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 की 5 से अधिक की से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाएं।
  • मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की 9 से 12 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 05 से अधिक है।

नोट-कक्षा 9 से 12 की बालिकाये जो किसी भी वर्ष में निःशुल्क साइकिल योजना से लाभान्वित हुयी हो, ऐसी बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना (Transport Vouchar Scheme) से लाभान्वित नहीं किया जायेगा ।

ट्रांसपोर्ट वाउचर से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदु

  • विद्यार्थियों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी सही एवं भली प्रकार जांचकर शाला दर्पण पर प्रविष्ट करें। त्रुटि के कारण पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रहने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान की रहेगी।
  • राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। अतः साईकिल योजना तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।
  • कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है।
  • किसी भी स्थिति में कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को दोनों योजनाओं से एक साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।
  • कक्षा 9 में साइकिल योजना से लाभान्वित बालिका कक्षा 12 तक ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।
  • शिविरा पंचांग के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय से ट्रॉसपोर्ट वाउचर की राशि जारी की जाती है। संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थियों को वास्तविक उपस्थिति की गणना करते हुए ही ट्रांसपोर्ट वाउचर/सुविधा राशि जारी की जानी है। सत्र समाप्ति पर मद में ही बचत राशि की सूचना जिला कार्यालय द्वारा परिषद कार्यालय को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दी जायेगी।
  • संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र ‘विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र’ में अंकित की गई निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार के संशोधन को सीबीईओ द्वारा ही किया जा सकेगा। इस हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा लिखित में सीबीईओ कार्यालय को सूचित करना होगा। इसी प्रकार सीबीईओ कार्यालय से संशोधन पश्चात भी किसी प्रकार के संशोधन किये जाने की कार्यवाही सीडीईओ/एडीपीसी लॉग-इन से की जा सकेगी।

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना (Transport Vouchar Scheme) का वित्तीय प्रबन्धन

अनुमोदित वार्षिक बजट 2020-21 में कक्षा 1-5 एवं कक्षा 6-8 के ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी अधिकतम रूपये 3000/- और कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को छः माह हेतु प्रतिमाह 540/- रुपये की गणना से सत्र 2020-21 हेतु अधिकतम 3240/- रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे अधिक राशि किसी भी विद्यार्थी को देय नहीं है।

ट्रांसपोर्ट वाउचर सम्बंधित अन्य जानकारी

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना- दिशा निर्देश 2018-19 हेतु निम्नलिखित लिंक से आप आदेश को अवश्य डाउनलोड करके प्रिंट प्राप्त कीजिए।

ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु आवेदन करने का आवेदन पत्र का प्रारूप