भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
ईएसटीटी (स्थापना ए-III) (दिनांक 04 नवम्बर, 2022 )
कार्यालय ज्ञापन
निलंबन
निलंबन से संबंधित प्रावधान कई नियमों जैसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, मौलिक नियम आदि में फैले हुए हैं। इसके अलावा, संचार के विभिन्न तरीकों जैसे ओएम के रूप में कई कार्यकारी निर्देश आदि, निलंबन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए समय-समय पर जारी किए गए हैं। अब, इन प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन में मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, इन प्रावधानों को समेकित करने और आवश्यकता पड़ने पर आसान पहुंच के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखने की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार, उक्त नियम/कार्यकारी निर्देश निम्नानुसार संकलित किए गए हैं:
(ए) अनुशासनिक प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकारी और एक ही कार्यालय से या किसी अन्य केंद्र सरकार के कार्यालय से अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी के स्तर का एक अन्य अधिकारी (यदि समान स्तर का कोई अन्य अधिकारी उसी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है), एक में मामला जहां राष्ट्रपति अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी नहीं है।
(बी) अनुशासनात्मक प्राधिकारी और सचिव / अपर के स्तर के दो अधिकारी। सचिव/संयुक्त सचिव जो एक ही कार्यालय से या किसी अन्य केंद्र सरकार के कार्यालय से अनुशासनिक प्राधिकारी के समकक्ष या उच्च पद पर हैं (यदि समान स्तर का कोई अन्य अधिकारी उसी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है), उस मामले में जहां अपीलीय प्राधिकारी है अध्यक्ष।
(सी) सचिव / अपर के स्तर के तीन अधिकारी। सचिव/संयुक्त सचिव जो एक ही विभाग/कार्यालय से या केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग/कार्यालय से निलंबित अधिकारी से उच्च पद पर हैं (यदि समान स्तर का कोई अन्य अधिकारी उसी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है), ऐसे मामले में जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण राष्ट्रपति है।
संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय ऊपर बताए गए अनुसार स्थायी आधार या तदर्थ आधार पर समीक्षा समितियों का गठन कर सकता है।
(iii) समीक्षा समिति (समितियां) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलंबन को रद्द करने/निलंबन जारी रखने के संबंध में विचार कर सकती हैं और यह भी ध्यान में रख सकती हैं कि संबंधित कर्मचारी को अनुचित कठिनाई में डालने के दौरान अनुचित रूप से लंबे निलंबन में शामिल हैं सरकार को कोई उपयोगी सेवा करने वाले कर्मचारी के बिना निर्वाह भत्ता का भुगतान। पूर्वगामी के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यदि अधिकारी एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है, बिना किसी अदालत में आरोप दायर किए या विभागीय जांच में कोई चार्ज-मेमो जारी नहीं किया गया है, तो उसे सामान्य रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के सेवा में बहाल किया जाएगा। उसके खिलाफ मामला। हालांकि, अगर अधिकारी पुलिस/न्यायिक हिरासत में है या किसी गंभीर अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले का आरोपी है, तो समीक्षा समिति संबंधित अधिकारी के निलंबन को जारी रखने की सिफारिश कर सकती है।
[ ओएम संख्या 11012/4/2003-स्था.(ए) दिनांक 07.01.2004 ]
(जे) निलंबन अवधि के दौरान वेतन और भत्ते
v निर्वाह भत्ता
निलंबन के तहत एक सरकारी कर्मचारी को कोई वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन छुट्टी वेतन के बराबर राशि पर निर्वाह भत्ता दिया जाता है, जो कि सरकारी कर्मचारी आधे औसत वेतन या आधे वेतन पर छुट्टी पर होता और इसके अलावा महंगाई भत्ता होता। यदि ऐसे अवकाश वेतन के आधार पर स्वीकार्य हो।
जहां निलंबन की अवधि 3 महीने से अधिक हो जाती है, निलंबन का आदेश देने वाले या माना जाता है कि प्राधिकरण पहले तीन महीनों की अवधि के बाद किसी भी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की राशि को निम्नानुसार बदलने के लिए सक्षम होगा:
(i) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलंबन की अवधि बढ़ा दी गई है, तो निर्वाह भत्ते की राशि में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, जो पहले 3 महीनों की अवधि के दौरान स्वीकार्य निर्वाह भत्ते के 50% से अधिक नहीं होगी। लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी के लिए जिम्मेदार नहीं;
(ii) निर्वाह भत्ते की राशि को उपयुक्त राशि से कम किया जा सकता है, जो पहले 3 महीनों की अवधि के दौरान अनुमेय निर्वाह भत्ते के 50% से अधिक नहीं होगा, यदि उक्त प्राधिकरण की राय में निलंबन की अवधि समाप्त हो गई है। कारणों से लंबे समय तक, लिखित में रिकॉर्ड किया जाना, सीधे सरकारी कर्मचारी के लिए जिम्मेदार;
(iii) मंहगाई भत्ते की दर उपरोक्त उप-खण्ड (i) और (ii) के तहत स्वीकार्य निर्वाह भत्ता की बढ़ी हुई या घटी हुई राशि पर आधारित होगी।
v कोई अन्य प्रतिपूर्ति भत्ता
निलंबन के तहत एक सरकारी कर्मचारी भी हकदार है:
ऐसे भत्तों के आहरण के लिए निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन निलंबन की तिथि पर सरकारी सेवक जिस वेतन के आधार पर समय-समय पर स्वीकार्य कोई अन्य प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त कर रहा था।
v कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकारी कर्मचारी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय में संलग्न नहीं है।
v निर्वाह भत्ते से वसूली-

(ट) निलंबन के दौरान पदोन्नति
निलंबनाधीन अधिकारी पर अन्य के साथ डीपीसी द्वारा विचार किया जाएगा। तथापि, निलम्बित व्यक्तियों के संबंध में सिफारिशें सीलबंद लिफाफे में रखी जाएंगी। अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही के परिणाम के आधार पर सीलबंद कवर खोला जाएगा/नहीं खोला जाएगा (यानी सीलबंद कवर में निहित सिफारिश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी)।
यदि किसी अधिकारी को डीपीसी की बैठक के बाद निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में पदोन्नत होने से पहले, तो सिफारिशों को सीलबंद कवर में रखा गया माना जाएगा।
[ ओएम संख्या 22011/4/91-स्था.(ए) दिनांक 14.09.1992 ] और
[ ओएम संख्या ओएम संख्या 11012/17/2013-स्था.(ए) दिनांक 02.01.2014 का पैरा 11 ]
(ठ) निलंबनाधीन अधिकारियों द्वारा एसीआर/एपीएआर लिखना
यदि गोपनीय रिपोर्ट लिखे जाने/समीक्षा किए जाने के समय रिपोर्टकर्ता/समीक्षा अधिकारी निलंबन के अधीन है, तो संबंधित अधिकारी द्वारा उसके निलंबन के तहत रखे जाने की तारीख से दो महीने के भीतर या एक महीने के भीतर इसे लिखा/समीक्षा कराया जा सकता है। जिस तारीख को रिपोर्ट देय थी, जो भी बाद में हो। निलंबनाधीन अधिकारी को ऊपर निर्दिष्ट समय सीमा के बाद गोपनीय रिपोर्ट लिखने/समीक्षा करने के लिए नहीं कहा जाएगा।
[ ओएम संख्या 21011/2/78-स्था.(ए) दिनांक 01.08.1978 ]
निलंबन के तहत किसी भी अधिकारी को अपने अधीनस्थों के एसीआर लिखने/समीक्षा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यदि लेखन/समीक्षा के दौरान वह निलंबन के अधीन है क्योंकि उसके पास अपने अधीनस्थ के काम की निगरानी करने का पूरा अवसर नहीं हो सकता है।
[ ओएम संख्या 21011/8/2000-स्था.(ए) दिनांक 25.10.2000 ]
(एम) निलंबन के दौरान एलटीसी
निलंबनाधीन सरकारी कर्मचारी एलटीसी का लाभ नहीं उठा सकता है क्योंकि निलंबन की अवधि के दौरान उसे आकस्मिक अवकाश सहित कोई अवकाश नहीं मिल सकता है। चूंकि वह निलंबन की अवधि के दौरान सेवा में बने रहेंगे, इसलिए उनके परिवार के सदस्य एलटीसी के हकदार हैं।
[ ओएम संख्या ओएम संख्या 11012/17/2013-स्था.(ए) दिनांक 02.01.2014 का पैरा 12 ]
(एन) निलंबन के दौरान छुट्टी
निलंबनाधीन सरकारी सेवक को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।
[ एफआर-55 ]
(ओ) निलंबन के दौरान मुख्यालय
निलंबन के तहत एक अधिकारी को सेवा की अन्य सभी शर्तों के अधीन माना जाता है जो आम तौर पर सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है और बिना पूर्व अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ सकता है। इस प्रकार, एक सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय सामान्य रूप से उसके अंतिम कर्तव्य स्थान के रूप में माना जाना चाहिए। किसी अधिकारी को निलंबित करने के आदेश में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि उसका मुख्यालय क्या होगा।
हालांकि, जहां निलंबन के तहत एक व्यक्ति मुख्यालय के परिवर्तन के लिए अनुरोध करता है, वहां एक सक्षम प्राधिकारी को मुख्यालय बदलने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर यह संतुष्ट है कि इस तरह के पाठ्यक्रम से सरकार को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा जैसे टीए आदि या अन्य जटिलताओं का अनुदान .
[ ओएम संख्या ओएम संख्या 11012/17/2013-स्था.(ए) दिनांक 02.01.2014 का पैरा 10 ]
(पी) निलंबन के दौरान सतर्कता निकासी को रोकना

v दोषमुक्ति/मामूली दंड के अलावा
(ए) सक्षम प्राधिकारी भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण, सरकारी कर्मचारी को नोटिस देने और उसके अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद करेगा।
(बी) निलंबन की अवधि को ड्यूटी के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विशेष रूप से निर्देश न दे कि इसे किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ऐसा माना जाएगा।
(ग) यदि सरकारी सेवक चाहे तो निलंबन की अवधि को देय एवं अनुमेय अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। (नोट: ऐसी छुट्टी अस्थायी सरकारी सेवकों के मामले में 3 महीने से अधिक या स्थायी सरकारी सेवकों के मामले में 5 वर्ष से अधिक हो सकती है)
नोट: एफआर 54-बी (9) के अनुसार जहां कहीं भी अनुमत राशि पूर्ण वेतन और भत्तों से कम है, वह पहले से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते से कम नहीं होगी।
(X) निलंबन के दौरान मृत्यु
जहां निलंबन के तहत एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अनुशासनात्मक कार्यवाही या उसके खिलाफ अदालती कार्यवाही समाप्त होने से पहले हो जाती है, निलंबन की तारीख और मृत्यु की तारीख के बीच की अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए कर्तव्य माना जाएगा और उसके परिवार को पूरे वेतन का भुगतान किया जाएगा और भत्ते, जिसके लिए वह हकदार होता अगर उसे निलंबित नहीं किया गया होता, उस अवधि के लिए पहले से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते के समायोजन के अधीन।
[ एफआर 54-बी(2) ]
(वाई) चार्ज शीट आदि की सेवा।
क) निलंबन आदेश में सामान्यतः निलंबन के कारणों का उल्लेख होना चाहिए।
ख) जहां निलंबन विचाराधीन कार्यवाही के आधार पर है, वहां आरोप पत्र सरकारी कर्मचारी को 3 महीने के भीतर तामील किया जाना चाहिए
ग) जहां 3 महीने के भीतर आरोप पत्र तामील नहीं किया जाता है, निलंबन के कारणों को निलंबन की तारीख से 3 महीने की समाप्ति पर तुरंत सरकारी कर्मचारी को सूचित किया जाना चाहिए।
[ कार्मिक प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं.35014/1/81-स्था.(ए) दिनांक 9 नवंबर , 1982 ]
(जेड) अपील
निलंबन का आदेश सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 23 (i) के तहत अपील योग्य है ।
नोट: यदि प्रासंगिक ओएम के किसी संदर्भ की आवश्यकता है, तो उस तक हाइपरलिंक पर क्लिक करके या डीओपीटी की वेबसाइट से पहुँचा जा सकता है।
अधिकृत लिंक
https://doptcirculars.nic.in/OM/ViewOM.aspx?id=162&headid=10