बीमा पॉलिसियों के भुगतान के लिए दावा प्रपत्र ऑनलाइन भरना होगा
बीकानेर |
आगामी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कार्मिकों को राज्य बीमा पॉलिसियों के भुगतान के लिए दावा प्रपत्र ऑनलाइन पूर्ति कर भिजवाना अनिवार्य है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उपनिदेशक महीपाल मोटसरा ने बताया कि राज्य कार्मिक अपनी एसएसओ आईडी से न्यू पार्टल 3.0 पर दावा ऑनलाइन सबमिट करें। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ बीमा रिकॉर्ड बुक, बीमा पॉलिसी बांड एवं पदस्थापन विवरण की जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जानी अनिवार्य है, जिससे संबंधित बीमेदार को बीमा दावा राशि के भुगतान की कार्यवाही की जा सके।
आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की परिपक्व राज्य बीमा पॉलिसी के बीमा क्लेम आवश्यक रूप कर्मचारी की स्वयं की एस.एस. ओ. आई.डी. के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होता है।
कर्मचारी जिनकी पॉलिसी उपरोक्तानुसार परिपक्व हो रही है उनके ऑनलाईन बीमा क्लैम मय आवश्यक दस्तावेज sso पर new sipf portal पर e-beg में अपलोड कराने होते है।
- प्रमाणित बीमा रिकॉर्ड बुक (सम्पूर्ण सेवा काल),
- परिशिष्ट के पदस्थापन विवरण
- राज्य बीमा पॉलिसी दोनो तरफ से
- यदि 1983 से पहले की पॉलिसी हो तो जीए 81
- अंतिम वर्षो का जीए 55 ( 2012 से 2022 तक) 6. ते घोषणा
- जिन पारण का वेतन रोकड़ मद से आहरित किया गया है तो परिशिष्ट का व ख निर्धारित प्रारूप भरकर सम्बत डी. डी. ओ. से प्रमाणित करायें।
- प्रमाण पत्र के डी.डी.ओ द्वारा प्रमाणित प्रति
ऑनलाईन अपलोडेशन में किसी प्रकार की समस्या आने पर राज्य बीमा एवं प्रा० नि० विभाग कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।



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https://sipf.rajasthan.gov.in/