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पेंशनर परिचय पत्र के संबंध में विशेष जानकारी

पेंशनर परिचय पत्र के संबंध में विशेष जानकारी


पेंशनरों के परिचय पत्र पूर्व में जारी नही होते थे पेंशनर समाज ने आवश्यकता समझते हुवे सरकार से अनुरोध किया तब पेंशन विभाग ने एक आदेश जारी किए कि पेंशनर परिचय पत्र उपलब्ध करवाएगा और संबंधित कोषाधिकारी हस्ताक्षर करेगा । मार्च 2008 तक ये चलता रहा उसके बाद जारी करने बंद हो गए।

जुलाई 2013 से कार्य डिजिटल हुआ तो पेंशन विभाग ने परिचय पत्र पीपीओ के साथ भिजवाने शुरू कर दिए ।

अप्रैल 2008 से जून 2013 तक कोई परिचय पत्र जारी नही हुवे राजस्थान पेंशनर समाज ने प्रदेश स्तर पर पूर्व की अवधि के परिचय पत्र जारी करने का अनुरोध निदेशक पेंशन से किया तब यह तय हुआ कि अप्रेल 2008 से जून 2013 की अवधि के परिचय पत्र संबंधित कोषाधिकारी बनाकर देंगे और उसके बाद अप्रेल 2008 से पूर्व के परिचय पत्र भी डिजिटल जारी किए जाएंगे।


अभी कोषाधिकारियों को इस बाबत बजट उपलब्ध करवाया गया था पेंशनर समाज ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया फॉर्म भी उपलब्ध करवाए जिन्होंने आवेदन किया था उनके परिचय पत्र जारी कर वितरित कर दिए गए थे ।


जुलाई 2013 से जारी परिचय पत्र पहले पीपीओ के साथ आते रहें हैं अब शिकायते आ रही है कि प्राप्त नहीं हो रहें हैं इसके लिए निदेशक पेंशन व सभी क्षेत्रीय निदेशकों को पत्र लिखा जा रहा है व निदेशक पेंशन से भी शीघ्र मिलकर इस समस्या से अवगत करवा कर पेंशनरों को परिचय पत्र उपलब्ध करवाने की मांग की जाएगी।


किशन शर्मा
दि 10.01.2023