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पेंशर्स हेतु जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत आवश्यक जानकारी

जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत आवश्यक जानकारी

1/ जीवन प्रमाण पत्र दिनांक 01नवम्बर से 30 नवंबर के प्रस्तुत किया जाना है। उक्त अवधि से पूर्व प्रस्तुत किए गये जीवन प्रमाण पत्र निष्प्रभावी है।

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2/ जीवन प्रमाण पत्र देने से पूर्व IFPMS 21पोर्टल पर आप अपना कोषागार अवश्य देखें और सही कोषागार चयन कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसका मुख्य कारण हाल ही में गठित नवीन जिलों के कारण कोषागार बदल गये है।
3/ गतवर्ष काफी पेंशनर्स ने जीवित प्रमाण पत्र ई मित्र के माध्यम से कोषाधिकारी सचिवालय जयपुर को पेंशन भुगतान कर्ता कोषालय मानते हुए प्रस्तुत कर दिए थे जिसे स्वीकार नहीं किए गए थे जिससे पेंशनर्स को काफी परेशानी हुई थी। अतः सही कोषागार का चयन किया जाना चाहिए।
4/जीवन प्रमाण पत्र फिजीकली देने पर कोषागार में अपलोड करने में तकनीकी/लिपिकीय त्रुटि रह सकती है। अतः उचित होगा कि हम स्वयं IFPMS 21 पर स्वयं के Used I’ d व pass word से अपलोड करें तो हम स्वयं सुनिश्चित होंगे कि जीवन प्रमाण पत्र हमने दे दिया है। साथ ही अपलोड किए गए जीवन प्रमाण पत्र को view में जाकर देख भी लें।
5/जीवन प्रमाण पत्र ईमित्र के माध्यम से देने पर भी कोषागार का चयन सही हो यह अवश्य देख कर ही भेजें विगत वर्ष अनेकानेक महानुभावों ने जीवन प्रमाण पत्र गलत कोषागार चयन किए जाने से संबंधित कोषागार को नहीं पहूचने से अनेक पेंशनर्स की पेंशन आज भी भुगतान नहीं हो रही है।
6/जिन पेंशनर्स को पति/पत्नी की दो पेंशन मिलती है उन्हें दोनों पीपीओ/एफपीपीओ के लिए पृथक पृथक जीवन प्रमाण पत्र देने चाहिए ।अन्यथा स्थिति में दूसरे पीपीओ की पेंशन बाधित हो सकती है।
7/पेंशनर्स IFPMS 21पर पेंशन स्लीप में देखें कि यदि उसमें जन्म दिनांक अंकित नहीं है तो वह अंकित कराने कि कार्यवाही प्राथमिकता से करें अन्यथा परस्थितियों में आयु आधारित पेंशन भत्ता व अतिरिक्त पेंशन वृद्धि का भुगतान होना प्रभावित हो सकता है।


आशा है उक्त समस्त जानकारी सभी पेंशनर्स ‌के लिए उपयोगी साबित होगी।