प्रश्न – हड़ताल अवधि के दौरान कौन कौनसे अवकाश स्वीकृत किए जाते है और उक्त अवकाशों एवं हड़ताल अवधि का सेवा पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर – वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न आदेशों के अनुसार दिनांक 05.10.2018 से पूर्व के अलग अलग हड़ताल अवधि के प्रकरणों का निस्तारण तत्समय लागू नियमों/आदेशों के अनुसार उपार्जित अवकाश/अन्य देय बकाया अवकाश/आकस्मिक अवकाश एवं असाधारण अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर हड़ताल अवधि में अनुपस्थिति के प्रकरणों का निस्तारण किया जाता रहा है।
वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2018 एवं 14.03.2022 के अनुसार दिनांक 05.10.2018 एवं पश्चातवर्ती हड़ताल अनुपस्थिति अवधि के प्रकरणों में काम नही तो भुगतान नही (No Work No Pay) के सिद्धांत के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण केवल असाधारण अवकाश (Extra-Ordinary Leave without pay) स्वीकृत करके ही किया जाता है।
उक्त अवकाश (हड़ताल) अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया जावेगा एवं हड़ताल अवधि के दौरान उपार्जित अवकाश भी अर्जित नहीं होगा। उपार्जित अवकाश के संबंध में राजस्थान सेवा नियम 91(2)(ब) के प्रावधान लागू होंगे।
वित्त विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के अनुसार दिनांक 05.10.2018 से हड़ताल अवधि के लिए स्वीकृत असाधारण अवकाश अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं पेंशन योग्य सेवा सहित अन्य सभी प्रयोजन हेतु योग्य सेवा के रूप में गिना जाएगा। हड़ताल अवधि का भावी सेवा/पेंशन पर कोई विपरीत प्रभाव नही होगा।