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प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5 ) 2023 परीक्षा संचालन हेतु सामान्य निर्देश

(1) विद्यालयों एवं संस्था प्रधानों के लिए निर्देश :-

  • प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5) 2023 विद्यार्थियों की नामांक सूची तथा प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर Exam Activity में उपलब्ध होंगे।
  • शाला प्रधान प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उन्हें स्वयं के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित कर विद्यार्थियों / अभिभावकों को परीक्षा पूर्व यथासमय प्रदान करेंगे ताकि विद्यार्थी को उनका परीक्षा केन्द्र ज्ञात हो सके। यदि किसी प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी का फोटोग्राफ स्कैन नहीं हुआ है तो शाला प्रधान परीक्षार्थी से नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त कर प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर चिपका कर अधिप्रमाणित करेंगे।
  • संस्थाप्रधान अनिवार्यतः परीक्षा केन्द्र पर जाने वाले विद्यार्थियों / परीक्षार्थियों के सहायतार्थ विद्यालय के किसी शिक्षक / कार्मिक की नियुक्ति एस्कॉर्ट के रूप में करेंगे।
  • प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5 ) 2023 के समस्त विषयों के प्रश्न पत्र एक बुकलेट के रूप में द्विभाषीय (भाषा के अलावा प्रश्न-पत्र ) स्वरूप में होंगे जिसमें परीक्षार्थी को निर्धारित स्थान पर ही अपना उत्तर लिखना / हल करना होगा परीक्षार्थी को पृथक से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी, कृपया इस बात की जानकारी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से दे देवें विद्यार्थियों को सूचित करें कि वे प्रश्न पत्र बुकलेट पर अपना नामांक निर्धारित स्थान पर स्पष्ट एवं सुपाठ्य रूप से अंकों तथा शब्दों में लिखें।
  • संस्था प्रधानों से अपेक्षा है कि वे विद्यार्थी एवं अभिभावको को परीक्षा के समय एवं तिथियों के बारे में जागरूक करें एवं परीक्षा से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उनकी पहुंच सुनिश्चित करें।

(2) परीक्षा केन्द्रों एवं केन्द्राधीक्षको हेतु निर्देश

  • 1. प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5 ) 2023 विद्यार्थियों की नामांक सूची, विभिन्न प्रपत्र तथा फोटोयुक्त दैनिक उपस्थिति पत्रक शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिए जाएगे। इन्हें यथाशीघ्र डाउनलोड कर प्रिंट ले कर जांच लेवें कि आपके परीक्षा केन्द्र से संबंधित समस्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों का डाटा प्राप्त हो गया है। अन्यथा स्थिति में जिला स्तरीय डाइट प्राचार्य नियंत्रण कक्ष को अविलम्ब सूचित कर निस्तारण करा लेवें।
  • 2. सम्बन्धित डाईट द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरित किये जाने वाले प्रश्न पत्रों को प्राप्त करते समय सभी केन्द्राधीक्षक विशेष सावधानी बरतेंगे। केन्द्राधीक्षक प्रश्न-पत्र प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लेवें कि उन्हें उनके परीक्षा केन्द्र पर आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप समस्त विषयों के प्रश्न पत्र प्राप्त हो गए हैं तृतीय भाषा सम्बन्धी प्रश्न पत्रों की संख्यात्मक उपलब्धता की विशेष तौर पर जांच करें तथा इसकी सूचना उस दिनांक को डाइट प्राचार्य को देवें।
  1. प्रश्न पत्र वितरण दिवस से पूर्व ही निकटवर्ती पुलिस थाने में मजबूत लोहे की अलमारी पहुंचा देवेंवितरण दिवस को प्राप्त प्रश्न पत्र पैकेट्स को पूर्ण जांच करके अलमारी में परीक्षा दिवसवार व्यवस्थित कर सील बंद रूप से रखना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि इस हेतु प्रयोग में ली जाने
  2. वाली अलमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के प्रश्न पत्रों को रखने में काम ली जाने वाली अलमारी से अनिवार्य रूप से पृथक होगी। 4. जिन परीक्षा केन्द्रों के नजदीक में कोई पुलिस थाना / पुलिस चौकी नहीं है उन्हें परीक्षा केन्द्रों के प्रश्न पत्र उसी एकल परीक्षा केन्द्र पर मजबूत लोहे की अलमारी में सुरक्षा के साथ रखे जाएंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा संबंधी समस्त जिम्मेदारी केन्द्राधीक्षक की रहेगी, वे इसके लिए केन्द्र पर कार्मिकों की राउण्ड द क्लॉक ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित करें।
  3. अलमारी के दो तालों की चाबी केन्द्राधीक्षक व अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक के पास अलग अलग नियमानुसार रहेगी, दोनों की उपस्थिति के बिना अलमारी को नहीं खोला जा सकेगा।
  4. केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्र अलमारी से निकालने एवं थाने से परीक्षा केन्द्र तक सुरक्षित ले जाने के रिकॉर्ड के लिए एक रजिस्टर अनिवार्य रूप से संधारित किया जायेगा। जिसका प्रारूप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के प्रचलित प्रारूप के अनुसार ही रहेगा।
  5. 7. परीक्षा दिवसों में प्रश्न पत्र के लिफाफों को परीक्षा प्रारम्भ से 15 मिनट पूर्व ही खोला जाये। यदि किसी केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक है तो लिफाफों को 20 मिनट पूर्व खोला जा सकता है।
  6. राजकीय विद्यालयों में बनाए गए परीक्षा केन्द्रों के लिए वहां पदस्थापित संस्था प्रधान ही केन्द्राधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर ही अन्य किसी अधिकारी को केन्द्राधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।
  7. निजी विद्यालयों में बनाए गए परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के रूप में उसी ब्लॉक के किसी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा / व्याख्याता को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणीं के आधार पर नियुक्त किया जावेगा। ध्यान रहे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्रों वाले विद्यालयों से किसी भी शिक्षा अधिकारी को निजी विद्यालयों में केन्द्राधीक्षक नियुक्त नहीं किया जावे।
  8. केन्द्राधीक्षक को यथा सम्भव उसी विद्यालय से परीक्षा हेतु वीक्षकों व अन्य कार्मिकों की नियुक्तिकरनी होगी। वीक्षको की अपेक्षित उपलब्धता के अभाव में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से अतिरिक्त वीक्षकों की मांग की जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र के वीक्षकों को शहरी परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त नही किया जावे।
  9. 4 से 5 परीक्षा कक्षों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकेंगी।
  10. निर्धारित परीक्षा दिवसों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रश्नपत्र पैकेट्स खोले जायेंगे। पैकेट्स खोलते समय उन पर अंकित प्रविष्टियों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
  11. परीक्षार्थियों को वितरित किये जाने वाले प्रश्न पत्र बुकलेट पर समान परीक्षा योजना में काम में लिए जाने वाले वर्ण मोहर का इस्तेमाल किया जावे तथा उसका रिकॉर्ड भी पृथक से रजिस्टर में संधारित किया जायें।
  12. परीक्षार्थियों को प्रदत्त प्रश्नपत्र बुकलेट में ही प्रश्न निर्धारित स्थान पर हल करने होंगे। इसके लिए पृथक से उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जावेगी ।
  13. केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व है कि वे परीक्षा कक्ष में मौजूद वीक्षक को पाबंद करें कि वे परीक्षार्थियों की बुकलेट पर लिखे जाने वाली समस्त प्रविष्टियों जैसे परीक्षार्थी का नामांक (अंकों एवं शब्दों में). दिनांक एवं वार आदि को जाँच लेवें।
  14. यदि परीक्षा केन्द्र पर सीडब्लूएसएन श्रेणी का ऐसा परीक्षार्थी पंजीकृत है जिसे श्रुतलेखक की अनुमति दी गई है तो ऐसे परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था पृथक कक्ष में की जानी है। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र हल करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जाने की स्थिति में पृथक बैठक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है।
  15. केन्द्राधीक्षक प्राप्त बुकलेट्स का विषय वार ब्यौरा रखेंगे साथ ही प्रति परीक्षा दिवस का एक खपत रजिस्टर भी संधारित करेंगे। यदि कोई क्षतिग्रस्त बुकलेट वितरण हेतु प्राप्त होती है, तो उसका
  16. वितरण परीक्षार्थी को न किया जावे। सम्पूर्ण परीक्षा समाप्ति पश्चात् 3 दिन में समेकित रूप से बुकलेट्स का ब्यौरा (क्षतिग्रस्त बुकलेट सहित) सम्बन्धित डाईट को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करवाएंगे।
  17. केन्द्राधीक्षकों को प्रति परीक्षा दिवस परीक्षा उपरांत परीक्षार्थियों के बुकलेट्स को सील बंद बंडल में निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाना होगा। बंडल निर्माण हेतु मजबूत जूट की टाट का प्रयोग किया जावे। सीमेंट की बोरी अथवा पुराना गला सड़ा का प्रयुक्त न किया जावे। विशेष ध्यान रखें कि बंडल पर केन्द्र की पहचान अंकित न हो। पूर्व निर्धारित प्रारूप में केन्द्र कोड, परीक्षा दिनांक, कुल उपस्थित एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों के नामांक विषय आदि अंकित पर्ची भली-भांति चिपकाई जायें। से तक तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर अधिकतम 300 पंजीकृत परीक्षार्थियों की बुकलेट के लिए एक पैकेट तैयार किया जाये। उदाहरण :-
  • 20. केन्द्राधीक्षक को चाहिए कि वे परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित करे कि उनके मध्य पर्याप्त दूरी हो ताकि नकल की स्थितियां न बनें और परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो सके।
  • 21. यदि कोई परीक्षार्थी किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो तो परीक्षा केन्द्र पर उसकी बैठक व्यवस्था पृथक से की जावेगी ।
  • 22. परीक्षा केन्द्र पर पंजीकृत सभी परीक्षार्थियों की कक्षवार बैठक व्यवस्था की सूचना बड़े और सुपाठ्य अक्षरों में नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे!
  • 23. परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्र पर केवल केन्द्राधीक्षक का मोबाइल फोन ही क्रियाशील अवस्था में रहेगा।
  • 24. प्रति परीक्षा दिवस को केन्द्राधीक्षक अनुपस्थित परीक्षार्थियों को सूचना डाइट द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष को परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात देंगे। परीक्षा केन्द्र पर अनुपस्थित परीक्षार्थियों हेतु पृथक से रजिस्टर का संधारण भी करेंगे।
  • 25. केन्द्राधीक्षक प्रत्येक परीक्षा दिवस को उपस्थित एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों की सूचना संबंधित द्वारा डाइट द्वारा उपलब्ध करवाए गए गूगल फॉर्म में परीक्षा प्रारंभ के 30 मिनट पश्चात अनिवार्यतः सबमिट करवाएंगे।
  • 26. परीक्षा केन्द्रों पर अनुचित सामग्री तथा इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग निषिद्ध है। केन्द्राधीक्षक को चाहिए कि ये आंतरिक उड़न दस्तों का गठन कर परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करें ।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु निर्देश :-

  1. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संपूर्ण परीक्षा अवधि के दौरान क्रियाशील (Active) मोड में रहेंगे।
  2. प्राचार्य डाईट द्वारा जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को उनके द्वारा नियंत दिनांक को प्रश्नपत्र वितरण हेतु हस्तांतरित किये जायेंगे। सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उसी दिन केन्द्राधीक्षकों को पुलिस थाने / पुलिस चौकी अथवा एकल परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्र बुकलेट वितरित / हस्तांतरित किया जा कर सील बंद अलमारी में प्रश्न पत्र बुकलेट सुरक्षित रखवाना सुनिश्चित करेंगे।
  3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्वयं के ब्लॉक के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर वीक्षकों के नियुक्ति आदेश प्राचार्य डाईट से अनुमोदन लेकर जारी करेंगे। परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त लिखित मांग के आधार पर करेंगे।युक्तियुक्त संख्या में वीक्षकों की पूर्ति की जा सकेगी। ध्यान रहे कि ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को वीक्षकों के रूप में शहरी परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त न किया जाये।
  4. परीक्षा अवधि के दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास अपने ब्लॉक के समस्त परीक्षा केन्द्र, संग्रहण केन्द्र व मूल्यांकन केन्द्रों के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार और दायित्व होगा ।
  5. यदि किसी राजकीय परीक्षा केन्द्र पर फर्नीचर का अभाव हो तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उस परीक्षा केन्द्र पर पंजीकृत निजी विद्यालय को फर्नीचर उपलब्ध करवाने के लिए आदेशित कर सकेंगें। इस हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
  6. इसी प्रकार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के विषयवार मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों का पैनल तैयार कर दिनांक 5.4.2023 तक अनिर्वायतः प्राचार्य डाइट को उपलब्ध करवाएगें। विभिन्न मूल्यांकन केन्द्रों पर परीक्षकों को नियुक्ति आदेश प्राचार्य डाइट द्वारा जारी किए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर तैयार किए जाने वाले पैनल में मूल्यांकन कर्ता शिक्षकों की संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जाये-

डाईट हेतु निर्देश :-

  • यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से परीक्षा आवेदन से वंचित रह गया है तो डाईट लॉगइन पर उपलब्ध Exam Application मॉड्यूल पर वंचित विद्यार्थी का आवेदन पत्र प्राचार्य डाईट के स्तर पर भरवाया जावेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डाईट प्राचार्य संबंधित विद्यालय के संस्थाप्रधान / प्रतिनिधि को निर्देश प्रदान करें कि वे अनिवार्यतः वंचित विद्यार्थी को साथ ले कर उनके समक्ष उपस्थित हों।
  • परीक्षा हेतु जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना डाईट में की जावेगी जिसकी सूचना सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा / प्रा. समस्त सम्बद्ध मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा समस्त केन्द्राधीक्षकों को प्रदान की जावेगी। RSCERT UDAIPUR एवं कार्यालय पंजीयक को उक्त नियंत्रण कक्ष की सूचना देते हुए उसमें कार्यरत कार्मिकों के नाम, पदनाम व मोबाइल नम्बर कार्यालय की ईमेल आई.डी. [email protected] पर तत्काल प्रेषित की जायें।
  • परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक एवं मूल्यांकन केन्द्रो पर आवश्यकतानुसार विषयवार मूल्यांकन कर्ता शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त सूची के आधार पर प्राचार्य डाईट के हस्ताक्षरों से की जावेगी । 4. पूरे जिले में परीक्षा कार्यों के निरीक्षण हेतु जिला स्तर पर चार उड़नदस्तों का गठन प्राचार्य डाईट द्वारा किया जावेगा।
  • गोपनीय मुद्रक द्वारा प्रश्नपत्रों के पैकेट अव्वल समय पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्राचार्य डाइट को सुपुर्द किए जाएंगे। डाईट प्राचार्य जिला मुख्यालय पर डाईट भवन अथवा कोई ऐसा विद्यालय जिसमें पर्याप्त स्थान हो, पहुंच सुगम हो और सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम हो, का चयन कर केन्द्रवार पैकेट्स की जांच कर तरतीब से उन्हें वहां व्यवस्थित रूप से रखवा लेंगे। डाईट/ विद्यालय भवन की सुरक्षा के लिए जिले के कलक्टर / पुलिस अधीक्षक साहेबान से पर्याप्त जाब्ता तैनात करवा डाईट प्राचार्य प्रश्नपत्र प्राप्ति के तत्काल बाद जिले के समस्त सी.बी.ई.ओ. को दिनांक नियत कर प्रश्नपत्रों के वितरण के लिए बुलाएँगे तथा समस्त केन्द्राधीक्षकों को निर्देश प्रदान करेगा कि वे इस दिन अपने केन्द्र से संबंधित पुलिस थाने / पुलिस चौकी अथवा एकल परीक्षा केन्द्र पर लोहे की मजबूत अलमारी जिसमें दो ताले लगाए जा सकते हों के साथ उपस्थित रहेंगे। सी.बी. ई. ओ. द्वारा उसी दिवस समस्त परीक्षा केन्द्रों को प्रश्नपत्र पैकेट आवश्यक रूप से पहुंचाए जाएंगे।
  • इस हेतु आवश्यकतानुसार वाहन की व्यवस्था प्राचार्य डाईट द्वारा की जाएगी।
  • प्राचार्य डाईट ब्लॉक वार रूट चार्ट बना कर सम्पूर्ण ब्लॉक के प्रश्न-पत्र पैकेट सी.बी.ई.ओ. कोहस्तांतरित करेगा। किराए के वाहनों में सी.बी.ई.ओ. के साथ उनके कार्यालय के दो कार्मिक तथा पुलिस के दो सशस्त्र जवान रहेंगे सीबीईओ द्वारा समस्त प्रश्न-पत्र पैकेट वितरण की ओ.के. रिपोर्ट प्राचार्य को दी जाएगी।
  • डाइट प्राचार्य द्वारा अपने जिले के समस्त ब्लॉकों में प्रश्नपत्र पैकेट वितरण की ओ. के रिपोर्ट अपने मण्डल के संयुक्त निदेशक एवं RSCERT कार्यालय को दी जाएगी। 10. डाईट प्राचार्य प्रत्येक परीक्षा दिवस को जिले में उपस्थित एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्यात्मक सूचना गूगल फॉर्म द्वारा परीक्षा प्रारंभ के 30 मिनट पश्चात प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से अनिवार्यतःएकत्रित करेंगे।
  • नोट- उपर्युक्त निर्देश पूर्व में दिनांक 22.12.2022 को जारी किए गए दिशा निर्देशों का भाग होंगे।

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5 ) 2023 परीक्षा संचालन हेतु सामान्य निर्देश pdf