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प्रारम्भिक शिक्षा परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम ( सत्र 2012-2013 से लागू )

एज्यूकेशन कोड (शिक्षा संहिता) के अध्याय 8 में प्रकाशित नियमों, उप नियमों एवं समय-समय पर जारी संशोधनों / परिवर्धनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2012-2013 से निम्न परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम लागू किये जाते है। इनकी पालना सुनिश्चित करावे :-

प्रारम्भिक शिक्षा परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम ( सत्र 2012-2013 से लागू )

1. क्षेत्र ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलाएंगे तथा राजस्थान के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों, शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों, मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों तथा राजकीय माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 पर लागू होंगे।

2. यह दिशा निर्देश उन विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे जिनमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था लागू है।

2. सामान्य निर्देश

2.1 परीक्षा प्रवेश योग्यता

  • 1. कक्षा 1 से 8 की परीक्षाओं में केवल दे ही विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेंगे जिन्होने किसीशिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हो।
  1. विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल / सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम.) रजिस्टर / अभिलेख, आंगनबाडी अभिलेख अथवा माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक आयु अनुरूप प्रवेश दिया जा सकेगा, परन्तु किसी भी बालक को जन्म के प्रमाण पत्र / आयु प्रमाण पत्र के अभाव मे प्रवेश से इन्कार नहीं किया जायेगा। आयु अनुरूप प्रवेशित बालको की दक्षताओं का संस्था प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आकलन कर कक्षा अनुरूप स्तर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
  2. राज्य सरकार द्वारा नान्य बिन्दु-1 में उल्लेखित संस्था द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तीर्ण कक्षा में अगली कक्षा में नियमानुसार प्रदेश दिया जा सकेगा।

2.2 उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता

1. कक्षा 8 तक सत्र पर्यन्त आयोजित होने वाले सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने की स्थिति में संस्था प्रधान अनुपस्थिति के कारणों की सन्तुष्टि के पश्चात् विद्यार्थियों के विद्यालय में उपस्थित होने पर सामयिक परख / अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा की व्यवस्था पृथक से करेगा। यह परीक्षा उन्हीं विषयों की आयोजित की जाए जिनमें विद्यार्थी पूर्व में अनुपस्थित रहा है।

2.कक्षा 1 से 8 तक में नियमित विद्यार्थियों की उपस्थिति की गणना विद्यालय प्रारम्भ होने की तिथि से तथा नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि ( शिविरा पंचांग में अंकित अन्तिम प्रवेश तिथि तक अथवा विस्तारित कालावधि) से वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जायेगी। यह न्यूनतम उपस्थिति 70 प्रतिशत होगी।

3. जो विद्यार्थी लगातार 45 दिन तक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है अथवा 2.2 (2) के अनुसार आवश्यक उपस्थिति स्तर प्राप्त नही करता है तो ऐसे विद्यार्थी को ड्रॉप आउट मानते हुए आयु अनुरूप पुनः प्रवेश की कार्यवाही की जाकर उसे विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उस कक्षा के स्तर तक लाया जायेगा।

4. संस्था प्रधान संतुष्ट होने के बाद विद्यार्थियों की रुग्णता अथवा युक्तियुक्त कारणों से वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति में अपने विवेकानुसार अधिकतम 10 प्रतिशत तक छूट दें सकेंगें। विद्यार्थी द्वारा रुग्णता प्रमाण पत्र सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा।

2.3 परीक्षा तैयारी अवकाश

  1. शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु दिन तथा वार्षिक परीक्षा हेतु 2 दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जाएगा। इन दिनों में विद्यालय खुला रहेगा। अध्यापक व अन्य कर्मचारी अभिलेख तथा परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कार्य पूरा करेगें। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त होगा।
  1. जिन उच्च माध्यमिक / माध्यमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र है, वहाँ बोर्ड परीक्षा अवधि में कक्षा 1 से 8 का अध्यापन कार्य यथावत जारी रहेगा। इस कार्य हेतु दोपहर 12.00 से सायं 2.30 बजे तक शिविरा पंचांग के अनुसार समयावधि रहेगी।

2.4 प्रश्न पत्र व्यवस्था –

  1. सभी प्रकार की परीक्षाओं एवं सामयिक परख के लिए प्रश्न पत्रों की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर की जायेगी। संस्था प्रधान सामयिक परखों, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से पूर्व शिक्षकों से तैयार करवाकर सुरक्षित रख लें।
  2. संस्था प्रधान मूल्याकन कार्य हेतु सत्र के प्रारंभ में ही प्रत्येक विद्यार्थी के लिये प्रत्येक विषय हेतु एक सतत मूल्यांकन फोल्डर (फाईल) उपलब्ध करवायेंगे, जिसमें सत्र पर्यन्त आयोजित होने वाली परीक्षाओं, प्रोजेक्ट कार्य एवं विद्यार्थियों के द्वारा किये गये मौलिक कार्य आदि से संबंधित रिकॉर्ड रखा जायेगा। एक अन्य फोल्डर में चित्रकला, संगीत, स्वास्थ्य स्वच्छता, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास संबंधित कार्यों से संबंधित रिकार्ड रखा जायेगा। यह फोल्डर विद्यालय में संबंधित शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा संधारित किया जाएगा। इसका उपयोग विद्यार्थियों की प्रगति के लिए शाला प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों के साथ आयोजित की जाने वाली बैठकों में भी किया जाएगा।

2.5 सामयिक परख एवं परीक्षाएं –

संबंधित सत्र में विभागीय पंचाग में दिये गये निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 तक की सामयिक परख एवं परीक्षाएं आयोजित होंगी।

2.5 शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन परीक्षा परिणाम) –

  1. संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक सामयिक परख व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रगति पत्र अभिभावकों को निश्चित दिनांक पर विद्यालय में बुलाकर दिखाये जाएगें। इस दिन अभिभावकों की बैठक आयोजित कर उन्हें विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति से अवगत करायेंगें।
  2. शिविरा पंचांग के अनुसार निर्दिष्ट दिनांक को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात् प्रगति पत्र अभिभावकों को दिये जाएगें।

2.7 पूर्णाक

कक्षा 1 से 8 हेतु विभिन्न सामयिक परखों एवं परीक्षाओं के लिये विषयवार अंक विभाजन संलग्न परिशिष्ट क, ख एवं ग के अनुसार होंगें। –

2.8. उत्तीर्णता नियम

1. विद्यार्थियों को उनकी सामयिक परखों, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड दी जायेगी।

2. ग्रेड निर्धारण नियम कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट ‘क’ के अनुसार, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट ‘ख’ के अनुसार तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट ‘ग’ के अनुसार प्राप्तांक भरे जाएगें। प्राप्ताको के योग के आधार पर ग्रेड निम्नानुसार दी जायेगी :-

नोट-1 प्रतिशत में भिन्नांश को आगामी पूर्णांक में नाना जायेगा। तीनों परखो, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक यदि भिन्न में हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाए।

  1. कक्षा 1 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण / प्रोन्नत घोषित किये जायेंगें।

2.9 अतिरिक्त शिक्षण

  1. प्रत्येक सामयिक परख / अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा के पश्चात उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया है, अध्यापक द्वारा अतिरिक्त शिक्षण दिया जायेगा। अतिरिक्त शिक्षण के बाद विद्यार्थियों की पुनः जाँच होगी तथा इस पुनः जाँच के परिणाम को मूल्यांकन का आधार मानकर प्रगति पत्र में प्रविष्टि की जायेगी।

2. विशेष परीक्षा

1.वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में रूग्णता प्रमाण पत्र अथवा युक्तियुक्त कारण का प्रार्थना पत्र देता है अथवा किसी विषय विशेष में ई ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे उन सभी विषयों में 1- 15 मई की अवधि में अतिरिक्त शिक्षण दिया जाकर उसे कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के स्तर तक लाने हेतु प्रयास किया जायेगा। इसकी जांच हेतु विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विशेष परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जावेगी ।

2. इस विशेष परीक्षा के उपरान्त भी यदि कोई विद्यार्थी अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं करता है तो उसे आगामी सत्र के प्रारम्भ से आगामी कक्षा के साथ-साथ उन विषयों के लिए जिनमें अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया है, में विशेष शिक्षण दिया जाकर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बराबर स्तर पर लाया जायेगा। यह प्रक्रिया अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त होने तक जारी रहेगी।

3. सतत मूल्यांकन फोल्डर का रखरखाव

विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन फोल्डर को विद्यालय में संधारित किया जायेगा। यह सतत मूल्यांकन फोल्डर अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त किये जाने तक संधारित किया जायेगा। इस सतत मूल्यांकन फोल्डर में दर्शाये गये मूल्यांकन के आधार पर परीक्षाफल की प्रविष्टि परीक्षाफल पंजिका में स्थायी रूप से अंकित की जायेगी। परीक्षाफल पंजिका 5 वर्ष तक एवं सतत मूल्यांकन फोल्डर एक वर्ष तक सुरक्षित रखे जायें।

4. विद्यार्थी संचयी अभिलेख

विद्यार्थी संचयी अभिलेख विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के समस्त क्षेत्रों / पक्षों की प्रगति को समग्र रूप से प्रस्तुत करता है। इस अभिलेख में बालक के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक भावात्मक विकास, पसन्द, रूचि, मजबूत पक्ष एवं एक समय विशेष में होने वाली प्रगति का आकलन परिलक्षित होता है।

1. अभिलेख के प्रथम पृष्ठ के अधिकांश कॉलम की पूर्ति सत्रारम्भ में ही कर दी जाये। 2. संचयी अभिलेख प्रपत्र में विद्यार्थी के अध्ययन काल के वर्षों से सम्बन्धित सूचनाएं अकित की जायें। जब विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर अन्यत्र जाता है, उस समय कक्षाध्यापक द्वारा समस्त पूर्ति की जाँच की जाकर संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर सहित विद्यार्थी को यह अभिलेख उपलब्ध करवाया जाये।

2. कक्षा 1-8 में संगीत चित्रकला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के विकास आदि का विवरणात्मक कथन का निर्धारण कक्षाध्यापक द्वारा विषय अध्यापकों के साथ चर्चा एवं विचार विमर्श करने के उपरान्त दर्ज किया जाना है। वर्ष पर्यना विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों में किये गये विशिष्ट कार्या के समन्ध में घटनावृत अभिलेख “सतत मूल्यांकन फोल्डर (फाईल)” में संधारित किया जायेगा। सत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर समेकित टिप्पणी अंकित की जायेगी।

3. यदि कोई विद्यार्थी के मध्य में किसी कारणवश विद्यालय छोट अन्यत्र कहीं अध्ययन हेतु पलायन करता है तो उसका संची अभिलेख प्रपत्र उसको अध्ययनरत कक्षा के स्तर तक का जाये तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ ही दिया जाये।

5. अन्य नियम-

1. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किये जाने पर प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में विद्यार्थियों को दिया जायेगा।

  1. परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात परीक्षाफल की एक प्रति नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
  2. विद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात परीक्षार्थियों को उनके प्रगति पत्र दिए जायेंगें।
  3. प्रगति पत्र की पूर्ति संचयी अभिलेख प्रपत्र के आधार पर की जायेगी।
  4. 5. प्रगति पत्र / प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित शुल्क 5 रूपये प्राप्त कर दी जायेगी, जिस पर द्वितीय प्रति अंकित कर तथा स्थाई अभिलेख में प्रविष्टि की जायेगी एवं तृतीय प्रति 10 रूपये निर्धारित शुल्क प्राप्त कर दी जाये।

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