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बंद लिफाफा:- विभागीय पदौनती समिति द्वारा बैठक दिनाक 17.02.23 उप प्राचार्य एवं समकक्ष श्री कैलाश नारायण (हिन्दी ) एवं 04 अन्य के विरुद्ध असैनिक सेवाए के अंतर्गत अनुसासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में

शाला सरल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान के शिक्षकों को समर्पित एक ऑनलाइन समाचार पत्रिका हैं। हम राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से सरकारी आदेशों की समीक्षा करते हैं और उन्हें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करते हैं।

इस बारे में शिक्षा विभाग की अपडेट के लिए निम्नलिखित सामग्री है:

बंद लिफाफा: विभागीय पदौनती समिति द्वारा बैठक दिनांक 17.02.23 उप प्राचार्य एवं समकक्ष श्री कैलाश नारायण (हिन्दी) एवं 04 अन्य के विरुद्ध असैनिक सेवाए के अंतर्गत अनुसासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में – जारीकर्ता

सेक्टर: संलग्न

दस्तावेज़: संलग्न फ़ाइल देखें

विभाग: माध्यमिक शिक्षा विभाग

दिनांक से प्रभावी: 12/10/2023

दस्तावेज का प्रकार: कर्मचारी आदेश

उप प्रकार: आदेश

शीर्षक: बंद लिफाफा: विभागीय पदौनती समिति द्वारा बैठक दिनांक 17.02.23 उप प्राचार्य एवं समकक्ष श्री कैलाश नारायण (हिन्दी) एवं 04 अन्य के विरुद्ध असैनिक सेवाए के अंतर्गत अनुसासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में

विवरण: बंद लिफाफा: विभागीय पदौनती समिति द्वारा बैठक दिनांक 17.02.23 उप प्राचार्य एवं समकक्ष श्री कैलाश नारायण (हिन्दी) एवं 04 अन्य के विरुद्ध असैनिक सेवाए के अंतर्गत अनुसासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

इस अपडेट के अनुसार, विभागीय पदौनती समिति ने बैठक आयोजित की है जिसमें उप प्राचार्य श्री कैलाश नारायण (हिन्दी) और 04 अन्य शिक्षकों के खिलाफ असैनिक सेवाओं के तहत अनुसासनात्मक कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिया गया है।

इस आदेश के अनुसार, उप प्राचार्य श्री कैलाश नारायण (हिन्दी) और अन्य शिक्षकों के खिलाफ अनुसासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसका प्रभावी होने की तारीख 12/10/2023 है।

यह आदेश कर्मचारी आदेश के रूप में जारी किया गया है और इसका उप प्रकार आदेश है।

इस आदेश के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप संलग्न फ़ाइल को देख सकते हैं।

यह था शिक्षा विभाग की नवीनतम अपडेट का संक्षेप में विवरण। हम आपको अगली अपडेट तक अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद!

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