Policy Updates

बस सारथी योजना 2023

“बस सारथी योजना 2023”

परिवहन निगम में परिचालकों की कमी की पूर्ति एवं आय में वृद्धि करने की दृष्टि से उपलब्ध संसाधन यथा वाहन बेड़े में उपलब्ध बसों का अधिकतम उपयोग कर संचालन आय में वृद्धि करने का प्रयास करने के लिए बस सारथी योजना-2023 निम्नानुसार प्रभावी की जाती है:-

इस योजना का नाम : राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम “बस सारथी योजना-2023” होगा।

योजना दिनांक : 01 मई 2023 से प्रभावी होगी।

“बस सारथी योजना 2023”

परिवहन निगम में परिचालकों की कमी की पूर्ति एवं आय में वृद्धि करने की दृष्टि से उपलब्ध संसाधन यथा वाहन बेड़े में उपलब्ध बसों का अधिकतम उपयोग कर संचालन आय में वृद्धि करने का प्रयास करने के लिए बस सारथी योजना 2023 निम्नानुसार प्रभावी की जाती है:- इस योजना का नाम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम “बस सारथी योजना-2023” होगा। योजना दिनांक 01 मई, 2023 से प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ :-

(1.) इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

  • . “अनुबन्ध” से आशय दोनो पक्षों के बीच होने वाला अनुबन्ध से है।
  • “निगम” से आशय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जिसकी तरफ से संबंधित आगार का मुख्य प्रबन्धक इस योजना के लिए करार करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि होगा।
  • “बस सारथी से तात्पर्य बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकिट जारी करने तथा चालको को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सहायता करने वाला, निगम द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास परिचालक का वैध लाइसेंस एवं बैज हो।
  • “सहमति से आशय बस सारथी द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छा से दी गई सहमति अभिप्रेत है।
  • इस योजना में प्रयुक्त किये गये, किन्तु परिभाषित नहीं किये गये

(2). बस सारथी योजना में अनुबन्ध के लिए आवेदक की पात्रता:-

  • a. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
  • b. वैध परिचालक लाईसेन्स व बैज प्रस्तुत करना होगा। C. दो राजपत्रित अधिकारी के स्तर से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • d. किसी भी न्यायालय अथवा पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने से संबंन्धित शपथ पत्र पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  • e. निगम से सेवानिवृत परिचालक / चालक भी इस योजना के लिए पात्र होगे।

(3). आयु सीमा:-

  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष तक की होगी।

(4). बस सारथी की संख्या:-

  • आगार में परिचालकों के रिक्त पदों के विरुद्ध बस सारथी रखे जा सकेगें लेकिन बस सारथियों की संख्या संचालित शिड्यूल के अनुसार परिचालकों के स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(5). बस सारथी का कार्य:-

  • बस सारथी निर्धारित शिड्यूल की बस में मार्ग में बैठने वाले यात्रियों को निगम द्वारा निर्धारित यात्री किराया राशि के अनुसार राशि प्राप्त कर यात्री / लगेज टिकिट जारी करेगें, समस्त बुकिंग घरों से डी.एस.ए. प्राप्त करेगें तथा ईटीआईएम में इन्द्राज कर यात्री मार्ग विपत्र का संधारण करेगें मार्ग से आने के बाद आगार कार्यालय में संकलित राजस्व E.T.I.M. टिकिट बैग आदि निगम कोष में जमा करायेंगें। निगम के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों / निर्देशों की पालना करना, बस सारथी के लिये आवश्यक होगा। इस हेतु बस सारथी को मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपेक्षित परिचालक लाईसेन्स, बैज एवं निर्धारित वर्दी की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। वर्दी पर नाम पटिट्का लगाना अनिवार्य होगा।
  • बस सारथी द्वारा मार्ग के निर्धारित बस स्टैंड से यात्रीभार चढाया एवं उतारा जायेगा तथा ज्यादा से ज्यादा यात्रीभार अर्जित किये जाने का प्रयास करेगा।
  • परिचालकों हेतु मार्ग पर निर्धारित उत्तरदायित्वों की पालना नहीं करने पर पूर्व में निर्धारित संबन्धित नियम भी बस सारथी पर लागू होंगे।

(6). बस सारथी के अनुबन्ध की प्रक्रिया:-

मुख्य प्रबन्धक आगारीय समिति की अभिशंषा पर बस सारथी से किसी विशेष मार्ग/ शिड्यूल हेतु अनुबन्ध / करार कर सकेंगें आगार स्तरीय कमेटी का गठन निम्नानुसार होगा:-

  • बस सारथी को बस सेवा हेतु अधिकृत करने से पूर्व संलग्न प्रारूप अनुसार 500 /- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिखित अण्डरटेकिंग देनी होगी एवं वह अण्डरटेकिंग कीशर्तों की पालना के लिए उत्तरदायी होगा।
  • आगार स्तरीय समिति द्वारा बस सारथी से जिन शिड्यूल्स के लिए अनुबन्ध किया जाना हो, उनके लिए निगम वेबसाईट, आगार के नोटिस बोर्ड एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये सूचना प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जायेगा। साथ ही शिड्यूल्स के पूर्ण विवरण सहित न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करते हुये आगार एवं जिले में स्थित मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं निगम के अन्य आगारों के माध्यम से भी सूचना प्रकाशित की जायेगी।
  • योजना के अन्तर्गत वातानुकूलित सेवाओं को छोड़कर आगारों में संचालि सेवाएं बस सारथी को आंवटित की जा सकेगी।
  • आगार स्तरीय समिति द्वारा MIS पोर्टल का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करले कि अनुबंध किये जाने वाला बस सारथी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है।

लक्ष्य निर्धारण:-

  1. निर्धारण हेतु आगारीय समिति सम्बन्धित माह के गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2020-2021 (कोरोना काल) विलग करते हुये वर्षवार अर्जित यात्रीभार के औसत में 8 की अतिरिक्त निश्चित वृद्धि कर यात्री भार व राजस्व का दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा लक्ष्य निर्धारण करते समय पुलिस विभाग से प्राप्त राजस्व एवं मासिक पासों की आय के सहित सभी रियायती यात्राओं की आय को सम्मलित करते हुये लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा।
  2. उक्त योजना में गत तीन वर्षों में यदि कोई शिड्यूल संचालित नहीं है, अथवा एक या दो वर्ष से ही शिडयूल संचालित है, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान संचालन एवं गत एक या दो वर्षों में से सर्वाधिक यात्रीभार में उपरोक्तानुसार वृद्धि कर शिड्यूल का लक्ष्य निर्धारितकिया जायेगा, एवं इसी प्रकार बस सारथी की आय में समस्त रियायती यात्राओं की आय को सम्मिलित किया जायेगा ।
  3. नवीन मार्ग / नवीन अनुसूचित सेवा पर मिड्डी बस / अन्य बस संचालन करने पर मार्ग/ शिड्यूल का सर्वे करवाया जावे। सर्वे के अनुसार एवं यात्रीभार उपलब्धता को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित किया जावे, लेकिन आय का लक्ष्य न्यूनतम 30 /- रुपये प्रति किमी (यात्री किराया वृद्धि के अनुसार आय प्रति किमी में वृद्धि होगी) होगा।
  4. आगारीय समिति संबंधित माह के दौरान आगार क्षेत्र में आयोजित मेले, त्यौहार होली, दीपावली अथवा सम्भावित यात्री भार उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये आय प्रति किमी. एवं यात्रीभार लक्ष्यों में वृद्धि कर सकेगी साथ ही जैसे श्राद्ध पक्ष धरना प्रदर्शन आदि के समय लक्ष्य निर्धारण में कमी की जा सकेगी। बस सारथी से किया जाना वाला अनुबंध किसी भी शिडयूल पर 30/- रूपये आय प्रति कि०मी० से कम नही होगा।

5.पात्र सफल आवेदक (बस सारथी) को निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये बस शिड्यूल के लिए अधिकृत किया जावेगा :-

  • यदि किसी शिड्यूल / बस सेवा के लिये एक से अधिक आवेदक मांग करते हैं तो जो आवेदक अधिकतम दैनिक राजस्व लक्ष्य का ऑफर देगा, उसे ही बस सेवा / शिड्यूल के लिए बस सारथी के रूप में अधिकृत किया जावेगा।
  • एक मार्ग पर संचालित होने वाले समस्त शिड्यूल बस सारथियों से नहीं चलवाये जायेगे ताकि निगम की अन्य बसों से प्रतिस्पर्धा कर सके, किन्तु ऐसा करना बाध्यकारी नहीं होगा।
  • यात्री किराया दरों में वृद्धि होने पर निर्धारित लक्ष्यों में आनुपातिक वृद्धि की जायेगी, जो बस सारथी को स्वीकार्य होगी।
  • बस सारथी को अधिकृत शिड्यूल्स की वाहनों में मासिक पासों एवं अन्य निःशुल्क रियायती सेवाओं जैसे महिला दिवस व रक्षा बन्धन, प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं अन्य निःशुल्क व रियायती यात्रा की आय को प्राप्त लक्ष्य / राजस्व में जोड़ी जायेगी। बस सारथी से एक माह का अनुबन्ध किया जा सकेगा।
  • अनुबन्ध अवधि में बस सारथी मार्ग परिवर्तन हेतु कलेण्डर माह के अन्तिम सप्ताह में आवेदन कर सकेगा, जिस पर आगारीय समिति की अनुशंषा पर मुख्य प्रबन्धक द्वारा आगामी माह के प्रथम दिवस से नवीन मार्ग आवंटित किया जा सकेगा।

धरोहर राशि:

  • शिड्यूल के लक्ष्य के लिये निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने अथवा सहमति के अनुसार कार्य नही करने की स्थिति में जमा प्रतिभू राशि एवं E.T.I.M.. मशीन के विरुद्ध जमा धरोहर राशि में से उसके विरुद्ध बकाया राशि एवं कुल धरोहर राशि (E.T.I.M. राशि को छोड़कर) का 20 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में कटौती कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।
  • अधिकृत बस सारथी को बस सेवा के लिए 15,000 /- रू० अथवा पूरे शिडयूल से प्राप्त आय (दैनिक) जो अधिक हो, न्यूनतम धरोहर राशि जमा करवानी होगी तथा E.T.I.M. मशीन के मूल्य की राशि 20,000/- रू बस सारथी से अथवा दैनिक अर्जित राजस्व के अतिरिक्त प्रतिदिन 200 /- रू० E.T.I.M. मशीन के मूल्य की राशि 20,000/- रू० निगम द्वारा निर्धारित E.T.I.M. राशि के बराबर होने तक निगम कोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा, परन्तु यदि किसी शिडयूल पर पूरे शिडयूल से प्राप्त आय रू० जना धरोहर राशि से अधिक हो तो उस बस सेवा के लिए धरोहर राशि भी उसी अनुपात में वृद्धि कर जमा की जावेगी।
  • शिड्यूल के लक्ष्य के लिए निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व यदि बस सारथी स्वेच्छा से अपना कार्य नहीं करना चाहता है अथवा अनुबन्ध समाप्त करना चाहता है, तो वह 15 दिवस पूर्व लिखित में संबंधित आगार कार्यालय में सूचना देगा। इस प्रकार समय सीमा में सूचना दिये जाने पर सूचना अवधि पूर्ण होने के उपरान्त बस सारथी की निगम में जमा संपूर्ण धरोहर राशि / सुरक्षा राशि के विरुद्ध बकाया शास्ति व अन्य का समायोजन करते हुऐ शेष राशि लौटा दी जायेगी।

वसूली:-

  • बस सारथी को आवंटित लक्ष्य की तुलना में कम अर्जित की गयी राशि शत-प्रतिशत बस सारथी से वसूली योग्य होगी।
  • यदि किसी बस सारथी द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम आय अर्जित की जाती है तो शिडयूल पर आवंटित लक्ष्य की तुलना में कमी (शोर्टज) की राशि इस आदेश के बिन्दु संख्या 07 के उप बिन्दु ए में अंकित जमा प्रतिभू राशि की 20 प्रतिशत से अधिक किसी भी स्थिति में नही होनी चाहिए। (उदाहरणार्थ:- रूपये 15,000 / – प्रतिभू राशि का 20 प्रतिशत 3000 /- रू सहित अधिक शोर्टेज राशि नही हो सकेगी) जिस दिनांक को लक्ष्य से कमी की राशि 20 प्रतिशत से अधिक हो उसी दिवस शो की पूर्ण राशि निगम कोष में जमा करवानी होगी, तत्पश्चात ही अगले दिवस बस सारथी को मार्ग पर भेजा जावेगा तथा कमी की स्थिति में उसकी जमा प्रतिमू राशि में समायोजित की जावेगी एवं मासिक रूप से प्रतिभू राशि की कमी की प्रतिपूर्ती नकद राशि निगम कोष में जमा करवाने पर ही बस सारथी को मार्ग पर भेजा जा सकेगा। मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (वित्त) प्रतिदिन बस सारथी द्वारा निनाम कोष में जमा राजस्व की समीक्षा करेंगे। इस बिन्दु की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे तथा कमी (शोर्टेज) की वसूली नही होने पर मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (वित्त) स्वयं उतरदायी होगे।

आवेदन प्रपत्र व शपथपत्र का नमूना

उपरोक्त आदेश की पीडीएफ