
अनुचित साधनों का प्रयोग
स्थानीय सीएस्/जिला फ्लाइंग/केंद्रीय फ्लाइंग द्वारा अनुचित साधनों का प्रकरण बनने पर निम्न प्रकार कार्रवाई सुनिश्चित करें👉🏻
- अनुचित साधनों का प्रकरण इसके लिए प्रपत्र 30 भरे जिसमें वीक्षक परिक्शषार्थी व साक्षी परीक्षार्थी के बयान दर्ज होता है।
- यदि सामग्री बराबर नहीं होती है उसके कपड़ों एवं हाथों पर लिखा होता है तो उसका मोबाइल या वीडियो से सीडी बनाई जाए।
- प्रथम बरामद कॉपी पर एक लिखा जाए द्वितीय बरामद कॉपी पर दो लिखा जाए
- द्वितीय कॉपी देते समय पहली कॉपी में सरल कर चुके प्रश्नों को दोबारा करने की अनुमति देय् नहीं होगी
- दोनों कॉपियां व प्रपत्र 30 के दो दो सेट बनाने होंगे । दोनों कॉपियां व् प्रपत्र 30 व दोनों उत्तर पुस्तिकाओं , बरामद अनुचित समग्री व पुलिस एफ आई आर के 2- सेट बनाने होंगे
- एक मूल सेट अगले दिन स्पीड पोस्ट से बोर्ड को भेजा जाए दूसरा केंद्र पर रहेगा और तीसरा थाने में भेजा जाना चाहिए
- यह मूल् पुस्तिकाये रूटीन उत्तर पुस्तिकाओं के साथ परीक्शक् को किसी भी सूरत में नहीं भेजी जाए।
परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में नियम-
अ. निम्न प्रकार के व्यवहार अनुचित साधनों का प्रयोग माना जायेंगे-
- परीक्षा कक्ष में किसी विद्यार्थी को सहायता देना अथवा उससे या अन्य किसी व्यक्ति से सहायता प्रदान करना
- परीक्षा कक्ष में कागज, पुस्तक, कॉपी अन्य अवांछनीय सामग्री अपने पास / मुंह में / डैस्क में / उत्तर पुस्तिका आदि में या परीक्षा भवन के आस-पास रखनां
- उत्तर पुस्तिका चोरी से लाना या ले जाना व उत्तर पुस्तिका में अपशब्द पूर्ण व अश्लील भाषा का प्रयोग करना या करने का प्रयत्न करना या दुराचरण करना ।
ब. अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया -यदि किसी परीक्षार्थी पर अवांछनीय सामग्री का प्रयोग कर लेने या करने का प्रयत्न करने का संदेह हो तो –
- सम्बंधी वीक्षक या अधीक्षक परीक्षार्थी की तालाशी ले सकेंगे।
- परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका, संदेहास्पद सामग्री सहित उससे ले ली जायेगा और उसका स्पष्टीकरण लिखवाया जाकर प्राप्त सामग्री पर उसके हस्ताक्षर करवाकर शेष प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नई उ उत्तर पुस्तिकाएं दे दी जायेगी।
- यदि परीक्षार्थी स्पष्टीकरण देने या सामग्री पर हस्ताक्षर करने से इंकार करें या परीक्षा केन्द्र से भाग जाये तो वीक्षक आसपास बैठे हुए परीक्षार्थियों से उस पर हस्ताक्षर करवा लेंगे।
- उस सामग्री पर परीक्षार्थी, वीक्षक एवं पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कर का सीलबन्द कर विद्यालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- ऐसे प्रकरणों के साथ निम्न सामग्री भेजी जायेगी- विद्यार्थी द्वारा लिखी गई उत्तर पुस्तिकां । वह सामग्री जिसे नकल करते हुए पकड़ा जाये । विद्यार्थी शिक्षक परिवीक्षक के बयान । संस्था प्रधान की टिप्पणी । सम्बंधित विषय के प्रश्न पत्र की एक प्रति । अन्य कोई सामग्री अथवा प्रमाण जो संस्था प्रधान आवश्यक समझे।
अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में दण्ड देते हुए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया –
इस प्रकार के समस्त साधनों के प्रयोग के मामलों पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया जायेगा ।
- सीनियर माध्यमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 1. संस्था प्रधान, 2. परीक्षा प्रभारी सम्बंधित संस्था, 3 संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत संस्था का वरिष्ठतम शिक्षक |
- उक्त समिति समस्त प्रकरणों पर निर्णय परीक्षा समाप्त होने के तीन दिन के भीतर कर लेगी। तब तक सम्बंधित परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम रोक कर रखा जायेगा।
- समिति की सिफारिश पर अन्तिम निर्णय लेकर सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
दण्ड
प्रकरण की गम्भीरता के अनुरूप समिति निम्नांकित में से किसी एक दण्ड को दे सकेंगी।
- जिस विषय में यह पाया जाये कि नकल की सामग्री लाई तो गई थी परन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया। ऐसे मामले में प्राप्त अंको से 10 प्रतिशत अंक कम कर दिये जायेंगे ।
- अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर प्रथम उत्तर पुस्तिका को निरस्त कर दूसरी उत्तर पुस्तिका के आधार पर जांच की जायेगी।
- दोषी परीक्षार्थी की परीक्षा निरस्त ।
- परीक्षार्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
- जहां विस्तृत पैमाने पर नकल की गई थी, वहां पर जिस प्रशन पत्र से सम्बंधित हो वह परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
- जहां कहीं ऐसे दोष में किसी / किन्हीं शिक्षक अथवा कर्मचारी के लिप्त होने पर करके विरूद्ध नियमों के अन्तर्गत तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम अधिकारियों को प्रस्तावित की जावे ।