राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से प्रदेश में 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में 2-2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। इस महंगाई राहत शिविर के तहत विभिन्न स्तरों पर समुचित कार्य निष्पादन एवं कर्तव्य निर्वहन हेतु निम्नांकित अधिकारियों को एतद् द्वारा नामित किया जाता है-

उक्त नोडल अधिकारी, प्रशासन से समन्वय कर महंगाई राहत शिविर अंतर्गत शिक्षा विभाग से संबंधित निम्नांकित कार्य किया जाना सुनिश्चित करेंगे :-
(1) पालनहार योजना- यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है। विद्यालय में अध्ययनरत इस योजना के पात्र विद्यार्थियों के सत्यापन का कार्य पीईईओ द्वारा किया जाना है। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अभियान के दौरान समन्वय कर इस हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।
(2) नवीन सत्र 2023-24 हेतु अनामांकित / नवीन प्रवेश हेतु इच्छुक बालक-बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश कार्यक्रम चलाया जाये, जिसके तहत पंचायत / वार्ड परिक्षेत्र के अनामांकित / ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाये। कैम्प के द्वारान यदि कोई बालक-बालिका प्रवेश हेतु आवेदन करता है तो तत्काल प्रवेश कार्य सम्पन्न किया जावे
उक्त के अतिरिक्त अन्य निर्देशित कार्य:-
(1) महंगाई राहत शिविर कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर के शिविर के दिवसों को संबंधित पीईईओ / यूसीइओ अथवा प्रभारी उक्त शिविर में उपस्थित रहेगा।
(2) प्रत्येक शिविर में शिक्षा विभाग का काउन्टर लगाया जाये। काउन्टर पर शिक्षा विभाग की प्रोत्साहन योजनाओं के दस्तावेज साथ रखेंगे। काउन्टर के पीछे शिक्षा विभाग का बैनर स्थापित रहेगा।
(3) यदि किसी पंचायत / वार्ड में पीईईओ / यूसीइओ का पद रिक्त है वहां पर प्रभारी पीईईओ / यूसीइओ अथवा शालाप्रभारी अपनी उपस्थिति देंगे।
(4) विद्यालय भूमि, भवन के पट्टे एवं जमाबंदी यदि पीईईओ / यूसीइओ परिक्षेत्र की किसी भी विद्यालय की भूमी भवन की जमाबंदी दाखिल एवं पट्टा नहीं है तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ऐसे सभी वार्ड / पंचायतों के विद्यालयों से प्रस्ताव तैयार कर सिविर में पीईईओ के आवेदन के आधार पर उक्त प्रक्रिया पूरी कराएंगे एवं पंचायत से पट्टा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। यदि विद्यालय की भूमी / खेल मैदान पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो इस हेतु पंचायत / राजस्व प्रशासन की सहायता से अतिक्रमण दूर करवाने हेतु कार्यवाही करवाई जाये।
(5) भौतिक संसाधनों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव कक्ष / खेल मैदान / प्रयोगशाला एवं अन्य अत्यन्त आवश्यक भौतिक संसाधनों की कमी है तो प्रस्ताव तैयार कर पंचायत / भामाशाह के माध्यम से अधिकाधिक पूर्ति करने के प्रयास करें।
(6) विभागीय प्रोत्साहन योजनाओं तथा राज्य सरकार की फ्लैगशीप कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना :- राज्य सरकार की पलैगशीप योजनाएं आर.के.एस.एम.बी.के. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) तथा विभाग की विभिन्न छात्रवृति एवं व्यक्तिगत लाभकारी प्रोत्साहन योजनाएं यथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक. निःशुल्क पोषाक मिड-डे-मील, साइकिल, स्कूटी वितरण ( बालिकाओं के लिए), लेपटॉप आदि के विवरण संबंधी पोस्टर / फलेक्स आदि तैयार कर शिक्षा विभागीय काउन्टर के पृष्ठ भाग में लगाए जाएं जिससे आमजन को इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
(7) शिक्षा विभागीय के कार्यो की जनमानस को अवगति – शिक्षा विभागीय कार्यों की प्रगति पंचायत / वार्ड परिक्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा किये गये नवीन कार्य यथा नयीन विद्यालय खोलना / विद्यालय क्रमोन्नति / अतिरिकत विषय / संकाय बोलता महात्मा गांधी / कस्तुरबा गांधी होस्टल आदि की स्थापना / नवीन भवन का निर्माण आदि के संबंध में भी पंचायत / वार्ड के निवासियों को जानकारी उपलब्ध कराई जाये जिससे कि वे अपने बच्चों को इसका लाभ दिला सके। उक्त के अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर तत्कालिक रूप से शिविर में आने वाले शिक्षा विभाग के कार्यों का शिविर अवधि में ही निस्तारण का प्रयास करेंगे। प्रतिदिवस शिविर में हुई शिक्षा विभाग के कार्यों की प्रगति को नॉडल विभाग राजस्व विभाग को देना सुनिश्चित करेंगें, जिससे नॉडल विभाग द्वारा इसे निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित कर सके।

