मुख्य परीक्षा – 2023
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर अपील
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से राज्य के 21 लाख से भी अधिक परीक्षार्थियों का भविष्य तथा उनके अभिभावकों के भावी सपने और आकांक्षायें जुड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इतने विशाल और धरातलीय विविधताओं से पूर्ण राज्य में एक साथ इतनी संख्या में विद्यार्थियों की परीक्षा का स्वच्छ और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन बोर्ड परीक्षाओं के साथ राज्य की प्रतिष्ठा एवं गरिमा भी जुड़ी है। परीक्षा आयोजन में छोटी सी चूक समूचे शिक्षक समाज की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा सकती है। मैं आप सभी से अपेक्षा करती हूँ कि आपका आचरण बोर्ड, आपके विद्यालय, परिवार और समाज के प्रतिकूल नहीं होगा और आप इस बोर्ड की गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखेंगे। सचिव



प्रश्न पत्र वितरण व्यवस्था
सीनियर सैकण्डरी वरिष्ठ उपाध्याय सैकण्डरी प्रवेशिका एवं व्यवसायिक परीक्षा
सभी केन्द्रो के माध्यमिक उच्च माध्यमिक व समकक्ष परीक्षाओं के प्रश्न पत्र निर्धारित दिनांक को जिला मुख्यालय पर भिजवाये जायेंगे जिसकी सूचना नियत समय पर जिला परीक्षा संचालन समिति को दी जायेगी।
प्रश्न पत्रो के जिला मुख्यालय पर पहुचने के उपरान्त इन्हे नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति मे कोषागार / उपकोषागार / पुलिसलाईन अथवा जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर रखवाये जायेगे। जहाँ से दूसरे दिन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय द्वारा उक्त नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में केन्द्राधीक्षकों को वितरण किया जायेगा
केन्द्राधीक्षको द्वारा प्रश्न पत्रो को पुलिस थाने में रखवाने के समय बोर्ड द्वारा प्रेषित नोमिनल रोल से प्रश्न पत्रो का मिलान करेगें। किसी विषय मे प्रश्न पत्र न्यून / आधिक्य पाये जाने कि स्थिति में सूचना बोर्ड नियंत्रण कक्ष एवं |[email protected] पर दिनांक 6 मार्च 2023 प्रातः 11 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवाये।
परीक्षा केन्द्रों की विडियोग्राफी
प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील होने के कारण दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, झंझुनू, नागौर, सीकर, जोधपुर, जालोर, भरतपुर, धौलपुर जिलों के समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं राज्य के संवेदनशील / अतिसंवेदनशील केन्द्रों पर जहां सी.सी. टी.वी. कैमरे लगे हो उन्हें छोड़कर केन्द्रों पर प्रतिदिन विडियोग्राफी करवाई जायेगी। इसके अलावा अन्य जिलों में जिले के केवल एक उड़नदस्ते के साथ (रोटेशन के आधार पर) भी विडियोग्राफी करवाई जायेगी।
- प्राप्त सी. डी. की रिकॉर्डिंग में सभी निरीक्षित केन्द्रों की विडियो दृश्य के आधार पर पूर्ण भुगतान देय होगा केन्द्रों की विडियाग्राफी की रिकॉर्डिंग न्यूनतम 2 घण्टे या अधिक होने पर ही पूर्ण भुगतान देय होगा। 2 घण्टे से कम किन्तु 1 घण्टा तक की विडियोग्राफी पर 75% एवं 12 घण्टा से कम किन्तु 1 घण्टे तक की विडियोग्राफी होने पर 50% भुगतान ही देय होगा। 1 घण्टे से कम की विडियोग्राफी होने पर भुगतान देय नही होगा।
- पेपर लाने / खोलने वितरण / परीक्षा कक्षों में / उत्तरपुस्तिका पैकिंग के समस्त दृश्यों की निविदा नियमानुसार विडियोग्राफी करवायी जानी है।
- 11 जिलों के अतिरिक्त जिलों में केवल जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) द्वारा उड़नदस्ते के साथ विडियोग्राफी आवश्यक रूप से करवायी जानी है।
पूर्व में विडियोग्राफर विडियो रिकॉडिंग उपलब्ध कराते रहे है उनके विडियो क्लिप का नामाकरण सही प्रकार से नही होता था जिससे कभी जांच करने की आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक घटनाक्रम की विडियो रिकॉडिंग ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस वर्ष से प्रत्येक केन्द्र कोड के नाम का एक फोल्डर बनाकर उसमें निम्न सब फोल्डर बनाकर संबंधित विडियो क्लिप कापी करके भिजवायें-

प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था
शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में स्थित सभी परीक्षा केन्द्रों के प्रश्न-पत्र पुलिस थाने में शिक्षा विभाग की अलमारियों में रखें जायेंगे। प्रश्न-पत्र अलमारी के एक ताले की सभी चाबी केन्द्राधीक्षक तथा दूसरे ताले की सभी चाबी अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक के पास रखी जायेंगी। इसकी सख्ती से पालना की जाये।
ऐसे केन्द्र जो पुलिस थाने से 14-15 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं तथा वहां से प्रश्न-पत्र रोजाना थाने से केन्द्र पर लाना सुरक्षित व सुविधाजनक हो, उनके प्रश्न-पत्र भी जिला शिक्षा अधिकारी की स्वीकृति से शिक्षा विभाग की अलमारियों में पुलिस थाने में रखे जा सकेंगे।
जिन केन्द्रों की प्रश्न-पत्र अलमारी पुलिस थाने / चौकी पर नहीं रखी जा सकती, एक ही स्थान पर एक से अधिक परीक्षा केन्द्र होने पर किसी राजकीय विद्यालय को नोडल परीक्षा केन्द्र बनाकर उन सभी प्रश्न-पत्रों की अलमारी नोडल परीक्षा केन्द्र पर रखी जाये।
जो केन्द्र थाने अथवा नोडल परीक्षा केन्द्र से अधिक दूरी पर है, उनके प्रश्न- पत्र की अलमारी उसी केन्द्र पर रखी जाये। इन्हें एकल परीक्षा केन्द्र कहा जायेगा।
नोडल एवं एकल परीक्षा केन्द्रो की सूची का अनुमोदन जिला परीक्षा सचालन समिति द्वारा आवश्यक रूप से कराया जाए।
नोडल व एकल केन्द्रों की उड़नदस्ते व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेष निगरानी रखी जाये तथा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु ऐसे केन्द्रों पर प्रश्न-पत्र पहुंचने से परीक्षा समाप्ति तक सशस्त्र पुलिस गार्ड (निःशुल्क ) एवं दो-दो होमगार्ड 8–8-8 घंटे की ड्यूटी से 24 घंटे लगाये जाने है।
एकल व नोडल केन्द्रों पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु 8-8 घंटों की डयूटी में 2-2 शिक्षक व 2-2 चौकीदार की नियुक्ति भी की जानी है।
प्रश्न पत्रों का परिवहन
प्रश्न- पत्र पुलिस थाने से लाने हेतु संबंधित केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, एक अध्यापक एवं एक परिचारक साथ जाएं तथा प्रश्न-पत्रों के पैकिट मजबूत थैले में रखकर सुरक्षित लाये जाएं। यदि प्रश्न-पत्रों के पैकेट दो पहिया वाहन से लाये जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिये एक अतिरिक्त दो पहिया वाहन एस्कोर्ट के रूप में उनके पीछे-पीछे चलेगा।
पुलिस थानों में प्रश्न पत्र रखने के संबंध में
जिन परीक्षा केन्द्रों की अलमारी पुलिस थाने में रखवाई जाती है, उन केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक एवं पेपर कॉर्डिनेटर को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पहचान पत्र जारी कर एक प्रति थाना अधिकारी को प्रेषित की जाये। थानाधिकारी द्वारा परिचय पत्र के आधार पर ही प्रश्न-पत्र अलमारी खोलने की व्यवस्था की जायेगी।
प्रश्न पत्र के लिफाफों के रंग व्यवस्था
माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र का मुद्रण सफेद कागज जिसके कवर पृष्ठ पर पीले रंग की पट्टी अंकित होगी। इसी प्रकार प्रवेशिका परीक्षा के प्रश्न पत्र पर गुलाबी / लाल रंग, उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र पर नीले रंग तथा वरिष्ठ उपाध्याय के प्रश्न पत्र पर हरे रंग की पट्टी मुद्रित होगी।
प्रश्न पत्र के लिफाफों पर परीक्षा की दिनांक, वार व विषय अंकित किया गया है। केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक एवं पेपर कॉर्डिनेटर परीक्षा कार्यक्रम से मिलान कर ही परीक्षा दिवस को प्रश्न-पत्र केन्द्र पर लाये जाये। किसी भी स्तर पर इसमें कोताही नहीं बरती जाये, इसका समस्त उत्तरदायित्व केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक एवं पेपर कॉर्डिनेटर का होगा।
प्रश्न पत्रों का रिकॉर्ड संधारण –
प्रश्न-पत्र प्राप्त होने पर इनका सम्पूर्ण रिकॉर्ड एक रजिस्टर में निम्न प्रारूप में संधारण किया जाये।

उपरोक्तानुसार विवरण एक रजिस्टर में परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व आवश्यक रूप से संधारण करें। परीक्षा आरम्भ के आधे घंटे बाद सभी कक्षों से शेष रहे प्रश्न पत्र मंगवाकर अलमारी में सील्ड कर रखे जाये तथा समस्त प्रविष्टियां पूर्ण करें, जो परीक्षार्थी परीक्षा दिवस को अनुपस्थित रहे हैं, उनके प्रश्न-पत्रों पर वीक्षक द्वारा नामांक अंकित किये जाएंगे तथा विवरण बनाकर इसे सील्ड लिफाफों के साथ रखे जाये उड़नदस्ते द्वारा निरीक्षण दौरान इसमें कोताही पाई जाने पर यथा प्रश्न पत्रों का रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया जाना तथा शेष प्रश्न-पत्र अलमारी में सील्ड अवस्था में नहीं पाये जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी उड़नदस्ते के सदस्यों को भी उपरोक्त रजिस्टर का निरीक्षण कराकर उनके भी हस्ताक्षर लिये जाए।
उड़नदस्तों के संबंध में –
जिला परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक के स्वयं के निरीक्षण दल तथा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा उड़नदस्तों का गठन निम्नानुसार किया जावे :-

उड़नदस्ता गठन हेतु जारी निर्देश-पत्र के निम्नलिखित बिन्दुओं विशेष ध्यान रखें :-
सामान्य / अन्य
- डीईओ / एडीईओ (माध्यमिक – मुख्यालय) में से एक अधिकारी परीक्षा पर्यन्त अवधि में आवश्यक रूप से स्वयं के मुख्यालय कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।
- केन्द्रों का निरीक्षण कर वहां की समुचित तैयारियों / व्यवस्थाओं का सत्यापन कर बोर्ड को प्रमाण-पत्र भेजेंगे।
- परीक्षा सम्बन्धी कार्य के दौरान निजी वाहन बोर्ड नियम / शर्तों के अनुरूप ही काम में लिए जा सकेंगे
- निजी वाहन उपयोग करने की दशा में 9 रूपये प्रति कि.मी. की दर से भुगतान किया जायेगा। उड़नदस्ते को निरीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मासिक दरों के आधार पर भी संविदा वाहन के किराये का भुगतान देय होगा
- परीक्षा समाप्ति के सात दिवस में समस्त निरीक्षण प्रतिवेदन बोर्ड को प्रेषित करें।
पेपर कॉर्डिनेटर – माईक्रोऑब्जेवर की नियुक्ति
जिला परीक्षा संचालन समिति की अनुशंषा पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय द्वारा जिले में प्रश्न-पत्र वितरण के प्रभावी सुपरविजन हेतु पुलिस थानों / पुलिस चौकियों / नोडल परीक्षा केन्द्रों / एकल परीक्षा केन्द्रों पर पेपर कॉर्डिनेटर नियुक्त किये जायेंगे। ये पेपर कॉर्डिनेटर शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारी होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर राजकीय सेवाओं के राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं।
पेपर कॉर्डिनेटर आवश्यक रूप से पुलिस थाने (जहां प्रश्न-पत्र रखें हैं) प्रातः 7.00 बजे उपस्थित होंगे। माईक्रो ऑब्जेवर की नियुक्ति जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला परीक्षा सचांलन समिति द्वारा जिले के विशेष चिन्हित परीक्षा केन्द्र अति संवेदनशील, संवेदनशील गत वर्षो मे हुए सामूहिक नकल वाले केन्द्रो भोगोलिक दृष्टि से दूरदराज स्थित केन्द्रो जहा उडन दस्ता नही जा सकता है समस्त निजी विद्यालय में बनाये गये परीक्षा केन्द्रों पर की जायेगी। माईक्रोऑब्जवर के रूप में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य राजकीय सेवाओं के राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे।
केन्द्राधीक्षक एवं अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति —
केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति – निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी)
अतिरिक्त केन्द्राधीक्षकों की नियुक्ति आधार केन्द्र पर पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या

वीक्षकों की नियुक्ति :-
परीक्षा केन्द्र पर वीक्षकों की संख्या

ख. आरक्षित :- परीक्षा केन्दों पर 1000 परीक्षार्थियों तक जो परीक्षा प्रभारी हो उनको अपने कार्य के साथ आरक्ष वीक्षक के रूप में एवं केन्द्र पर 1000 से अधिक परीक्षार्थी होने पर एक अतिरिक्त आरक्ष वीक्षक नियुक्त कर सकेंगे।
- राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालय जहां केवल स्वयं की शाला के ही विद्यार्थी परीक्षा दे रहे है, ऐसे केन्द्रो पर अन्य सरकारी विद्यालयों से वीक्षकों / समस्त स्टॉफ की नियुक्ति की जावे ।
- किसी परीक्षा केन्द्र पर वीक्षको की कमी पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी के स्वीकृति से इनकी पूर्ति प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों से की जाए ।
- समस्त परीक्षा केन्द्रो पर किसी भी वीक्षक / अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक / पर्यवेक्षकअथवा अन्य कार्मिक को मोबाईल रखने की अनुमति नही जाए / अर्थातपरीक्षा केन्द्र पर मोबाईल किसी के पास रहेगा केन्द्राधीक्षक के पास भी मात्र की पेड वाला मोबाईल रखने की अनुमति रहेगी।
पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

उत्तर-पुस्तिकाओं से संबंधित :-
- सभी परीक्षा केन्द्रों को वांछित उत्तर पुस्तिकायें विद्यालय प्रोफाइल मे उनके द्वारा अंकित ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर भेजी जा रही है जिसकी बिलटी की सूचना उन्हे ई-मेल आई डी / डाक द्वारा भेजी जा रही है।
- सभी सरकारी / निजी विद्यालय परीक्षा केन्द्रो के संस्था प्रधान ट्रांसपोर्टर से उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर केन्द्र पर सुरक्षित रखेंगे प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या की सूचना ( मा. व उच्च मा. की पृथक-पृथक ) बोर्ड की ई-मेल आई डी [email protected] पर आवश्यक रूप से देगें। निजी विद्यालय परीक्षा केन्द्रो पर नियुक्त केन्द्राधीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका स्टॉक रजिस्टर अनुसार उत्तर पुस्तिकाओ की सख्या सुनिश्चित कर प्रमाणित करेगे।
- प्राय यह देखने मे आया है कि निजी विद्यालय परीक्षा केन्द्र के संस्था प्रधान ट्रांसपोर्टर से उत्तर पुस्तिकाए प्राप्त करने की जिम्मेदारी पूर्णत नही निभाते है एवं उक्त कार्य केन्द्र पर नियुक्त केन्द्राधीक्षक के जिम्मे छोड दिया जाता है। केन्द्राधीक्षको की नियुक्ति परीक्षा प्रारम्भ से कुछ दिवस पूर्व ही की जाती है जबकि उत्तर पुस्तिकाए केन्द्राधीक्षको की नियुक्ति से पूर्व ही ट्रांसपोर्टर के पास भिजवा दी जाती है अत समस्त परीक्षा केन्द्र सरकारी / निजी के संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि बिलटी प्राप्त होते ही ट्रांसपोर्टर से उत्तरपुस्तिकाए अविलम्ब प्राप्त कर केन्द्र पर नियुक्त केन्द्राधीक्षक को सुपूर्द करेगें । ट्रांसपोर्टर सेउत्तर पुस्तिका प्राप्त करने का परिवहन व्यय नियमानुसार बोर्ड द्वारा केन्द्र बिल में देय होगा।
- परीक्षा केन्द्रों पर बोर्ड से भिजवाई गई उत्तर-पुस्तिकाओं का संधारण निर्देश पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 8 निर्देश 8 (5) अनुसार किया जाये।
- परीक्षा दौरान वीक्षक / पर्यवेक्षकों को दी गई उत्तर-पुस्तिकाएं एवं अन्य सामग्री का रिकॉर्ड परीक्षा संचालन निर्देशिका की पृष्ठ संख्या 08 के निर्देश संख्या 08 (5) के प्रारूप के अनुसार किया जाये । प्रतिदिन स्टॉक में से ली गई उत्तर-पुस्तिकाओं में से जो प्रयोग में लाई गई है, उनका पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में संधारण किया जाये।
- परीक्षा समाप्ति उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं की गणना एवं बण्डल बनाने का कार्य केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, परीक्षा प्रभारी की उपस्थिति में किया जाये तथा गोपनीय शाखा द्वारा भिजवाये गये प्रपत्र 27 में प्रमाणीकरण प्राप्त कर इसे संधारित किया जाये। उड़नदस्ता के सदस्यों द्वारा निरीक्षण दौरान उन्हें भी संधारित रजिस्टर का अवलोकन कराकर हस्ताक्षर लिये जाये। बोर्ड द्वारा इस प्रपत्र को परीक्षा उपरान्त अनुपस्थित परीक्षार्थियों के प्रपत्र संख्या 31 (अ) (ब) के साथ रखकर भिजवावे ।
- उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल पैक करने के बाद पैकेट के उपर बोर्ड द्वारा भिजवाये गये प्रपत्र संख्या 25 में कार्यालय द्वारा भेजी गई गोपनीय केन्द्र संकेतांक की रबर सील लगाई जाये। किसी भी स्थिति में केन्द्र का मूल क्रमांक अथवा केन्द्र का नाम / स्थान अंकित नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर केन्द्राधीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस प्रपत्र के दाहिनी ओर परीक्षक क्रमांक भी गोपनीय शाखा द्वारा पृथक से भेजा जायेगा, अंकित किया जाये।
- उक्त प्रक्रियानुसार आपके केन्द्र पर परीक्षावार / विषयवार एक या एक से अधिक बण्डल तैयार होंगे। इन सभी बण्डलों को चारों ओर से सूतली बांधकर टाट / कपडे में बांधकर भिजवाये तथा इसके ऊपर बाहरी स्लिप प्रपत्र 28 चिपकाया जाये। इस स्लिप पर मूल परीक्षा केन्द्र का क्रमांक ही अंकित किया जाये। गोपनीय संकेतांक अथवा केन्द्र / विद्यालय की मोहर, स्थान का विवरण नहीं लिखा जाये। बंडल के ऊपर प्रपत्र संख्या 25 पर लगाई जाने वाली केन्द्र संकेतांक की रबड मोहर व परीक्षक क्रमांक भिजवाये जायेंगे।
- एक ही दिवस में विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के भिन्न भिन्न विषयवार पैकेट्स बनाने के बाद उन पर सम्बन्धित विषय के परीक्षक क्रमांक का अंकन सावधानी पूर्वक किया जाये, ताकि परीक्षक को सही विषय की उत्तर पुस्तिकाऐं प्राप्त हो सके। कई बार देखने में आता है कि एक ही दिवस में अलग-अलग विषयों के बनाये गये विषयवार पैकेट्स पर परस्पर परीक्षक क्रमांक अंकित कर देने से उत्तर पुस्तिकाएं सम्बन्धित विषय के विषयाध्यापक के स्थान पर अन्य परीक्षक को चली जाती है। परीक्षक को गलत उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त होने पर वे उनसे मंगवाकर सही परीक्षक को भिजवाने में अत्यधिक समय लग जाता है। अतः यह कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाये।
- उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट्स बनाने में अखबार का प्रयोग नहीं किया जाये तथा परीक्षक के बण्डल के अन्दर विद्यालय के छपे हुए लेटर हेड आदि पर कोई सूचना अथवा किसी प्रपत्र पर केन्द्र का नाम अंकित नहीं किया जाये, इससे गोपनीयता भंग होती है। उत्तर पुस्तिका के बनाये गये टाट / कपडे के पैकेट्स पर मार्कर पेन अथवा गहरी मार्कर स्याही से केन्द्र का मूल कमांक अंकित नहीं किया जाये। इससे भी गोपनीयता भंग होती है। ऐसा पाये जाने पर केन्द्राधीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उत्तर पुस्तिकाओं का पैकेट्स बनाने के बाद बोर्ड द्वारा स्थापित संग्रहण केन्द्र पर सुरक्षित रूप से भिजवाई जाये तथा निर्देश पुस्तिका में दिये गये प्रारूप अनुसार रजिस्टर का संधारण कर उत्तर पुस्तिकाऐं जमा करायी जाये। निर्देश पुस्तिका का आवश्यक रूप से अध्ययन कर लेवें।
उत्तर-पुस्तिका का अंकन :-
- समस्त परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन राजकीय सेवारत शिक्षक जो ‘शाला दर्पण में पंजीकृत हो, उन्हीं से करवाया जावे। किसी भी कार्मिक द्वारा आवंटित कार्य अस्वीकार करने या नहीं करने पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे।
- ‘यदि कोई कार्मिक गम्भीर बीमारी, दिव्यांगता अथवा अन्य यथोचित ठोस कारण से मजबूर/ असमर्थ हो उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा से मुक्त रखा जावे। गत वर्ष की परीक्षाओं मे संदिग्ध, लापरवाही अथवा दण्डित कर्मियों को इस वर्ष की परीक्षाओं में नियुक्त नहीं किया जावे।
- . जिले के सभी संग्रहण केन्द्रो के नियंत्रक अधिकारी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय रहेंगे एवम् बंडल पहुंचने के तीन दिवस में अनिवार्यतः वितरण सुनिश्चित करेंगे।
- अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) मुख्यालय जिले के सभी केन्द्रों के नोडल अधिकारी होंगे।
- जिले के सभी संग्रहण केन्द्रो के नियंत्रक अधिकारी संबंधित जिले के जिला शिक्षा . अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय रहेंगे एवम बंडल पहुंचने के तीन दिवस मे अनिवार्यतः वितरण सुनिश्चित करेंगें। यदि किसी परीक्षक के आकस्मिक स्थिति / विपदा आदि के कारण अंकन कार्य मे असमर्थ है एवम कारण से संतुष्ट है तो उनके स्थान पर अन्य परीक्षक को आवंटित किये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय द्वारा लिखित आदेश करेंगे। जिले मे शिक्षको की कमी / अनुपलब्धता पर दो बंडल अथवा पास के जिले के शिक्षक को आवंटन कर सकेगें।
- प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय कार्यालय के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जिले के सभी संग्रहण केन्द्रो के नॉडल अधिकारी रहेंगे तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय के निर्देशन में प्रतिदिन संग्रहण केन्द्र का आवश्यक रूप से निरीक्षण प्रतिदिन बंडलों का निस्तारण करवायेंगे। इस हेतु इन्हें वाहन / टेलीफोन व्यय रूपये 7/- प्रति बंडल तथा यात्रा व्यय देय एवम् जिले के अन्य सग्रहण केन्द्रो पर जाने पर नियमानुसार यात्रा व्यय देय होगा।
अनुपस्थित परीक्षार्थियों के संबंध में :-
- गत वर्षानुसार प्रत्येक केन्द्र से प्रतिदिन परीक्षा समाप्ति के पश्चात् अनुपस्थित परीक्षार्थियों के संबंध में बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये पोर्टल पर परीक्षार्थियों का विवरण ऑनलाईन प्रविष्ठ करेंगे।
- कार्यालय द्वारा अनुपस्थित परीक्षार्थियों के संबंध में भिजवाये गये प्रपत्र संख्या 31 (A,B) की प्रतिदिन पूर्ति करते हुए परीक्षा उपरान्त इसे प्रपत्र संख्या 27 के साथ लिफाफा 6] 10A] 10B में आवश्यक रूप से रखकर निदेशक गोपनीय को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक से भिजवावे । अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र लिफाफा परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे पश्चात् सील्ड कर और समय दर्ज कर विद्यालय की अलमारी में रखेंगे। उड़नदस्तों को निर्देश दिये जाते है कि परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण के दौरान अप्रयुक्त प्रश्न पत्रों के सील्ड लिफाफों की जांच आवश्यक रूप से करे।
विशेष योग्यजन (CWSN ) परीक्षार्थियों के संबंध में :-
विशेष योग्यजन CWSN परीक्षार्थियों हेतु निर्देश पुस्तिका में दिये गये निर्देशो का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। हाल ही में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाईड अनुसार, बोर्ड द्वारा पृथक से आदेश जारी किये गये है। जिसे बोर्ड की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है। समस्त केन्द्राधीक्षक इसकी पालना सुनिश्चित कराये ।
उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति में लिये गये निर्णयानुसार
- प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक कक्ष में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय के परीक्षार्थियों को आनुपातिक रूप से मिक्स कर बैठाये।
- राज्य सरकार के आदेशानुसार जिन परीक्षा केन्द्रों पर एक से अधिक निजी विद्यालयों के परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे हैं, उन सभी निजी विद्यालयों से एक एक प्रतिनिधि केन्द्र पर उपलब्ध रह सकता है। जिन विद्यालय की छात्र संख्या सबसे अधिक होगी, उसका प्रतिनिधि सहायक समन्वयक कहलायेगा तथा शेष विद्यालयों के प्रतिनिधि ऑब्जरवर्स कहलायेंगे।
- राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी निजी विद्यालय अपने विद्यालय के अनुभवी अध्यापकों जो विगत तीन वर्षों से शिक्षक के रूप में विद्यालय से कार्यरत है, का पैनल बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पैनल में से विद्यालयों के अध्यापकों को केन्द्रों पर परीक्षा संचालन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा। सह समन्वयक तथा ऑब्जर्वर भी इस पैनल में से नियुक्त किये जायेंगे।
- राज्य सरकार के आदेशानुसार यदि किसी निजी विद्यालय में उस विद्यालय के छात्र भी परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय का प्रधानाचार्य अथवा उसके द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर दोनों में से एक ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित रह सकेगा। इन्हें परीक्षा कक्ष अथवा प्रश्न-पत्र खोलने के कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- राज्य सरकार के आदेशानुसार निजी विद्यालय परीक्षा का केन्द्र होने पर उस विद्यालय का प्रधानाचार्य अथवा उसके द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर राजकीय विद्यालय से नियुक्त केन्द्राधीक्षक के सहयोग / समस्या समाधान हेतु शाला में उपस्थित रह सकेगा। इन्हें परीक्षा कक्ष अथवा प्रश्न पत्र खोलने के कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- उक्त स्थितियों में नियुक्त सहायक समन्वयक / ऑब्जर्वर / प्रधानाचार्य / शाला प्रधान को परीक्षा कक्षों एवं प्रश्न-पत्र खोलने वाले कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होगी। यह केवल बाहर से परीक्षा व्यवस्था अवलोकन कर सकेंगे तथा इन्हें मोबाईल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी। ये सभी अपनी सेवाएँ निःशुल्क देंगे।
अन्य प्रमुख निर्णय –
- प्रत्येक थाने / पुलिस चौकी, नोडल एवं एकल परीक्षा केन्द्रों पर पेपर कोर्डिनेटर नियुक्त होंगे। पेपर कार्डिनेटर प्रश्नपत्र वितरण पश्चात् किसी केन्द्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर का कार्य भी करेगा।
- संवेदनशील, अतिसंवेदनशील, दूरदराज के परीक्षा केन्द्रों तथा सभी निजी विद्यालय परीक्षा केन्द्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जायेगी। • भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों में केवल एक प्रश्नपत्र होगा (प्रवेशिका में
- संस्कृतम् ।, ॥ को छोडकर) तथा सभी विषयों के प्रश्नपत्र द्विभाषीय अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे।
- पूरक उत्तरपुस्तिका के सम्बंध में सभी प्रश्न मुख्य उत्तरपुस्तिका में ही हल करने हैं। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों यथा उत्तरपुस्तिका क्षतिग्रस्त होने, पृष्ठ कम होने, मुद्रण त्रुटि होने अथवा परीक्षार्थी को पूर्व मे दी गई उत्तरपुस्तिका भर जाने पर नई उत्तरपुस्तिका दी जा सकेगी।
- “उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के फोटो का मिलान कर हस्ताक्षर कराये जाने हैं। • उत्तरपुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर ही नामांक अकिंत किया जाना है एवं अन्तिम लिखित पृष्ठ पर समाप्त लिखा जाना है तथा शेष रिक्त पृष्ठो पर तिरछी लाइन से काटना है।
अनुचित साधनों की रोकथाम के संबंध में :-
अनुचित साधनों के रोकथाम हेतु राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 विद्यमान है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नकल विरोधी विधेयक, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2022 में पारित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित सभी निगम / बोर्ड आदि इस विधेयक / कानून के दायरे में है। अतः परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर भी एतद सूचना चस्पा कर देवे। परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उसके विरूद्ध इन अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी साथ ही बोर्ड द्वारा भी ऐसे परीक्षार्थियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। केन्द्राधीक्षको के लिए अनुदेश / निर्देशो में भी अनुचित साधनो के सम्बंध मे विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है जिसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाए।
अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी के सम्बन्ध में प्रपत्र 30 में तैयार कर निदेशक गोपनीय को उसी दिन बिना विलम्ब किये हुए पंजीकृत / स्पीड पोस्ट से भिजवा देवें। अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को परीक्षक के बनाये / भिजवाये जाने वाले पैकेट में कदापि नहीं रखे विस्तृत जानकारी निर्देश पुस्तिका में दिये गये निर्देशानुसार की जाये। परीक्षा समाप्ति उपरान्त केन्द्र पर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों का पूर्ण विवरण / सूची बनाकर निदेशक गोपनीय को पंजीकृत डाक से भिजवाये।

विशेष :-
परीक्षाओं की सफलता, पारदर्शिता एवं गोपनीयता के साथ संचालन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रतिवर्ष केन्द्राधीक्षकों एवं वीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रश्न-पत्रों के लिफाफे खोलने से पूर्व उन पर अंकित दिनांक, समय एवं विषय / पत्र का परीक्षा कार्यक्रम से भली प्रकार से मिलान कर संतुष्टि कर लें कि खोले जाने वाले प्रश्न-पत्रों के लिफाफे उसी दिन की परीक्षा के है । गलत प्रश्न-पत्रों के लिफाफे खोल लेने पर प्रश्न-पत्र आउट होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं जिसके गंभीर परिणाम होते है। ऐसी किंचित असावधानी बोर्ड को भारी आर्थिक नुकसान तो पहुंचता ही है, साथ ही परीक्षार्थिओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पडता है। अतः इस बारे में विशेष सतर्क रहने के निर्देश दे
Bill and payments:-
- समस्त प्रकार के भुगतानों हेतु बिल केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे व परीक्षा समाप्त होने के 7 दिवस भीतर ऑनलाइन Upload व 15 दिवस के भीतर हार्डकॉपी डाक द्वारा सहायक निदेशक लेखा (व्यय) को प्रेषित किया जाना है।
- इसके पश्चात् प्राप्त बिल स्वीकृत नहीं किए जाएंगें ऑनलाईन बिल भरने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक Accounts पर लॉगिन करे।
- भुगतान संबंधी सभी जानकारियां उपरोक्त लिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- केन्द्र समय समय पर अपना ईमेल व पोर्टल देखते रहें ताकि किसी प्रकार के Objection की जानकारी व निस्तारण शीघ्र हो सके।
बिल के भुगतान सम्बधीः-
- माइक्रो आब्जर्वर व् पेपर कॉर्डिनेटर के बिलों का इन्द्राज प्रथमतः जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाएगा, जिस से संबंधित कर्मचारी को उसकी I.D. S.M.S. द्वारा मिलेगी |
- . कर्मचारी द्वारा I.D. व मोबाइल नंबर का उपयोग कर लॉगिन कर अपना बिल ऑनलाइन ही भरा जाएगा। बिल भरने के पश्चात प्राप्त प्रिंटआउट के साथ अन्य मूल प्रपत्र व् वाउचर संलग्न कर परीक्षा समाप्ति के एक माह के भीतर डाक द्वारा सहायक निदेशक लेखा (व्यय) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को भेजा जाना है
- Micro Observer and Paper Coordinator व केन्द्राधीक्षक के कार्य के भुगतान की दरों हेतु दिनांक 19.10.2020 को कार्यालय आदेश जारी किए जा चुके हैं। कर्मचारी को उपरोक्त कार्यालय आदेश में निर्धारित दर से ही भुगतान किया जाएगा। केन्द्राधीक्षक / अति. केन्द्राधीक्षक का भुगतान केन्द्र बिल के साथ केन्द्र को ही किया जाएगा।
पेपर कॉर्डिनेटर माइकोलॉजर केन्द्रक, अति केन्द्राधीक्षक को भुगतान की दरें

(अतिआवश्यक)
प्रश्न पत्रो की सुरक्षा हेतु अलमारी पर लगाये जाने वाले कुन्दे एवं ताले निम्नानुसार लगाये जाने है एवं तत्पश्चात केन्द्राधीक्षक द्वारा प्रतिदिन उन्हे सील एवं चपडी किया जाना है ।

विशेष नोट
उपरोक्त बोर्ड परीक्षा सम्बंधित मैन्युअल मात्र प्रचार हेतु है। पाठकों को यह सूचित किया जाता है यह वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट नही है। आप किसी भी निर्णय से पूर्व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट का अवलोकन करें। अधिकृत वेबसाइट का लिंक निम्नानुसार है-
https://rajeduboard.rajasthan.gov.in/