राजस्थान सरकार द्वारा युवा वर्ग की सुविधा हेतु अनुप्रति योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में विभिन्न वर्ग के युवाओं हेतु स्थापित कोचिंग संस्थान से कोचिंग युवा वर्ग को दिलवाई जा रही है। “अनुप्रति ” का अर्थ होता है -परामर्श लेना। इस प्रकार इस योजनाके माध्यम से राजस्थान के मूल निवासी युवाओं को राज्य सरकार द्वारा कोचिंग लेने की सुविधा दी गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवा वर्ग को इसकी सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस आलेख में हम आपके लिए समस्त बेसिक जानकारी के साथ ही नवीनतम जानकारी लेकर आये है।
मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना लेटेस्ट अपडेट
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का दायरा बढ़ाया है। अब इस योजना के तहत 30 हजार अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कराई जाएगी। इसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी।
पिछले साल इस योजना में 15 हजार अभ्यर्थी शामिल थे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने बजट में 30 हजार अभ्यर्थियों को योजना का लाभ देने की घोषणा की थी। विभाग की ओर से जल्दी आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इस बार दो बार मेरिट लिस्ट जारी करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का समय पर प्रवेश हो सके। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे पहले विभाग कोचिंग
संस्थानों से इस योजना को लेकर सहमति लेगा। इसके बाद संभवतया अप्रैल में पहले चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसमें उन अभ्यर्थियों को आरएएस मौका मिलेगा, जो पास आउट है या ड्राप करके किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे चरण में दूसरे चरण की मेरिट लिस्ट जुलाई में जारी होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया मई-जून में शुरू हो सकती है। इसमें उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने इस बार 12वीं, स्नातक या अन्य परीक्षा दी है और जिनका परिणाम जून तक आ जाएगा। तीस हजार सीटों को दोनों चरणों में बांट दिया जाएगा। इसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। विभाग ने अनुप्रति योजना में 30 हजार सीटों को कैटेगिरीवाइज बांट दिया है।
मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना 2023
राजस्थान राज्य के मेधावी छात्र/छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहें है और कोचिंग के लिए किसी अन्य शहर में रह रहे है, उनके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारम्भ किया है। Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana का लाभ राज्य के सभी वर्ग जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और EWS के पात्र विद्यार्थी उठा सकते है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना आगमी वर्ष के लिए सीटों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है, परीक्षा का नाम और श्रेणीवार सीटों की संख्या की जानकारी।


मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2023 संचालन की प्रक्रिया
वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक FD(Exp-2)05/TAD (B.A.107) 2021-22 दिनांक 05.06.2021 के द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 7 “विभिन्न professional courses में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC, ST, OBC, MBC, EWS व Minority के छात्र-छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ। इसमें कक्षा 11 एवं 12 में academic courses हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षो में रोजगार हेतु professional coaching संस्थानों के माध्यम से तैयारी करायी जायेगी। इससे क्रमशः 5-5 हजार छात्र-छात्रायें प्रतिवर्ष लाभांवित होगे। इस पर 25 करोड़ रूपये का व्यय होगा” के क्रियान्वयन हेतु “मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना” का परिपत्र जारी किया गया है। उक्त योजना के संचालन की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-
1. उक्त योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल तैयार कर पेपरलैस प्रक्रिया से कोचिंग संस्थानों/ अभ्यार्थियों के पंजीयन / चयन की प्रक्रिया की जावेगी:-
- A. इच्छुक कोचिंग संस्थानों के प्रस्ताव विज्ञप्ति जारी कर परीक्षावार उक्त पोर्टल पर ही समस्त दस्तावेजों के साथ आमंत्रित किये जायेगें।
- B. ऑनलाईन प्राप्त कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों का जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन कर निदेशालय को ऑनलाईन निरीक्षण रिपोर्ट मा अभिशंषा/ आपत्ति के अग्रेषित किया जावेगा।
- C. निदेशालय स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा प्रेषित कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कर आयुक्त / निदेशक के अनुमोदन उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध कर दिया जावेगा।
- D. सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर संस्थान को हटाये जाने का अन्तिम निर्णय आयुक्त / निदेशक का होगा।
- E. अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा वर्गवार, परीक्षावार, जिलेवार, महिला / / पुरुषवार (50 प्रतिशत के अनुसार) लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा।
2. कोचिंग संस्थान के सम्बंध मे की जाने वाली प्रक्रिया
- A.विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक कोचिंग संस्थानों द्वारा कोचिंग संचालन के प्रस्ताव एसएसओआडी के माध्यम ऑनलाईन चाहे विवरण के अनुसार किया जाना होगा।
- B. ऑनलाईन प्राप्त कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों का जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन कर प्रस्ताव को आक्षेपित / निदेशालय को ऑनलाईन निरीक्षण रिपोर्ट मय अभिशंषा / आपत्ति के अग्रेषित किया जावेगा।
- C. कोचिंग संस्थानों को आवंटित अभ्यर्थियों की दैनिक उपस्थिति हेतु आधार बेस्ड उपस्थिति हेतु डिवाईस स्थापित करनी होगी।
3. कोचिंग संस्थान की पात्रता :-
- A. कोचिंग संस्थान को संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,1860 / कंपनी अधिनियम 2013 या राज्य / संघ क्षेत्र के किसी अन्य संगत अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत निकाय या पंजीकृत संचालित संगठन होना चाहिए।
- B. विभाग द्वारा कोचिंग संस्थाओं के आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना के जारी होने की तारीख को संस्था कम से कम 3 वर्ष पूर्व से पंजीकृत होनी चाहिए।
- C. कोचिंग संस्थान इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करते समय कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत होनी चाहिए।
- D. संस्था के पास आवेदित पाठ्यक्रमों में कोविंग प्रदान करने के लिए सभी आवश्यकताएँ पूरी करने हेतु उपयुक्त अवसंरचना होनी चाहिए।
- E. यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होने पिछले 5 वर्षो मे कम से कम 3 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से 1कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो ।
- F. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होने पिछले 3 वर्षो में कम से कम 2 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो ।
- G. इंजीनियरिंग / मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होनें पिछले 8 वर्षो में कम से कम 5 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो ।
- H. क्लैट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होने पिछले 8 वर्षो में कम से कम 5 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।
4. कोचिंग संस्थान द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :-
- A. कोचिंग संस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- B. गत तीन वर्षो की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन |
- C. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट/लेखें ।
- D. स्टाफ सूची मय योग्यता
- E. कोचिंग संस्थान के भवन का नक्शा मय हॉस्टल, फर्नीचर आदि का विवरण |
- F. कोचिंग संस्थान के बैंक खाते का विवरण मय आईएफसीकोड।
- G. गत तीन वर्षो के लाभान्वितों की सूची।
- H. गत पाँच वर्षो में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण।
- I. कोचिंग संस्थान द्वारा इस आशय का सहमति पत्र दिया जावेगा कि उनकी कोचिंग संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचीनुसार प्रवेश दिया जावेगा, अभ्यर्थी से किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि प्राप्त नहीं की जावेगीं एवं कोचिंग संस्थान को कोचिंग हेतु निर्धारित नीति अनुसार देय राशि की प्रथम/द्वितीय किश्त का 60:40 के अनुसार ही भुगतान प्राप्त हेतु सहमत है।
5. अभ्यर्थी की पात्रता :-
- A. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो
- B. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य हो ।
- C. अभ्यर्थी के माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) रूपये 8.00 लाख (रूपये आठ लाख रुपये) से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। अभ्यर्थी के माता-पिता/ अभिभावक राजकीय बोर्ड/ निगम / निजी सेवा में सेवारत कार्यरत वेतनभोगी है तो विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष/ नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र
- D. अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया हो ।
- E. योजनान्तर्गत क्षैक्षणिक योग्यता परीक्षावार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2021 के अनुसार होगी।
6. अभ्यर्थी के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया :-
- A. विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र / एसएसओआईडी के माध्यम उक्त पोर्टल जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जावेगा।
- B. अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग हेतु प्रस्तावित परीक्षा का नाम एवं सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में से किसी एक कोचिंग संस्थान का चयन किया जायेगा। परीक्षा चयन हेतु जिले में सम्बंधित वर्ग में लक्ष्य होने पर ऑनलाईन आवेदन करने दिया जावेगा।
- C. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अपलोड/वैब सर्विस से प्राप्त किये जावेगें।
7. अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :-
- A. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
- B. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
- C. स्वघोषित आय घोषणा पत्र प्रति ।
- D. अभ्यर्थी के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड की प्रति
- E. अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैंक का नाम, खाता नम्बर, बैक आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम ऑन लाईन आवेदन पत्र में करना होगा।
- F. कक्षा 10 व 12वीं की अंकतालिका के साथ योजनान्तर्गत शैक्षणिक योग्यता सम्बधी दस्तावेज परीक्षावार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2021 के अनुसार अपलोड किया जाना।
8. अभ्यर्थी के आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया :-
- A. अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र / एसएसओआईडी से ऑनलाईन किये गये आवेदन उसकी श्रेणी के आधार पर सम्बंधित विभागीय जिलाधिकारी को अग्रेषित हो जायेगा।
- B. सम्बधित विभागीय जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन की जॉच कर 15 दिवस में अनुमोदित/ निरस्त कर दिया जावेगा।
- C. अनुमोदित आवेदन पत्रों की निर्धारित तिथि को सम्बंधित निदेशालय द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था से जिलेवार, वर्गवार, परीक्षावार, निर्धारित लक्ष्य अनुसार मैरिट जारी कर सूची सम्बंधित कोचिंग संस्थान को स्वतः प्रेषित हो जायेंगी।
- D. चयनित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कोचिंग संस्थान में निर्धारित अवधि में उपस्थिति दी जावेगी जिसकी ऑनलाईन उपस्थिति रिपोर्ट कोचिंग संस्थान द्वारा सम्बधित निदेशालय को प्रेषित की जावेगी।
- E. अभ्यर्थी द्वारा उक्त योजना में एक बार चयनित होने पर पुनः आवेदन नही करने दिया जायेगा।
- F. कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग नहीं किये जाने की स्थिति में उचित कारणों के आधार पर आयुक्त निदेशक द्वारा पुनः अनुमत किया जा सकेगा।
9. देय राशि :
उक्त योजनान्तर्गत देय राशि का परीक्षावार विवरण वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा “मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना” के सम्बंध में जारी दिशा-निर्देशों के परिपत्र दिनांक 05.06.21 के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- भुगतान प्रक्रिया :कोचिंग हेतु दो किश्तों में भुगतान किया जावेगा। जिसकी प्रथम किश्त ( 60 प्रतिशत) आवंटित कोचिंग संस्थान में निर्धारित अवधि में आधार बैस्ड उपस्थिति रिपोर्ट के आधार पर एवं दूसरी किश्त (40 प्रतिशत) कोचिंग पूर्ण होने के पश्चात कोचिंग संस्थान की आधार बैस्ड उपस्थिति रिपोर्ट के आधार पर सम्बंधित विभाग द्वारा सम्बधित मद से नियमानुसार राशि का भुगतान सम्बंधित कोचिंग संस्थान को किया जायेगा, अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में कोचिंग हेतु अन्य शहर से आकर रहने पर अभ्यर्थी को आवास भोजन इत्यादि हेतु नियमानुसार राशि का भुगतान उक्तनुसार दो किश्तों में किया जावेगा। विभागीय छात्रावास में आवास करने वाले अभ्यर्थी को उक्त राशि देय नहीं होगी।
- प्रक्रिया का विनिर्णय इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जायेगी, किसी भी विवाद में सम्बधित विभाग के आयुक्त / निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।