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राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय व विषय खोलने सम्बंधित प्रक्रिया

वर्तमान परिस्थितियों एवं शिक्षा में किये जा रहे व्यापक सुधारों के प्रकाश में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं अतिरिक्त विषय खाल जाने हेतु निम्नानुसार मानदण्ड एतद्द्वारा निर्धारित किये जाते हैं :-

(अ) अतिरिक्त संकाय हेतु :-

i. एक संकाय संचालित विद्यालयों हेतु :-

ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में किसी भी उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालय में दूसरे संकाय की उपलब्धता नहीं होने तथा उस ग्राम पंचायत क्षेत्र की समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित दसवी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों का कुल नामांकन 100 से अधिक हान पर उक्त ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में (कक्षा 10 में सर्वाधिक नामांकन वाले विद्यालय को प्राथमिकता देते हुए) एसडीएमसी की मांग के आधार पर अतिरिक्त संकाय स्वीकृत किया जा सकेगा।

इसके लिए संबंधित पात्र विद्यालय की एसडीएमसी की मांग के अनुरूप द्वितीय संकाय तथा प्रस्तावित संकाय में संचालित किये जाने वाले तीनों ऐच्छिक विषयों की स्वीकृति हेतु उचित माध्यम से निदेशालय को प्रेषित प्रस्तावों के आधार निदेशालय की अभिशंषा पर शासन द्वारा द्वितीय संकाय (कला/ वाणिज्य / विज्ञान / कृषि विज्ञान) संचालन की स्वीकृति प्रदान की जा सकेंगी।

ii. दो संकाय संचालित विद्यालयों हेतु:

उपर्युक्त बिन्दु में वर्णितानुसार ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के समस्त रामावि एवं राउमावि में कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का नामांकन 120 से अधिक होने पर तथा ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के विद्यालयों में दो संकाय एक ही विद्यालय अथवा पृथक-पृथक विद्यालयों में संचालित होने पर किसी एक विद्यालय (कक्षा-10 में सर्वाधिक नामांकन को प्राथमिक देते हुए) में एसडीएमसी की मांग के आधार पर तृतीय संकाय संचालन की स्वीकृति दी जा सकेगी। नवीन तृतीय संकाय की स्वीकृति हेतु विद्यालय एसडीएमसी की मांग के अनुरूप उचित माध्यम से निदेशालय को प्रेषित प्रस्तावों के आधार निदेशालय की अभिशषा पर शासन द्वारा . तृतीय संकाय ( कला / वाणिज्य / विज्ञान / कृषि विज्ञान) संचालन की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

(ब) अतिरिक्त विषय हेतु :-

राजकीय जन्म माध्यमिक विद्यालय में किसी पूर्व स्वीकृत संकाय में कक्षा- पूछे एवं 12 में विद्यार्थी संख्या 120 के पश्चात प्रत्येक 40 विद्यार्थियों की उपलब्धता के आधार पर उक्त संकाय में अतिरिक्त ऐच्छिक विषय की स्वीकृति विद्यालय की एसडीएमसी की मांग के आधार पर उचित माध्यम से निदेशालय का प्रति प्रस्तावों पर निर्देशालय की अभिशपा पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकती। अर्थात कक्षा 11 व 12 में संबंधित संकाय में 121 नामांकन की स्थिति में अतिरिक्त विषय तथा इसी प्रकार सचालित सकाद में प्रति 40 विद्यार्थियों की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त विषय स्वीकृत किया जा सकेगा।

अतिरिक्त संकाय एवं अतिरिक्त विषय खोले जाने के उपरोक्त मानदण्डों में स्थानीय आवश्यकता एवं जनप्रतिनिधियों की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा शिथिलन प्रदान कर अतिरिक्त संकाय / अतिरिक्त विषय खोले जा सकेंगे।