राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने हाल ही में शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन किया है। इस परीक्षा में चयनित और अभिस्तावित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के संबंध में केवल काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन के बारे में जानकारी दी गई है।
इस आदेश के अनुसार, शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में केवल काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका मतलब है कि उन अभ्यर्थियों को ही नौकरी मिलेगी जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इससे उन अभ्यर्थियों को एक बड़ी सुविधा मिलेगी जो इस परीक्षा में चयनित हो गए हैं।
यह आदेश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी किया गया है और इसका प्रभावी होने की तारीख 16 सितंबर 2023 है। इस आदेश के अनुसार, केवल काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन के लिए जिला आवंटन आदेश जारी किए जाएंगे। इससे उन अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के जिले में नौकरी मिलने का मौका मिलेगा।
इस आदेश के अनुसार, शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में केवल काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन के लिए जिला आवंटन आदेश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, इस आदेश में दस्तावेज़ संख्या 4739191 और दिनांक से प्रभावी होने की तारीख 16 सितंबर 2023 दी गई है।
इस आदेश के अनुसार, शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में केवल काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन के लिए जिला आवंटन आदेश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, इस आदेश का प्रकार आदेश है और उप प्रकार विभागीय आदेश है। इस आदेश का शीर्षक है “राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियो को जिला आवंटन आदेश में only counseling वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति / पदस्थापन आदेश के संबंध में”।
इस आदेश के अनुसार, शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में केवल काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन के लिए जिला आवंटन आदेश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, इस आदेश के विवरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियो को जिला आवंटन आदेश में only counseling वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति / पदस्थापन आदेश के संबंध में दिया गया है।