राज्य कार्मिकों को सौगात महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी
25-मार्च-2023, 03:47 PM
जयपुर, 25 मार्च। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार कार्मिक कल्याण के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने हमेशा की तरह केंद्र सरकार की घोषणा के साथ ही तुरंत प्रभाव से राज्य कार्मिकों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है।अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी।श्री गहलोत के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख कार्मिकों के साथ ही लगभग 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।कर्मचारियों की 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। अप्रैल, 2023 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा।राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा कर देती है, लेकिन वहां इस पर अमल काफी समय बाद होता है, जबकि राजस्थान सरकार घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का अविलंब भुगतान भी सुनिश्चित करती है।

उपरोक्त आदेश का हिंदी अनुवाद
राज्यपाल सहर्ष आदेश देते हैं कि वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-09-2022 के अधीन राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2017 में वेतन आहरित करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की वर्तमान दर प्रभावी रूप से 38% से 42% तक संशोधित01-01-2023 से।
2. महंगाई भत्ते की गणना के उद्देश्य के लिए ‘वेतन’ शब्द मूल वेतन होगा अर्थात निर्धारित स्तरों के वेतन मैट्रिक्स में आहरित वेतन और इसमें विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा। । और
- मंहगाई भत्ते के मद में भुगतान, जिसमें 50 पैसे से अधिक का अंश शामिल है, को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंश को अनदेखा किया जा सकता है।
- 01-01-2023 से 31-03-2023 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी । सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2021 निम्नानुसार है:
(i) 1-1-2004 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए – जीपीएफ खाता।
(ii) उन कर्मचारियों के लिए जो 1-1-2004 – GPF-2004 को या उसके बाद भर्ती हुए थे।
(iii) स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों/निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए जीपीएफ-एसएबी।
- नकद भुगतान दिनांक 01-05-2023 से देय होगा अर्थात अप्रैल, 2023 माह का वेतन दिनांक 01-05-2023 को देय होगा।
- उपरोक्तानुसार संशोधित दरों पर डीए कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी अनुमन्य होगा क्योंकि कार्य प्रभारित कर्मचारियों को उनके संबंधित विभागीय सेवा नियमावली में आदेश संख्या . एफ.14(4)एफडी/(नियम)/2006 भाग दिनांक 13-03-2023.