
राजस्थान राज्य में निवास करने वाले व्यष्टि को सुशासन के अध्युपाय के रूप में, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनके लिए व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, के दक्ष, पारदर्शी और लक्ष्यित परिदान के लिए जन आधार आई.डी. को अभिज्ञापक के रूप में उपयोग करते हुए; राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।
राजस्थान जन-आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 कहा जा सकता है। इसका विस्तार पूरे राजस्थान राज्य में होगा। इसे 18 दिसंबर 2019 को और उससे लागू माना जाएगा।
स्कूल विद्यार्थियों हेतु जन आधार कार्ड बनवाने सम्बन्धित बाधाओं का समाधान
स्कूल विद्यार्थियों हेतु जन आधार कार्ड बनवाने सम्बन्धित बाधाओं का समाधान निम्नलिखित है-
बनाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ? पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार के मुख्य का पहचान पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
निवासी अपनी जन-आधार संख्या SSO लॉग-इन करके Profile section में जाकर प्राप्त कर सकते है। यदि SSO Profile पर जन-आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तो अपनी वर्तमान जन-आधार नामांकन संख्या को SSO Profile पर अपडेट करे।
प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकिय परिवार पहचान संख्या एवं सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या सहित बहुउद्देशीय जन आधार कार्ड नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा। भविष्य में विभिन्न प्रकार की जन कल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जायेगा।
जो विद्यार्थी राजस्थान के बाहर के राजस्थान में अध्ययन कर रहे हैं अगर वे 6 माह से राजस्थान में निवास कर रहे हैं या करने वाले हो तो भी वे जनाधार अधिनियम कि धारा
6 तथा धारा 2 (फ) के अनुसार परिवार जन आधार नामांकन करवा सकता है।
ज्ञातव्य है कि अभी जन आधार के नामांकन व अद्यतन के प्रथम स्तरीय सत्यापन के लिए तहसीलदार व द्वितीय स्तरीय सत्यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी अधिकृत है। जिनको दोनों प्रकार के सत्यापन के लिए 10-10 दिन की समय सीमा निर्धारित है।