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राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जनता के हित में कई अहम निर्णय हुए

शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2021 तक बसी कच्ची बस्तियों का होगा सर्वे, प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी होंगे पट्टे अब बहुमंजिला भवनों को मिलेंगे पीएचईडी से जल कनेक्शन, मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमण्डल की अहम बैठक – कच्ची बस्तियों के निवासियों को पट्टे दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन – विभिन्न समाज के छात्रावास निर्माण के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन

निर्णय

जयपुर, 12 अप्रेल मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें कच्ची बस्तियों में पट्टों के वितरण, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 विभिन्न सेवा नियमों, गौशालाओं और छात्रावासों के लिए भूमि आवंटन सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। शहरों की कच्ची बस्तियों का होगा सर्वे, जारी होंगे पट्टे

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2004 में सर्वशुदा कच्ची बस्तियों के अतिरिक्त 31 दिसंबर 2021 तक बसी नई कच्ची बस्तियों के सर्वे कर नियमित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने ऐसे परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे वितरित किए जाएंगे। इससे कच्ची बस्तियों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित होगा। सड़क, नाली, विद्युत एवं पेयजल की आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

बहुमंजिला भवनों में पेयजल की समस्या का होगा निदान

मंत्रिमंडल ने बहुमंजिला भवनों में रहने वाले लोगों के लिए अहम फैसला लिया है। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में बने ऐसे भवनों में निवासरत लोगों को पेयजल की समस्या नहीं आएगी। मंत्रिमंडल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। अब इन्हें पीएचईडी की योजनाओं के तहत जल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। अभी ये टैंकरों और भू-जल पर ही निर्भर है। इससे भू-जल का अत्यधिक दोहन होने के साथ कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब गुणवत्तायुक्त शुद्ध पेयजल व्यावहारिक दरों पर उपलब्ध होगा। इस नीति से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुन उपयोग प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

छात्रावासों का वृहद स्तर पर होगा निर्माण भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन

मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य के लिए जारी की गई भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से अब विभिन्न समाजों के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास निर्माण के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि विभिन्न समाजों के विद्यार्थियों को छोटे गांवों से बड़े शहरों में अध्ययन के उद्देश्य से आना पड़ता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अस्थाई आवासों की आवश्यकता कस्बों, नगरों एवं महानगरों में रहती है। इस स्वीकृति से अब विभिन्न समाजों के छात्रावासों का निर्माण हो सकेगा और ऐसे विद्यार्थियों को आवास की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

133 अप्रचलित और अनावश्यक विधियां होंगी निरस्त

राज्य में विद्यमान 133 अप्रचलित और अनावश्यक विधियां निरस्त की जाएगी। मंत्रिमंडल ने कानूनों की समीक्षा के बाद ऐसी विधियों को निरस्त करने के लिए राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 का अनुमोदन किया है। यह विधेयक राजस्थान विधानसभा में रखा जाएगा। गौरतलब है कि इनमें 33 मूल अधिनियम (विनियोग अधिनियमों सहित) और 100 संशोधित अधिनियमों (केंद्रीय अधिनियमों में किए गए राज्य संशोधनों सहित) विधियां शामिल हैं। इनमें से कई विधियों का प्रयोजन पूर्ण हो चुका है तथा कई मूल अधिनियम भी अपनी प्रासंगिकता खो चुके है।

सीमेंट कंपनी से अधिक अनुदान वसूली पर ब्याज दर निर्धारित

मंत्रिमंडल ने मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – 2003 के अंतर्गत अधिक अनुदान / लाभ की वसूली पर देय ब्याज की दर 12 प्रतिशतनिर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 2023 का अनुमोदन

मंत्रिमंडल ने राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा ( महाविद्यालय शाखा) नियम 2023 का अनुमोदन किया है। नए नियमों से महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति का लाभ मिलेगा।

विधि विभाग में अब प्रूफ रीडर ग्रेड-1 का पद सीधी भर्ती की योग्यता संबंधी भिन्नता भी समाप्त

मंत्रिमंडल ने विधि (संहिताकरण एवं प्रकाशन) विभाग शासन सचिवालय में प्रूफ रीडर-1 के पद का नाम प्रूफ रीडर ग्रेड-1 करते हुए राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 में संशोधन किया है। इस संशोधन से प्रूफ रीडर के पद पर सीधी भर्ती की योग्यता संबंधी भिन्नता समाप्त हो जाएगी और इन पदों पर भर्ती की जा सकेगी। साथ ही, प्रूफ रीडर से हैड प्रूफ रीडर के पद पर पदोन्नति में शैक्षणिक योग्यता के समाप्त होने से डिप्लोमाधारी प्रूफ रीडर को भर्ती में पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 में संशोधन

मंत्रिमंडल ने राजस्थान शिक्षा सेवा ( महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कॉलेज शिक्षा में आयुक्त या निदेशक का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में सम्मिलित होने से इन नियमों में विरोधाभास की स्थिति समाप्त हो

जाएगी।