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राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2021 की पीडीएफ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

भाग 1 साधारण

  1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे 1

(3) ये नियम, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 द्वारा शासित पदों पर उन नियमों में यथा

उपबंधित के सिवाय लागू नहीं होंगे। 2. परिभाषाएं. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी से राज्य सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में सरकार और ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें, अभिप्रेत हैं और अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा या यथास्थिति निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित है जिसे सरकार के अनुमोदन से निदेशक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों को करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया जाये:

माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद विरुद्ध / अधिशेष / राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2021