राज्य कर्मचारियों की वेतनमान सम्बन्धी मांगों के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के प्रमुख बिन्दु
प्रेस विज्ञप्ति
कर्मचारियों की वेतनमानों सम्बन्धी मांगों का समाधान करते हुए राज्य सरकार द्वारा वेतनमान संशोधन के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन आदेशों से मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ-साथ चतुर्थ श्रेणी एवं अधिनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों तथा कई अन्य संवर्गों के वेतनमानों एवं पदोन्नति अवसरों में भी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य सेवाओं में पदोन्नति के अधिक अवसर देने सम्बन्धी बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में भी विभिन्न राज्य सेवाओं में भी वेतनमानों में संशोधन करते हुए अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर प्रदान किये गये हैं।
मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, कर्मचारियों की वेतनमानों से सम्बन्धित मांगों पर विचार कर सिफारिशें करने हेतु, प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में वित्त सचिव (बजट), नोडल अधिकारी, चौदहवां वित्त आयोग प्रकोष्ठ एवं कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उप सचिव, कार्मिक को सदस्य बनाया गया था। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिसूचनाएं एवं आदेश जारी कर दिये गये हैं। इसी क्रम में पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों के समकक्ष संवर्गों के वेतनमानों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिनके शीघ्र आदेश जारी किये जायेंगे। वित्त विभाग द्वारा जारी सभी आदेश दिनांक 1 जुलाई, 2013 से प्रभावी किये गये हैं।
वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों एवं अधिसूचनाओं के अनुसार कर्मचारियों के वेतनमानों में किये गये संशोधनों से विभिन्न संवर्गों को निम्नानुसार लाभ प्राप्त होगा:-
- केन्द्र सरकार की तर्ज पर 15 पे-बैण्ड को समाप्त कर पे-बैण्ड 1 स्वीकृत किया गया है। इसका मुख्य लाभ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग को प्राप्त होगा जिनके मूल वेतन में 850 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। पूर्व में 15 पे – बैण्ड 4750-7440 था, जिसके स्थान पर अब PB-1 5200-20200 स्वीकृत किया गया है एवं ग्रेड-पे भी 1300 के स्थान पर 1700 रुपये स्वीकृत की गई है। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ-साथ 1s पे-बैण्ड में वेतन प्राप्त कर रहे अधिनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
- मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदनामों में भी परिवर्तन किया गया है, कनिष्ठ लिपिक का पदनाम लिपिक ग्रेड-II, वरिष्ठ लिपिक का पदनाम लिपिक ग्रेड-I, कार्यालय सहायक का पदनाम कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक का पदनाम परिवर्तित कर प्रशासनिक अधिकारी किया गया है। इसके साथ ही अधिनस्थ विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद भी स्वीकृत किया गया है।
- कनिष्ठ लिपिकों की ग्रेड पे 1900 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये, एवं वरिष्ठ लिपिकों की ग्रेड-पे 2400 रुपये से बढ़ाकर 2800 रुपये की गई है। प्रत्येक विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के 12 प्रतिशत पद प्रशासनिक अधिकारी के तथा 6 प्रतिशत पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रखना निर्धारित किया गया है।
- 1900 रुपये ग्रेड-पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 2400 रुपये की ग्रेड-पे स्वीकृत करने के फलस्वरूप कनिष्ठ लिपिकों के साथ-साथ, पुलिस कान्सटेबल्स एवं पटवारी तथा समकक्ष पदों के कर्मचारियों के मूल वेतन में भी 500 रुपये की बढ़ोतरी होगी एवं पदोन्नति अथवा ए.सी.पी. मिलने के परिणामस्वरूप उच्च ग्रेड-पे प्राप्त होंगी।
- 2400 रुपये ग्रेड-पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 2800 रुपये की ग्रेड-पे स्वीकृत की गई है। इस संशोधन से सूचना सहायक, सहायक रेडियोग्राफर, जुनियर ड्राफ्ट्समैन, पम्प ऑपरेटर ग्रेड-1, हैल्थ वर्कर फीमेल, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-1, पशुधन सहायक, लैबोरेट्री टैक्नीशियन इत्यादि को लाभ होगा।
- ग्राम सेवकों को पटवारियों के समान विशेष भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। पूर्व में भटनागर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में 4200 रुपये की ग्रेड-पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 4600 रुपये की ग्रेड-पे स्वीकृत की गई थी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब इन सभी कर्मचारियों को 4600 रुपये की ग्रेड-पे के स्थान पर 4800 रुपये की ग्रेड-पे स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 4800 रुपये की ग्रेड-पे प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को 5400 रुपये की ग्रेड पे स्वीकृत की गई है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप अनेकों संवर्गों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ए.सी.पी. के रूप में 5400 रुपये की ग्रेड-पे प्राप्त हो सकेगी।
- लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों का पदनाम परिवर्तित कर क्रमशः सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 निर्धारित किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन कनिष्ठ लेखाकारों ने 1988 या इससे पूर्व कार्यग्रहण किया था तथा जो लेखाकार के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं उन्हें सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु आवश्यकतानुसार पद सृजित किये जायेंगे एवं अनुभव में शिथिलता भी प्रदान की जायेगी।
- कार्यप्रभारित कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, इस कैडर को डाइंग कैडर घोषित करने के परिणामस्वरूप 17.02.1995 से अब तक समाप्त किये गये उच्च पदों को दृष्टिगत रखते हुए पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार उच्च पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
- ऐसे हैल्पर्स जो स्टोर मुंशी हेतु आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा दिनांक 01.04.2013 को स्टोर मुंशी का कार्य कर रहे थे, उन्हें स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नत किया जायेगा।
- प्रबोधक की ग्रेड-पे 2800 रुपये के स्थान पर 3600 रुपये एवं वरिष्ठ प्रबोधक की ग्रेड-पे 3600 रुपये के स्थान पर 4200 रुपये संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। अध्यापक के पद की ग्रेड-पे दिनांक 01.07.2013 से 3600 रुपये निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप प्रथम ए.सी.पी. के रूप में अध्यापकों को 4200 रुपये की ग्रेड-पे देय होगी।
- चिकित्सा अधिकारियों को स्वीकृत DACP में रही तथाकथित विसंगतियों के निराकरण हेतु वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी मय दंत चिकित्सक एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं समकक्ष पदों के लिये दिनांक 11.07.2011 से निम्नानुसार सेवाअवधि के आधार पर अपवाद अनुमत करने का निर्णय लिया गया है, जिसके सम्बन्ध में शीघ्र आदेश जारी किये जायेंगे:-
- (1) The Senior Medical Officer including Dental / Deputy Chief Medical and Health Officer and equivalent posts / Junior Specialist who have completed total service of 12 years or more but less than 18 years as on 11.07.2011 after regular appointment as per the provisions of the relevant recruitment rules and have also completed service of 2 years or more but less than 6 years in GP of Rs.6600/- shall be eligible for promotion on the post of Deputy Director / Chief Medical and Health Officer and equivalent posts / Senior Specialist in GP Rs.7600/- as on 11.07.2011 and shall be eligible for promotion on the post of Principal Chief Medical and Health Officer / Additional Director and equivalent posts / Principal Specialist in the GP of Rs.8700/- after completion of service of 6 years subject to availability of vacant post as per prescribed ceiling of posts.
- (2)The Senior Medical Officer including Dental / Deputy Chief Medical and Health Officer and equivalent posts / Junior Specialist who have completed total service of 18 years or more but less than 24 years as on 11.07.2011 after regular appointment as per the provisions of the relevant recruitment rules and have also completed service of 2 years or more but less than 6 years in GP of Rs.6600/- shall be eligible for promotion on the post of Deputy Director /Chief Medical and Health Officer and equivalent posts / Senior Specialist in GP Rs.7600/- as on 11.07.2011 and shall be eligible for promotion on the post of Principal Chief Medical and Health Officer / Additional Director and equivalent posts / Principal Specialist in the GP of Rs. 8700/- after completion of service of 4 years subject to availability of vacant post as per prescribed ceiling of posts.
- (3) The Senior Medical Officer including Dental / Deputy Chief Medical and Health Officer and equivalent posts / Junior Specialist who have completed total service of 24 years or more as on 11.07.2011 after regular appointment as per the provisions of the relevant recruitment rules and have also completed service of 2 years but less than 6 years in GP of Rs.6600/- shall be eligible for promotion on the post of Deputy Director /Chief Medical and Health Officer and equivalent posts / Senior Specialist in GP Rs.7600/- as on 11.07.2011 and shall be eligible for promotion on the post of Principal Chief Medical and Health Officer / Additional Director and equivalent posts / Principal Specialist in the GP of Rs.8700/- after completion of service of 2 years subject to availability of vacant post as per prescribed ceiling of posts.
- समस्त चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सक शिक्षकों को जो क्लिनिकल पदों पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि वे यदि प्रैक्टिस नहीं करना चाहें तो उन्हें नॉन- प्रैक्टिसिंग अलाउन्स (NPA) स्वीकृत किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर से NPA देय है, जिसकी गणना भत्तों एवं पेंशन के लिये भी की जाती है।
- चिकित्सा अधिकारियों एवं सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर्स MD अथवा MS की योग्यता के आधार पर तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धियां स्वीकृत करने के आदेश जारी किये गये हैं।
- सहायक रेडियोग्राफर्स की ग्रेड-पे 2400 रुपये के स्थान पर 2800 रुपये निर्धारित की गई है। सहायक रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर, वरिष्ठ रेडियोग्राफर एवं सुपरिन्टेण्डेंट रेडियोग्राफर का विशेष वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। सहायक रेडियोग्राफर से रेडियोग्राफर के पद एवं रेडियोग्राफर से वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नति हेतु 5 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया जायेगा ।
- रेडियोग्राफर्स तथा वरिष्ठ रेडियोग्राफर्स को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से जिला चिकित्सालयों में एक-एक तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में तीन-तीन पद अधीक्षक रेडियोग्राफर के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया हैं।
- इसके साथ ही लेब टैक्नीशियन संवर्ग को देय विशेष वेतन की दरें 300 एवं 150 रुपये के स्थान पर क्रमश: 500 एवं 250 रुपये संशोधित की गई है।
- इसके अतिरिक्त रेडियोग्राफर्स एवं डार्करूम सहायकों को नर्सिंग कर्मियों के समान वर्दी देने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित लेब टैक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर्स संवर्गों को 250 रुपये प्रतिमाह मैस अलाउन्स स्वीकृत किया गया है।
- आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक विभाग के नर्सिंग स्टाफ तथा ए.एन.एम. को क्रमशः 300 रुपये तथा 150 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन स्वीकृत किया गया है।
- चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत हैल्थ वर्कर फीमेल (ए.एम.एम.) की ग्रेड-पे 2400 रुपये से बढ़ाकर 2800 रुपये की गई है तथा इनका एवं लेडीहैल्थ विजिटर का मैस अलाउन्स 600 रुपये बढ़ाकर 800 रुपये किया गया है।
- चिकित्सा विभाग के नर्सिंग सुपरिन्टेण्डेट नर्सिंग ट्यूटर, नर्स 4/5 ग्रेड-II, पब्लिक हैल्थ नर्स एवं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हैल्थ नर्स को देय Mess नस Allowance including Nursing Allowance की वर्तमान 1000 रुपये प्रतिमाह की दर को संशोधित कर 1200 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। नर्सिंग स्टाफ को समुचित पदोन्नति अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा कैडर रिव्यू किया जायेगा।
- विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों के अधिनस्थ एवं राज्य सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति में stagnation की समस्या दूर करने की दृष्टि से कैडर रिव्यू करने का निर्णय लिया गया है। 15 पे-बैण्ड समाप्त करने एवं न्यूनतम् वेतनमान PB-1 तथा ग्रेड-पे 1700 रुपये निर्धारित करने के परिणामस्वरूप पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन कीन्यूनतम् दर 3025 रुपये से बढ़ाकर 3450 रुपये संशोधित की गई है।परिणामस्वरूप न्यूनतम् पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनर्स एवं परिवारिक पेंशनर्स की मूल पेंशन में 425 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी होगी।
- बजट घोषणा संख्या 275 के अनुसरण में राज्य सेवाओं के वेतनमानों की समीक्षा करते हुए अनेकों संवर्गों के वेतनमानों तथा पदोन्नति के अवसरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ उच्च पद सृजित करने का निर्णय लेते हुए संशोधित वेतनमानों के आदेश जारी कर दिये गये हैं। राज्य सेवाओं में सीधी भर्ती से पे-बैण्ड-2 में 4200 रुपये की ग्रेड-पे के वेतनमान में नियुक्त होने वाले अधिकारियों को इन संशोधनों के परिणामस्वरूप 4800 रुपये की ग्रेड-पे प्राप्त होगी तथा प्रथम ए.सी.पी. के रूप में 5400 रुपये की ग्रेड-पे प्राप्त हो सकेगी।