समस्त गैर सरकारी विद्यालय (जो आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश देते हो या नहीं एवं किसी भी बोर्ड से संबद्ध हो) के सभी विद्यार्थियों (निःशुल्क व सशुल्क) की पीएसपी पोर्टल पर एन्ट्री अनिवार्य रूप से करवाई जानी है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त सीबीईओ के माध्यम से उनके परिक्षेत्र की समस्त गैर सरकारी विद्यालयों के पोर्टल पर अनिवार्यतः रजिस्ट्रेशन एवं विद्यार्थियों (निःशुल्क व सशुल्क) के नामांकन का भौतिक सत्यापन करवाकर उनके सभी विद्यार्थियों की पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करावें सीबीईओ द्वारा अपने परिक्षेत्र की गैर सरकारी विद्यालयों के संबंध में निम्न कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करावे-
- राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों का अनिवार्यतः पोर्टल पर पंजीकरण करवाना।
- गैर सरकारी विद्यालय किस श्रेणी का है सामान्य है या बालिका की पोर्टल पर एन्ट्री करवाना।
- सभी गैर सरकारी विद्यालयों के 15 मार्च 2023 तक प्रोफॉइल अपडेट करवाकर प्रोफॉईल अपडेशन की सूचना सीबीईओ द्वारा सत्यापित करवाना सीबीईओ विद्यालय के मान्यता संबंधी दस्तावेजों की जांच कर सुनिश्चित करें कि विद्यालय द्वारा पोर्टल पर प्रविष्ट अंतिम मान्यता क्रमांक / अंतिम कक्षा / माध्यम सही अंकित किये गये है।
- सीबीईओ लॉगिन पर सभी पंजीकृत गैर सरकारी विद्यालयों की सूची उपलब्ध है व यदि कोई गैर सरकारी विद्यालय भौतिक सत्यापन के दौरान बन्द पाया जाता है तो एसे सभी गैर सरकारी विद्यालयों को सीबीईओ Login के माध्यम से पोर्टल पर Inactive की प्रविष्टि करवाना। परिक्षेत्रकी कुल Active व Inactive Schools की रिपोर्ट, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा. / मा. द्वारा प्राप्त करना।
- सीबाईओ द्वारा उक्त गैर सरकारी विद्यालयों के शत-प्रतिशत नामांकन की प्रविष्टि पोर्टल पर करवायी जाए व इस कार्य हेतु जांच दल द्वारा पोर्टल पर नामांकित एवं एसआर रजिस्टर / छात्र उपस्थिति रजिस्टरों का मिलान करवाया जावे।।
- उक्त सभी कार्यों की मॉनिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रा. / मा. द्वारा की जाएगी व इन विद्यालयों की कुल संख्या का 1 प्रतिशत या 20 विद्यालय जो भी अधिक हो की अपने स्तर पर जांच कर गैर सरकारी विद्यालय के वास्तविक नामांकन व पोर्टल पर प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या की जांच की जाये।
- जिन विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालय की जांच करवाने से इन्कार किया जाए / जांच दल के साथ असहयोग किया जाए / शत-प्रतिशत बालकों की प्रविष्टि पोर्टल पर न की जाए / विद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण से इन्कार किया जाए. के विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 के अन्तर्गत कार्यवाही कर मान्यता समाप्ति / एनओसी प्रत्याहरण के प्रस्ताव निदेशालय को “प्रेषित किये जाने है।

