चेतावनी
केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989
- धारा 146 रेल सेवक को ड्यूटी में बाधा पहुँचाना, पहुँचाता है या रोकता है वह छः माह तक की अवधि के कारावास अथवा एक हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा। धारा 160 रेलवे क्रॉसिंग गेट को खोलना अथवा तोड़ना:- 2. (i) यदि कोई व्यक्ति सड़क यातायात के लिए बंद लेवल क्रॉसिंग के दोनों तरफ स्थापित गेट, चैन या बेरियर को खोलता है वह तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा।(ii) यदि कोई व्यक्ति सड़क यातायात के लिए बंद लेवल क्रॉसिंग के दोनों तरफ स्थापित गेट, चैन या बेरियर तोड़ता है, वह पाँच वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा।

रेल अधिनियम, 1989
THE RAILWAYS ACT, 1989 (R.A.)
नोट :-
(1) नया रेल अधिनियम, 1989 01 जुलाई 1990 से लागू हुआ।
(2) इससे पूर्व का “भारतीय रेल अधिनियम, 1890 था जो रह कर दिया गया।
(3) रे.सु. बल को अधिक जिम्मेदारी देते हुए इस एक्ट में 2003 में संशोधन किया गया जिसका नाम “रेल (द्वितिय संशोधन) अधिनियम, 2003′ रखा गया जो 11 जुलाई 2004 से लागू हुआ।
(4) तत्पश्चात उक्त एक्ट में कुछ धाराओं में 2005 में संशोधन किया गया एवं 30 अगस्त 2006 से लागू हुआ।
(5) अब रेल अधिनियम, 1989 मूल अधिनियम (Principal Act) कहा जायेगा।
धारा-1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-
(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रेल अधिनियम, 1989 है।
(2) यह उस तारीख से लागू होगा जब केन्द्रीय सरकार, राजपत्र करे: में अधिसूचना द्वारा नियत परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी, और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।