
रोस्टर रजिस्टर क्या है? इसके बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करें।
रोस्टर पंजिका के अधीन विभागों में जितनी भी नौकरी निकाली जाती है। उन सब में रोस्टर पंजिका के अनुसार तय किया जाता है कि किस वर्ग को कितनी नौकरियां दी जाएंगी। उदाहरण से समझे तो अगर किसी भी विभाग में 5 वैकेंसी निकली है। तो उनमें से 3 वैकेंसी अनारक्षित वर्ग के लिए रखी जाती है और बाकी दो वैकेंसी आरक्षित वर्ग के लिए होती है। जिनमें ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के लोगों के लिये होती है।
सीधी भर्ती एव पदोन्नति में आरक्षण के अनुसार कार्मिको के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर रजिस्टर का निर्माण किया जाता है।
रोस्टर का उद्देश्य एवं आवश्यकता-
रोस्टर का निर्माण सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षित वर्ग के आरक्षण/प्रतिनिधित्व की कमी (shortfall of reservation) एवं बैकलॉग (पुरानी भर्ती के आरक्षित लेकिन रिक्त) पदों की सटीक गणना के लिए किया जाता है। रोस्टर से यह निर्धारित किया जाता है कि किसी विभाग में निकलने वाली वेकंसी/पदोन्नति में किस वर्ग को कितनी सीटें मिलेगी।
रोस्टर का निर्माण किस आधार पर किया जाता है –
रोस्टर रजिस्टर का निर्माण कार्मिक की चयनित केगेटरी एवं मेरिट के अनुसार किया जाता है। रोस्टर का कार्मिक की वरिष्ठता से कोई संबंध नही है।सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए रोस्टर रजिस्टर अलग अलग बनाया जाता है।
टीएसपी एवं नॉन टीएसपी क्षेत्र का भी रोस्टर रजिस्टर अलग अलग बनेगा। यदि भर्ती विषयवार हो तो विषय वार अलग अलग रोस्टर संधारित किया जाएगा।
रोस्टर के प्रकार –
A. रिक्ति आधारित (vacancy based roster) – इस प्रकार के रोस्टर में आरक्षण का निर्धारण किसी कैडर में कुल रिक्त पदों की संख्या के आधार पर किया जाता है।
B. पद आधारित रोस्टर (post based roster) – इस प्रकार के रोस्टर में किसी संवर्ग/कैडर में किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षण उस पद के लिए रिक्त पदों के आधार पर किया जाता है।
C. L Shape Roster – इसके अनुसार प्रारम्भिक भर्तियाँ (initial recruitment) वर्टिकल पैटर्न में की जाती है और उसके बाद की हॉरिजॉन्टल पैटर्न पर की जाती है, इससे एक L आकार बन जाता है इसीलिए इसे L-shaped रोस्टर भी कहते हैं।
जिस कैडर में पदों की संख्या 2 से 20 तक होती है, वहाँ पर L-Shape रोस्टर तैयार किया जाता है। 21 से अधिक पद होने पर 100 पॉइंट रोस्टर तैयार किया जाता है।
राजस्थान सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश
विषय:- सीधी भर्ती में अति पिछड़ा वर्ग (MBC), आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) एवं महिला आरक्षण रोस्टर के संबंध में।
राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ: 7(2) कार्मिक /क- / क-2 / 19 दिनांक 29.03.2019 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट https://dop.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर 100 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए 100 बिन्दु रोस्टर ( 100 point roster) तथा 8 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए 8 बिन्दु रोस्टर ( 8 point roster) निर्धारित किये जाने के साथ-साथ ही विभिन्न क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों यथा महिला / भू.पू. सैनिक / खिलाड़ियों / अराजपत्रित कर्मचारी के लिए भी रोस्टर बिन्दु निर्दिष्ट किये गये है।
कतिपय विभागों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि 8 पदों तक की संवर्गसंख्या के लिए सीधी भर्ती के आरक्षण मॉडल रोस्टर में सीधी भर्ती के ऐसे पद जिनकीसंवर्ग संख्या 10 या 10 पदों से कम हैं, में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) तथा जहां संवर्ग की संख्या 20 या 20 पदों से कम हैं, में अति पिछड़ा वर्ग ( MBC) को आरक्षण प्रतिनिधित्व (reservation representation) सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।
अतः उक्त स्थिति के आलोक में पूर्वोक्त परिपत्र दिनांक 29.03.2019 के उपाबन्ध- नाक में उल्लेखित 8 पदों (8 point roster) तक की संवर्ग संख्या के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण के मॉडर रोस्टर को 20 पदों (20 point roster) के मॉडल रोस्टर से प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार नवीनतम मॉडल रोस्टर सुलभ संदर्भार्थ उपाबन्ध-ना-क’ के रूप में परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
इसी क्रम में उक्त परिपत्र में यथानिर्धारित महिला आरक्षण रोस्टर के संबंध में स्पष्ट है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 22.12.2015 के द्वारा विविध सेवा नियमों में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गवार 30 प्रतिशत प्रावधित किया गया है, जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह – महिला अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में आरक्षण होगा।
उपर्युक्त परिपत्र में महिलाओं के लिए प्रावधित रोस्टर बिन्दु नियत अभ्यांश के अनुरूप निर्दिष्ट करते समय रोस्टर बिन्दुओं की पहचान महिला, विधवा व परित्यक्ता के लिए पृथक-पृथक किये जाने से महिलाओं के लिए आरक्षित रोस्टर बिन्दुओं को संचालित किये जाने में विभागों द्वारा कठिनाई महसूस की जा रही है।
अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आरक्षण को सुसंचालित करने के लिए, जब से महिलाओं के लिए आरक्षण प्रारम्भ किया गया था. तब कि स्थिति को देखते हुए प्रवर्गवार (category wise) पृथक-पृथक रोस्टर संधारित किये जायेंगे। सभी श्रेणियों के लिए पृथक-पृथक रोस्टर आवश्यक हैं क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण प्रवर्गानुसार है। रोस्टर उन सभी व्यक्तियों का चल लेखा (Running Account) बनाए रखेगा जो सेवा में सम्मिलित होते हैं अतः रोस्टर पंजिका संधारित होने पर किसी संवर्ग में किसी समय विशेष पर कार्यरत अधिकारियों के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति एक ही स्थान पर सुस्पष्ट रूप से उपलब्ध होना संभव होगा। इस हेतु मॉडल रोस्टर पंजिका का प्रारूप परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।
उदाहरणार्थ यदि अधीनस्थ लेखा संवर्ग में 66 रिक्तियां है। जिसमें यदि. अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) दोनों ही श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियां 12-12 है। यदि कोई उक्त 12 रिक्तियों में से महिलाओं हेतु प्रावधित 30 प्रतिशत आरक्षण की गणना करता है, तो वह 3.6 प्राप्त करेगा. इससे यह असंमजस होगा कि रिक्तियां 3 माने या 4 हालांकि, महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्धारण करने के लिए यह सही तरीका नहीं है। किसी श्रेणी विशेष में महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों का पता लगाने के लिए उस वर्ग के व्यक्तियों के लिए की गई नियुक्तियों की इतिवृत्त (History) को देखना होगा, जैसा कि निर्धारित रोस्टर में संधारित किया गया हो जैसे पिछड़ा वर्ग (BC) श्रेणी के मामले में यदि जब से महिलाओं के लिए आरक्षण प्रारम्भ किया गया था, तब से यदि कुल 11 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती द्वारा संवर्ग में नियुक्ति दी गई है, तो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित बिन्दुओं की संख्या ज्ञात करने हेतु उक्त वर्ग की 12 रिक्तियों के लिए रोस्टर बिन्दु 12 से 23 देखे जाने चाहिए जिससे ज्ञात होगा कि रोस्टर बिन्दु क्रमशः 14, 17 और 20 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उक्त 12 पदों में से 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। इसी प्रकार यदि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के मामले में, जबसे महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू किया गया था, तब से यदि 9 अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती द्वारा संवर्ग में नियुक्ति दी गई है तो फिर इस वर्ग की 12 रिक्तियों के लिए रोस्टर बिन्दु 9 से आगे अर्थात् 10 से 21 तक के रोस्टर बिन्दुओं को देखा जाना चाहिए। तदनुसार चार रोस्टर बिन्दु यथा 10 (विधवा – 1 ) 14, 17 और 20 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के मामले में 12 अनुसूचित जाति के पदों में से 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।
उपर्युक्तानुसार महिलाओं के रोस्टर बिन्दुओं में संशोधन के प्रयोजनार्थ परिपत्र दिनांक 29.03.2019 के उपबन्ध को भी प्रतिस्थापित किया जाता है। तदनुसार नवीनतम मॉडल रोस्टर ‘उपाबन्ध-ना’ के रूप में परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
अतः समस्त प्रशासनिक विभागों / नियुक्ति प्राधिकारियों / संबंधित को व्यादिष्टकिया जाता है कि उक्त निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चितकरावें ।