राजस्थान शिक्षा विभाग समाचार 2023

Education Department Latestshala Darpan

शाला दर्पण | ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि की शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि के क्रम में।

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शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2022-23 में स्वीकृत की गयी ट्रांसपोर्ट वाउपर योजना की राशि से राज्य के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र चयनित विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। उक्त कार्य की मॉनीटरिंग शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से की जा रही है मॉनीटरिंग उपरान्त संज्ञान में आया है कि शालादर्पण पोर्टल पर कुछ ब्लॉक द्वारा SNA पर बेनिफिशरी Add करने के बाद प्रविष्टि की जा रही है, जो कि पूर्ण रूप से असंगत है। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि पात्र / चयनित विद्यार्थियों को हस्तान्तरित करने के बाद ही शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि की जानी है। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये अतिशीघ्र संपादित करवाना सुनिश्चित करें।

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कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना- दिशा निर्देश 2022-23

  1. प्रस्तावना

1.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

1.2 राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियम, 2011 के नियम (4) में ऐसे छितरी एवं कम आबादी क्षेत्रों एवं वाणियों जहां नियम 71 में 3) में निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6-14 आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं को प्रारंम्भिक शिक्षा हेतु निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान किया गया है।

1.3 बिन्दु संख्या 1.2 में वर्णित क्षेत्रों तथा उनसे सम्बद्ध वास स्थानों में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उनके पास स्थान के निकट विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुंचाने के उदेश्य को ध्यान में रखते हुए सत्र 2017-18 से ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा प्रारम्भ की गई। (1.4 ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत व 5 कि.मी. से अधिक दूरी से विद्यालय आने वाली बालिकाएं जो निःशुल्क साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र के राउमावि में वांछित संकाय विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में 5 कि.मी. से अधिक दूरी से अध्ययन के लिए आने वाली कक्षा 11 व 12 की बालिकाएं जो निःशुल्क साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है, को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निःशुल्क ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का लाभ दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

पूर्ण निर्देश हेतु निम्नलिखित लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए

नवीनतम अपडेट दिनाँक 03 मार्च 2023


ट्रांसपोर्टवाउचर अतिमहत्वपूर्णविद्यालय स्तर से पात्र व चयनित छात्र लॉक होने के पश्चात भी राज्य परिषद द्वारा प्राप्त सूची में यदि वंचित रह गए हैं तो एलिजिबल सीट में उनकी सूचना भरें।

गलती से पात्र व चयनित छात्रों की सूचना जिनकी राशि विद्यालयों को प्राप्त हो गई है
नॉन एलिजिबल शीट में भरें।
~~~~
उपर्युक्त सूचना निम्नलिखित गूगल शीट के लिंक पर तुरंत भरवाना सुनिश्चित करें। *आज्ञा से* *एडीपीसी समग्र शिक्षा*

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