Policy Updates

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से सम्बंधित नवीनतम प्रावधान 2023

GIS कटौती के सम्बंध में
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(1) ■ दिनांक:- 19/04/2023 के नए आदेश अनुसार GPA कटौती की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं।
10 लाख का बीमा 700 रु
20 लाख का बीमा 1400 रु
30 लाख का बीमा 2100रु

(2)■ गत वर्ष की तरह 350/- वाली छूट इस वर्ष नहीं मिलेगी GPA प्रस्ताव के अनुसार Pay/Pri Pamanager पर पूरी कटौती की राशि Add करें जैसे :-700/1400/2100

(3) यदि कटौती नही करवानी है तो दुर्घटना बिना का लाभ चिरंजीवी योजना के प्रावधान अनुसार मिलेगा।

(4)■वर्ष 2023-24 के लिए पूर्व में भरे गए GPA प्रस्ताव में ऑन लाइन सुधार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।19/04/23 के आदेश में लिखित दर के अनुसार GPA प्रस्ताव की Printed Copy में Manually सुधार कर अपने हस्ताक्षर कर सम्बंधित DDO महोदय को जमा करवा दें एवं DDO महोदय उसके अनुरूप ही Pay/Pripamanager पर कटौती Add कर दें ।

(5)■ जब SIPF विभाग द्वारा संशोधित GPA प्रस्ताव की Copy Upload करने की सुविधा शुरू करें तब Manually सुधार किए हुए GPA प्रस्ताव की Copy SIPF पोर्टल पर अपलोड करनी है।

राजकीय आदेश

राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों पर दिनांक 01 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी. जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है।

इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष 2023-24 (दिनांक 1.05.2023 से 30.04.2024 तक की अवधि ) के लिए उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा योजना का आवरण प्राप्त किये जाने हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा।

इस संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते है:-

  • 1. राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माह अप्रैल देय मई, 2023 के वेतन से अधिकारी / कर्मचारी द्वारा उपरोक्त तालिका में उल्लेखित बीमाधन हेतु चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जायेगी।
  1. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन से पे- मैनेजर पोर्टल / पीआरआई पे मैनेजर पोर्टल / एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगें। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा करायी जायेगी।
  2. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उनके समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना तथा उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है।
  3. जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है तथा जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है एवं न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है (उपरोक्त तालिका के श्रेणी 1 से 3 तक में से किसी भी एक का चयन करने की स्थिति में), उन्हें प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्मिक द्वारा दिये गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से उपर्युक्त तालिका के अनुसार प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित
  4. करेंगें। कार्मिक के द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा। 5. ऐसे कार्मिक उपर्युक्तानुसार कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर यदि कोई प्रीमियम कटौति नहीं कराना चाहते है, तो उनकी प्रीमियम कटौती आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी, ऐसे कार्मिकों को केवल मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार बीमाघन के लाभ देय होंगे।
  5. किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किये जाने तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिये जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जायेगी उनके द्वारा भी बीमित वर्ष में अधिक बीमाधन हेतु प्रीमियम की अन्तर राशि की कटौती भी नहीं करायी जा सकेगी।
  6. दिनांक 01.05.2023 के बाद नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12 (6) वित्त / नियम / 05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनिज पर भी उक्त योजना लागू होगी तथा श्रेणी 1 से 3 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 2023-24 हेतु देय प्रीमियम की राशि आई.आर.डी.ए.आई. नियमानुसार प्रोरेटा बेसिस पर काटी जायेगी।
  7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें की किसी भी राज्य कर्मचारी / अधिकारी के माह अप्रैल 2023 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों / कर्मचारियों का माह अप्रैल, 2023 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी / कर्मचारी निजी स्तर से प्रीमियम राशि (उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार) एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.05.2023 से पूर्वसाधारण बीमा निधि में जमा करायेगें।
  8. पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी / कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।

इस संबंध में प्रक्रियागत विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से एक परिपत्र जारी कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगें।

उपरोक्त आदेश की पीडीएफ PDF

सार संक्षेप

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

√√ध्यान दें
GPA के नवीनतम आर्डर के अनुसार कार्मिक के प्रीमियम से सरकार का अंशदान हटा दिया गया है।
अब पूरी कटौती कार्मिक के वेतन से ही होनी है।
साथ ही 350 वाला विकल्प अब हट गया है, यदि कार्मिक के वेतन से कोई कटौती नही होती तो कोई लाभ देय नही होगा।
700, 1400, 2100 वाली स्लैब ही अब अस्तित्व में है।

यदि पूर्व में भी यही स्लैब(700,1400,2100) आपके द्वारा चुनी गई थी ओर अब कोई परिवर्तन नही करना तो GPA प्रपोजल भरने की आवश्यकता नही है।

अधिकृत वेबसाइट

https://sipf.rajasthan.gov.in/GIGroupPersonalAccident.aspx

GIS Scheme in Rajasthan | GPA | Group Insurance Scheme | Durghatna Bima

Group Accident Insurance Scheme (GIS) 1 मई 1995 से राज्य के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू की गई हैं. यह योजना वर्तमान में राज्य कर्मचारियों पर लागू अनिवार्य राज्य बीमा योजना के अतिरिक्त है।
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना में राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियो की मुत्यु अथवा क्षति पर बीमा आवरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है।
इस योजना के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक प्रीमियम पर अधिकतम तीन लाख का बीमा कवर दिया जाता है.

  • राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन से प्रतिवर्ष माह अप्रैल के वेतन से बीमा प्रीमियम की कटौती की जायेगी।
  • पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी / कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।
  • यह योजना वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या प.12 6 वित्त नियम 05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।
  • GIS में सम्मिलित कार्मिक को योजना के अंतर्गत उल्लेखित क्षतियों के पालिसी के प्रभावी रहने की अवस्था में किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे।
    पालिसी की अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को भी पालिसी की अवधि समाप्ति तक पालिसी के लाभ देय होंगे
  • समूह दुर्घटना बीमा योजना योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से 220 रुपए प्रीमियम राशी की कटौती की जाती है।
  • बीमा प्रीमियम की कटौती आहरण वितरण अधिकारी उनके अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से पे-मैनेजर पोर्टल/पीआरआई पोर्टल/ई-ग्रास के माध्यम के कटौती करेगें।
  • प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा करायी जायेगी।
  • 1 मई के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर उक्त योजना अनिवार्य रूप् से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से उस वर्ष के लिये देय प्रीमियम की राशि को IRDA के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर काटी जायेगी।
  • आहरण-वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी / अधिकारी के माह अप्रैल के वेतन से सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की प्रीमियम राशि कर ली गई है।
  • जिन कर्मचारियों को माह अप्रैल का वेतन यदि किसी कारण आहरित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी / कर्मचारी निजि स्तर से बीमा प्रीमियम की राशी SIPF / EGRAS Portal के माध्यम Budget Head 8011-00-107-01-00 में 31 मई से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करायेंगे।