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सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी वर्ष 2022-23 हेतु वेतन में से कटौती के सम्बंध में जानकारी

Group Accident Insurance Scheme (GIS) 1 मई 1995 से राज्य के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू की गई हैं. यह योजना वर्तमान में राज्य कर्मचारियों पर लागू अनिवार्य राज्य बीमा योजना के अतिरिक्त है।
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना में राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियो की मुत्यु अथवा क्षति पर बीमा आवरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है।
इस योजना के अंतर्गत वित्त (बीमा) विभाग राजस्थान सरकार के नवीनतम आदेश दिनांक 18.04.2022 के अनुसार निर्धारित वार्षिक प्रीमियम पर 5 लाख से अधिकतम 30 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है. इस वर्ष वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटना बीमा का कवरेज लेने हेतु कार्मिकों को निम्न प्रकार अंकित श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया है :


वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक: प.4 (72) वित्त / राजस्व / 94- लूज दिनांक 18.04.2022 के अनुसार सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी वर्ष 2022-23 (दिनांक 01.05.2022 से 30.04.2023 तक की अवधि के लिये निम्नानुसार कटौती की जानी है –

  • 5 लाख तक बीमा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क किया गया है अतः 220 का विकल्प देने पर कार्मिक के वेतन से कोई कटौती नही करनी है।जिन कार्मिकों ने 700, 1400 या 2100 का विकल्प दिया है, उनके वेतन से 350 रुपए राज्य सरकार का अनुदान घटाकर क्रमशः 350, 1050 या 1750 रुपए की कटौती करनी है।समस्त डीडीओ कार्मिको के वेतन से पे-मैनेजर/ई-ग्रास या प्रिपेमैनेजर के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे।
  • प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद (8011-00-107-01-00)में जमा करायी जायेगी।
  • समस्त कार्मिको द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना तथा उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है।
  • जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है तथा जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है एवं न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिये गये श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
  • ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220/- रू. ही काटा गया था, यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी कोई प्रीमियम कटौती नहीं की जायेगी और उन्हें 5 लाख रूपये के बीमाधन का कवर निःशुल्क प्राप्त होगा।
  • किसी कार्मिक द्वारा एक बार विकल्प प्रस्तुत किये जाने तथा डीडीओ द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिये जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा ई-ग्रास के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जायेगी उनके द्वारा उस वर्ष में अधिक बीमाधन हेतु प्रीमियम की अन्तर राशि की कटौती नहीं कराई जा सकेगी।
  • यह योजना वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12 (6) वित्त/नियम/ 05 दिनांक 13.03.2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी एवं दिनांक 01.05.2022 के पश्चात नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा विकल्पनुसार प्रीमियम आनुपातिक रूप से काटा जाएगा।
  • समस्त आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी / अधिकारी के माह अप्रेल 2022 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों / कर्मचारियों का माह अप्रैल, 2022 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी / कर्मचारी निजी स्तर से प्रीमियम राशि ( उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार) एसआईपीएफ / ईग्रास पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.05.2022 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करायेंगे। कोई प्रीमियम जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त कार्मिक श्रेणी संख्या 1 में बीमित माने जायेंगे।
  • पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी / कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।

Coverage of GIS ( Samuh Durghatna Bima )

  • राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन से प्रतिवर्ष माह अप्रैल के वेतन से बीमा प्रीमियम की कटौती की जायेगी।
  • पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी / कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।
  • यह योजना वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या प.12 6 वित्त नियम 05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।
  • GIS में सम्मिलित कार्मिक को योजना के अंतर्गत उल्लेखित क्षतियों के पालिसी के प्रभावी रहने की अवस्था में किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे।
  • पालिसी की अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को भी पालिसी की अवधि समाप्ति तक पालिसी के लाभ देय होंगे.

Online Proposal of Group Accident Insurance Scheme

  • जिन कार्मिकों ने SIPF Portal में प्रस्ताव पत्र की आनलाईन पूर्ति कर दी है उन्हे पुनः प्रस्ताव पत्र भरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि श्रेणी 1 के अलावा 2, 3, 4 के बीमा धन क्रमशः 10, 20, 30 लाख और प्रीमियम क्रमशः 700, 1400, 2100 की राशि में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल राज्य सरकार द्वारा Rs. 350/- की राशि वहन कर शेष प्रीमियम क्रमशः Rs. 350/- 1050/- 1750/- कार्मिक द्वारा वहन किया जावेगा।
  • श्रेणी 1 का पूरा प्रीमियम 350/- राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा, इस श्रेणी की कार्मिक से कोई कटौती नहीं की जावेगी। यही विगत वर्ष कार्मिक द्वारा कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220/- रुपए काटा गया था, यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते है तो उनकी कोई प्रीमियम कटोती नहीं की जावेगी और उन्हे श्रेणी संख्या 1 के तहत 5 लाख रु के बीमाधन का आवरण प्राप्त होगा।
  • समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों के द्वारा उनके अधीन समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से SIPF Portal में प्रस्ताव पत्र की आनलाईन पूर्ति कराया जाना आवश्यक है.
  • जिन अधिकारियों / कर्मचारियों ने पूर्व में SIPF Portal पर Proposal Online Submit कर दिया है और जिसमें कोई संशोधन / परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है उन्हें नवीन प्रस्ताव पत्र आन लाईन भरने की कोई आवश्यकता नहीं है.
  • अतः जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र आनलाईन नहीं भरा गया है, उनके द्वारा आनलाईन प्रस्ताव पत्र अनिवार्य रूप से पूर्ति किया जाना आवश्यक है।