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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 : प्रथम अपील का निस्तारण नहीं करने पर की जाने वाली कार्यवाही

प्रथम अपील का निस्तारण नहीं करने पर की जाने वाली कार्यवाही


यदि प्रथम अपील अधिकारी, प्रथम अपील पर 30 दिवस व विशेष परिस्थिति मे 45 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करने पर प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रथमत: – निम्न बिंदुओ पर सूचना मांगने का आवेदन लगाना होगा –

1.मेरी प्रथम अपील आपके कार्यालय की पत्र प्राप्ति पंजिका में जिस पृष्ठ पर दर्ज की गई है उसे पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

  1. आपके कार्यलय से मेरी प्रथम अपील की सुनवाई के जारी नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
  2. प्रथम अपील के जारी नोटिस अपीलार्थी को भेजने की पंजीकृत डाक रसीद की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
  3. मेरी प्रथम अपील पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
  4. यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 कि उस धारा की सूचना उपलब्ध करावे जिसके अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील पर कार्रवाई नहीं करना उनकी इच्छा पर निर्भर है।
  5. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जिस आदेश के तहत प्रथम अपील पर कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है, ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
    यदि उपरोक्त बिंदु संख्या 01 के अतिरिक्त शेष बिंदुओं की सूचना नहीं में प्राप्त होती है या कोई जवाब नहीं देने पर पुनः एक स्मरण पत्र ओर भेजे ओर इसका भी कोई जवाब नहीं दे तो स्पष्ट है कि प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत माननीय न्यायालय में परिवाद दर्ज किया जा सकता है।