
बजट भाषण 2023-24 के बिन्दु संख्या-32( 11 ) अनुसार स्कूल विद्यार्थियों को रोडवेज बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर किये जाने के सम्बन्ध में।
बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या-32 ( 11 ) की क्रियान्विति के लिए स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की गईं है। उक्त रियायती सुविधा 01 अप्रेल, 2023 से लागू होगी।
