शाला सरल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान के शिक्षकों को समर्पित एक ऑनलाइन समाचार पत्रिका हैं। हम राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से सरकारी आदेशों की समीक्षा करते हैं और उन्हें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करते हैं।
आज के अपडेट में हम राजस्थान के शिक्षा विभाग के लिए एक आदेश की समीक्षा करेंगे। इस आदेश का शीर्षक है “03 पॉवर आहरण वितरण अधिकारी आदेश”। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी किया गया है। इस आदेश की प्रभावीता 13 अक्टूबर 2023 से होगी।
इस आदेश में बताया गया है कि यह एक कर्मचारी आदेश है और इसका उप-प्रकार डीडीओ पावर संबंधित है। इस आदेश में 03 पॉवर आहरण वितरण अधिकारी के बारे में विस्तार से बताया गया है।
शिक्षा विभाग के इस आदेश के अनुसार, 03 पॉवर आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा निर्धारित कार्यों का पालन किया जाना चाहिए। इन अधिकारियों को विद्यालयों में बिजली के आपूर्ति के संबंध में जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे बिजली के आहरण और वितरण के संबंध में निर्देश जारी करेंगे और उनका पालन करने के लिए विद्यालयों को निर्देशित करेंगे।
इस आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को विद्यालयों के बिजली के आपूर्ति के संबंध में निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी है। वे विद्यालयों को बिजली के आहरण और वितरण के संबंध में निर्देश देंगे और उनका पालन करने के लिए निर्देशित करेंगे।
यह आदेश राजस्थान के शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी किया गया है और इसकी प्रभावीता 13 अक्टूबर 2023 से होगी। इस आदेश के अनुसार, 03 पॉवर आहरण वितरण अधिकारी को विद्यालयों में बिजली के आपूर्ति के संबंध में निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी है।
यह आदेश राजस्थान के शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी किया गया है और इसकी प्रभावीता 13 अक्टूबर 2023 से होगी। इस आदेश के अनुसार, 03 पॉवर आहरण वितरण अधिकारी को विद्यालयों में बिजली के आपूर्ति के संबंध में निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी है।