
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंतर्गत जब कोई विद्यार्थी द्वारा कक्षा 11 उतीर्ण करने के बाद किसी अन्य जिले से कक्षा 12 में किसी विद्यालय में प्रवेश लिया जाता है तो उसके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 12 का परीक्षा फॉर्म को भरते समय संस्था प्रधान के समक्ष यह प्रश्न उतपन्न होता है-
जिले के निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 11 उतीर्ण (कोमर्स) विधार्थी Y जिले के सरकारी विधालय मे कला संकाय कक्षा 12 हेतु एडमिशन लैना चाहता है पुर्व विधालय से क्या क्या दस्तावेज मंगवाये जाने है ? कृपया पूर्ण जानकारी प्रदान करके अनुगृहीत कीजिये?
उत्तर–
उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में एक विद्यार्थी द्वारा जब कक्षा 11 अध्ययन करके किसी अन्य जिले के विद्यालय में प्रवेश लेकर बोर्ड का कक्षा 12 का फॉर्म भरना हो तो एक निजी विद्यालय के विद्यार्थी से निम्नलिखित दस्तावेज (डॉक्यूमेंट ) प्राप्त किये जाते है।
- विद्यार्थी का स्थानांतरण प्रमाण पत्र ( Transfer Certificate ). विद्यार्थी को विद्यालय से जारी की गई टीसी को ग्रामीण क्षेत्र में PEEO द्वारा व शहरी क्षेत्र हो तो यूसीईओ अधिकारी से आवश्यक रूप से प्रमाणित करवा लेनी चाहिए।
- विद्यार्थी की अंकतालिका। किसी अन्य जिले के विद्यार्थी को कक्षा 12 में प्रवेश देने से पूर्व व बोर्ड फॉर्म भरने से पहले उसकी अंकतालिका अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए।
- विद्यालय की मान्यता की प्रमाणीत प्रति। जब हम किसी अन्य जिले के कक्षा 11 के अध्ययनरत /उतीर्ण विद्यार्थी को कक्षा 12 में प्रवेश प्रदान करे अथवा उसके कक्षा 12 के बोर्ड का फॉर्म भरे तो जिस विद्यालय से उसने कक्षा 11 उतीर्ण की है उस विद्यालय की नवीनतम मान्यता की प्रति भी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
महत्वपूर्ण नोट
- जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) पर प्रति हस्ताक्षर (COUNTER SIGNATURE) सिर्फ राज्य परिवर्तन होने पर करवाने की व्यवस्था थी। अब प्रतिहस्ताक्षर का कार्य मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है।
- हमारे पाठकों की सुविधा हेतु हम इस आदेश की प्रति उपलब्ध करवा रहे है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा TC प्रतिहस्ताक्षर सम्बंधित निदेशालय का पुराना आदेश।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा TC प्रतिहस्ताक्षर सम्बंधित निदेशालय का नया आदेश।
