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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान |शाला सरल

चिरंजीवी पॉलिसी करवाने के अब 4 दिन शेष है जिन्होंने अभी तक पॉलिसी नही करवाई है करवा लेवे । ओर जिनके पॉलिसी हो रखी है वोह पॉलिसी पर तारीख देखे की कितनी तारीख तक के लिए है अगर 30 जनवरी तक ही वैलिड है तो पॉलिसी जरूर रिन्यू करवाये 31 जनवरी तक । इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा 10 लाख तक का इलाज सरकारी ओर प्राइवेट अस्पताल में फ्री होता है और साथ ही हर सदस्य का 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता हैं इस योजना में जुड़ने के लिए जनाधार होना जरूरी है ये योजना राजस्थान के लोगो के लिए है इस योजना में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं अपने घर वालो ओर रिश्तेदारों को इस योजना की जानकारी जरूर दे । जिनको गेहू मिलते हैं उन्हें कुछ नही करना है क्योंकि राजस्थान सरकार ने उनके योजना शुरू कर दी हैं।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के सम्बंध में नवीनतम जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 31 जनवरी 2023 से पूर्व पंजीकरण करवाने पर 1 फरवरी 2023 से योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पॉलिसी से अभी तक वंचित है, उनके लिए एक और सुनहरा अवसर है। 31 जनवरी से पूर्व पंजीकरण करवाने पर 1 फरवरी 2023 से योजना का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा फिर तीन माह बाद योजना का लाभ मिल सकेगा। 850 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देकर जिन्होंने पॉलिसी करवाई है। उनकी 31 जनवरी 2023 को खत्म हो रही है तो ऐसे पॉलिसी धारकों को एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व बीमा पॉलिसी 31 जनवरी से पूर्व रिन्यू करवाने पर वे भी 1 फरवरी 2023 को योजना का निरंतर लाभ उठा पाएंगे।

प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा साथ में 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

चिरंजीवी योजना जानकारी के मुख्य बिंदु


1.इस योजना में जिनको राशन के गेहू नही मिलते है उनको रजिस्ट्रेशन करवाना हैं
2.इस योजना में राजस्थान के सभी जाति के लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं
3.इस योजना में आयकर देने वाले या नही देने वाले सब रजिस्ट्रेशन करवा सकते है
4.ये योजना पूरे राजस्थान वासियो के लिए है
5.ये राजस्थान सरकार की योजना है और पूरे राजस्थान में मान्य हैं
6.राजस्थान सरकार ने राशन के गेहू मिलने वालों को योजना के अंतर्गत सीधे जोड़ दिया हैं उन्हें कुछ करने और रुपये 850 देने की जरूरत नही हैं
7.एक बार रजिस्ट्रेशन से एक साल तक इलाज फ्री होगा ।
8.एक परिवार को 10 लाख तक फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी ।
9.परिवार के किसी सदस्य के साथ दुर्घटना होने पर अगर म्रत्यु होती है तो 5 लाख रु की राशि परिवार को मिलेगी ।
10.हर सदस्य का 5 लाख का दुर्घटना बीमा होगा ।
11.इस योजना में सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज 10 लाख रुपये का होता हैं साथ ही जाचे भी फ्री होती हैं
11.दुर्घटना में शरीर के किसी अंग की हानि होने पर 3 लाख रुपए मिलते है
12.अस्पताल द्वारा इलाज के लिए मना करने पर 181 पर शिकायत कर सकते है
13.योजना में जुड़ने की अंतिम तारीख 31 जनवरी हैं

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य वाक्य

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के उद्देश्य वाक्य इस योजना की मूल भावना व कॉन्सेप्ट बिहाइंड प्लान को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त करते है।

“हमारा प्रयास- हर परिवार को मिले स्वास्थ्य सुरक्षा “

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के प्रत्येक परिवार को सुरक्षा चक्र में रखते हुए सम्पूर्ण परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार का सन्देश

प्रिय प्रदेशवासियो,

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रत्येक परिवार में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। हमारा प्रयास है। कि प्रदेशवासी इलाज के खर्च से चिंता मुक्त रहें। इसीलिए हमने एक मानवीय पहल करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है, जिससे सभी प्रदेशवासियों को निःशुल्क बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। हमने राजस्थान को निरोगी बनाने का जो स्वप्न वर्ष 1998 में देखा था, वह मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ अब साकार रूप ले रहा है। वर्तमान में निरोगी राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रदेशवासियों को राज्य के समस्त चिकित्सा संस्थानों में इनडोर और आउटडोर सहित समस्त प्रकार का इलाज जैसे दवा, जांच एवं उपचार निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से देश में एक मॉडल स्टेट के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 88 प्रतिशत परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा है जो देश में सर्वाधिक है।

मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि हम अधिक से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देकर उन्हें एवं उनके परिजनों को चिरंजीवी परिवार बनाने का प्रयास करें।

अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री,राजस्थान

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

  1. प्रस्तावना
CMO

प्रस्तावना

’’राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की यह इच्छा रही कि हर आंख का आंसू पोंछ दिया जाये। जब तक आंसू और दर्द है, हमारा काम समाप्त नहीं होगा।’’

बापू की इसी मंशा को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की जा रही है। प्रदेश के समस्त नागरिकों को चिकित्सा पर लगने वाले बड़े खर्चो से मुक्त कर उत्तम स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता से इस योजना को लाया गया है ताकि तकलीफ एवं गंभीर बीमारी के ईलाज में पैसे की कोई बाध्यता नहीं हो।

राजस्थान सरकार सदैव प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न नवाचार करने में अग्रणीय रही है। राजस्थान ने पूर्व में भी प्रदेश में निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क जांच योजना का सफल संचालन किया है जिससे राज्य के सरकारी अस्पतालों में आमजन को निःशुल्क दवां एवं जांच का लाभ मिल रहा है।

राजस्थान ने ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ की और कदम बढ़ाते हुए सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी प्रदेश के नागरिकों को अस्पताल में भर्ती होने पर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवार द्वारा किये जाने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की है।

CMO

परिभाषाएं

1.       बैड क्षमताः- बैड क्षमता से अभिप्राय अस्पताल में उपलब्ध उतने बैड (बिस्तर) से है, जिनका जिला एम्पेनलमेंट कमेटी द्वारा सत्यापन किया गया है तथा राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रमाण पत्र में उल्लेख है।

2.       डिजीज पैकेज/प्रोसिजरः-आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु प्रकाशित आरएफपी एवं योजना की गाइडलाइन में प्रदर्शित पैकेजेज/प्रोसिजर्स।

3.       डे-केयर ट्रीटमेंटः- डे-केयर ट्रीटमेंट से तात्पर्य उन चिकित्सीय उपचारो अथवा शल्य चिकित्सा से है, जो कि तकनीकी आधुनिकीकरण के कारण जनरल एनेस्थिसिया या लोकल एनेस्थिसिया के अन्तर्गत 24 घंटे से कम की अवधि में किये जा सकते है एवं जिन प्रोसिजर्स/पैकेजेज में मरीज का 24 घंटे अस्पताल में रूकना जरूरी नही है।

4.       पात्र परिवारः- योजनार्न्तगत जन-आधार डेटाबेस से जुडे वें परिवार जो निःशुल्क श्रेणी के अर्न्तगत पात्रता रखते है अथवा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए है।

5.       परिवारः-योजना हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले पहचान पत्र (जन-आधार कार्ड) में प्रदर्शित समस्त सदस्य परिवार में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त उस परिवार का एक साल की आयु तक का वह शिशु भी सम्मिलित है, जिसका नाम पहचान पत्र में नहीं है।

6.       सरकारः- सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

7.       निजी अस्पतालः- से अभिप्राय उन निजी चिकित्सा संस्थानो से है, जिन्हे राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बद्ध किया हुआ है।

8.       सरकारी अस्पतालः- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उससे उच्च स्तर के समस्त सरकारी अस्पताल इसमें सम्मिलित है। इसमें भारत सरकार द्वारा राज्य में संचालित सम्बद्ध राजकीय अस्पताल भी सम्मिलित है।

9.       कैशलेस उपचारः- कैशलेस उपचार से तात्पर्य है कि योजनान्तर्गत लाभार्थी परिवार के सदस्य के लिये योजना की आर.एफ.पी. तथा पैकेज गाइडलाइन से चयनित पैकेज के तहत उपचार के लिए उसे नेटवर्क अस्पतालो को किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं चुकानी होगी। नेटवर्क अस्पताल को ईलाज के खर्चे का पुनर्भरण बीमा कम्पनी द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।

10.     इंटेन्सिव केयर युनिट (ICU) – नेटवर्क अस्पताल का ऐसा पृथक वार्ड अथवा विंग जो कि समर्पित चिकित्सक के निरीक्षण में रहता है तथा यह उन सभी Life Support  उपकरणों तथा सुविधाओं से युक्त है, जिनकी आवश्यकता मरीज के गंभीर स्थिति में होने पर उसके जीवन की रक्षा के लिये होती है।

11.     ओपीडी उपचार (OPD Treatment) – इस प्रकार के उपचार में मरीज को चिकित्सीय परामर्श, जाँच, उपचार आदि दिया जाता है परन्तु उसे अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है।

12.     आईपीडी उपचार (IPD Treament) – इस प्रकार के उपचार में मरीज को अस्पताल के आईपीडी अनुभाग में र्श्ती रहकर उपचार लेना होता है।

13.     नेटवर्क हॉस्पिटलः- बिन्दु संख्या 7 में वर्णित निजी अस्पताल तथा बिन्दु संख्या 8 में वर्णित सरकारी अस्पताल नेटवर्क हॉस्पिटल के नाम से जाने जायेंगे।

14.     दिशा-निर्देशः- वें सभी निर्देश जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना/आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा समय समय पर जारी किये जा चुके है/जारी किये जाते है।

15.     परिवार पहचान पत्रः- परिवार पहचान पत्र से अभिप्राय जन-आधार कार्ड से है।

16.     बीमा कम्पनीः- राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए चयनित बीमा कम्पनी।

17.     मिनिमम डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉलः- मिनिमम डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल से अभिप्राय उन आवश्यक दस्तावेजो से है जो नेटवर्क अस्पतालों द्वारा बीमा कंपनी को क्लेम प्रोसेसिंग/प्री-ऑथ रिक्वेस्ट के समय प्रस्तुत किये जायेंगे।

18.     राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसीः- योजना के क्रियान्वयन हेतु सोसायटी एक्ट 1958 में रजिस्टर्ड संस्था।

19.    माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवर को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख से बढाकर 10 लाख तक कर दिया गया है। 

20.     लामा (Left Against Medical Advice) – ऐसी परिस्थिति जिसमें मरीज चिकित्सक द्वारा डिस्चार्ज करने से पहले अस्पताल से जाना चाहता है।

21.     एब्सकॉन्ड (Abscond) – ऐसी परिस्थिति जिसमें मरीज इलाज पूर्ण होने के पूर्व हीं अस्पताल के डॉक्टर अथवा अन्य स्टाफ को सूचना दिये बिना अस्पताल से चला जाता है।

योजना का उद्देश्य

1. पात्र परिवारो का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय (Out of pocket Expenditure) कम करना।

2. पात्र परिवारो का राजकीय अस्पतालो के साथ-साथ योजना में सम्बद्ध निजी चिकित्सालयो के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विषेशज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।

3. राज्य के पात्र परिवारो को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियो का निःशुल्क ईलाज उपलब्ध करवाना। 

योजना का विवरण

योजनार्न्तगत पैकेज

योजनांतर्गत पैकेज की पूर्ण जानकारी हेतु आप निम्नलिखित लिंक पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते है।

https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/#/scheme-package

पॉलिसी वर्ष

योजना में पूर्व से लाभान्वित श्रेणी- अर्थात् खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को पॉलिसी वर्ष दिनांक 30.01.2021 से 29.01.2022 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा का लाभ देय होगा, अर्थात् उक्त अवधि हेतु निर्धारित वॉलेट राशि उपलब्ध रहेगी तथा नये पॉलिसी वर्ष में नियमानुसार वॉलेट राशि का पुर्नभरण किया जा सकेगा।

योजना में नवीन जुड़ने वाली श्रेणी-योजनार्न्तगत नवीन जुड़ने वाली श्रेणीयों को निम्न तालिका में वर्णित पंजीकरण अवधि के अनुसार निःशुल्क उपचार का लाभ मिलने की प्रभावी दिनांक से एक पॉलिसी वर्ष के लिए देय होगा।

जिलावार पैनलबद्ध अस्पतालो की सूची

योजनांतर्गत जिलावार पैनलबद्ध अस्पतालो की सूची पूर्ण जानकारी हेतु आप निम्नलिखित लिंक पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते है।

https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/#/hospital-district

योजना की खास बातें

राजस्थान के प्रत्येक परिवार हेतु 10 लाख का केशलेस बीमा कवरेज की सुविधा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।

लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।

इसके अलावा अन्य परिवारों को रु850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य | जन आधार कार्ड न होने पर सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना अनिवार्य ।

1 से 10 अप्रैल 2021 तक ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकरण के लिए विशेष शिविरों का आयोजन।

लाभार्थी द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मे स्वयं के द्वारा पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया

योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते है।

योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी से log-in करें।

आपको यहां पर दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला Free और दूसरा Paid. आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनो में से एक विकल्प को चुन सकते है।

Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मी अपनी श्रेणी Contractual पर तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार Covid 19 ex Gratia पर क्लिक करें।

इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सर्च करें।

परिवार के सभी सदस्यो के नाम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे जिनमें से किसी भी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) करना होगा जिसके लिये आधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट कर ई-सिग्नेचर करना होगा। तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आप पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।

Paid श्रेणी के परिवार आवेदन Submit करने पर सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जायेगा जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रूपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा।

नवीनतम आंकड़े

पंजीकृत लाभार्थी परिवार : 13,782,951

कृषक (लघु और सीमांत) (नि:शुल्क) : 1,203,407

संविदाकर्मी (समस्त विभागों/ बोर्ड/ निगम/ सरकारी कम्पनी ) (नि:शुल्क) : 54,122

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)
(नि:शुल्क) : 10,974,079

निराश्रित एवं असहाय परिवार – Covid-19 Ex-Gratia
(नि:शुल्क) : 327,153

नि:शुल्क श्रेणी के अलावा सभी परिवार रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष : 1,216,706

लाभान्वित संख्या : 2,948,207

सामान्य प्रश्न

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है?

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की जा रही है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2022-23 में यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज की सीमा बढाकर 10 लाख रूपयें तक स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी परिवार एवं आयुवर्ग के लोग सम्मिलित है। इसमें कोविड सहित 1633 पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स सम्मिलित है। योजनार्न्तगत अस्पताल में भर्ती के 5 दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है।

चिरंजीवी योजना में कौन-कौन जुड़ सकता है?

राजस्थान का हर परिवार इस योजना से जुड सकता है। सरकारी कर्मचारियों के परिवार को इस योजना से जुडने की आवश्यकता नही है क्योंकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना लाई जा रही है।

मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार से हूं और मुझे पूर्ववर्ती बीमा योजना में लाभ मिल रहा है। क्या मुझे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिये अपना पंजीयन फिर से करवाना होगा?

जी नही, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवार पूर्व में ही जनआधार कार्ड से और योजना से जुडे हुए है अतः मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पृथक से पंजीयन की आवश्यकता नही है। इन्हे पूर्व की भांति निःशुल्क उपचार का लाभ मिलता रहेगा।

मै राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत एक संविदाकर्मी हूं। मुझे A योजना का लाभ लेने के लिये क्या कोई पंजीयन करवाना होगा?

जी हां, राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को योजना का लाभ लेने के लिये योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.health.rajasthan.gov.in/mmcs by पर उपलब्ध लिंक पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र केन्द्र पर जनआधार कार्ड नम्बर / जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दिनांक 1 अप्रेल 2021 से पंजीकरण आरंभ हो चुका है।

ई-मित्र पर क्या फीसदेनी होगी ?

लाभार्थी कोई मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

एक बार चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर ? किसी लाभार्थी को A परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़वाना है या कटवाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी?

इसके लिए ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनाधार कार्ड में संशोधन करवाया जा सकता है।

चिरंजीवी योजना में कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति रुपये 850 /- की श्रेणी में अपने परिवार के रजिस्ट्रेशन कराने ई- मित्र पर आता है तो क्या उसे रुपये 850/- रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान ही देने होंगे अथवा वह रुपये बाद में भी जमा करवा सकता है?

चिरंजीवी योजना में जिन श्रेणी के परिवारों को 850 रुपये प्रीमियम राशि देनी है वो ई- मित्र केन्द्र पर रजिस्ट्रेशन के समय ही देनी होगी।

आवेदक को इस बात का पता कैसे लगेगा कि उसका रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी योजना में हो चुका है? अब इसका लाभ उसे कैसे मिल सकता है? क्या इसके लिए आवेदक के पास कोई मैसेज आएगा या किसी वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची में अपना नाम देख सकता है? अथवा उसे कोई बीमा सर्टिफिकेट डाक द्वारा प्राप्त होगा?

चिरंजीवी योजना में पंजीकरण होने पर एक पॉलिसी का कागज ई-मित्र केन्द्र द्वारा आवेदक को दिया जाएगा।

जिस परिवार / यक्ति ने पूर्व में निजी कंपनी से ? स्वास्थ्य बीमा करा रखा है, क्या वह भी चिरंजीवी योजना का लाभ ले सकता है?

हाँ, चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने पर उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा।

मैं एक लघु और सीमान्त कृषक हूँ परन्तु ? NFSA में पात्र नहीं हू। योजना का लाभ लेने के लिये मुझे क्या करना होगा?

लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों को ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।

मै लघु और सीमांत कृषक हूँ पर मेरा जनआधार कार्ड बना हुआ नहीं है। मुझे क्या करना होगा जिससे योजना का लाभ मिले?

लघु एवं सीमान्त कृषक जिनका जनआधार कार्ड बना हुआ नही है, वें ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पंजीयन करवा सकते है तथा जनआधार पंजीयन रसीद के आधार पर योजना से पंजीकरण करवा कर लाभ ले सकते है।

मेरा परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक- आर्थिक जनगणना, संविदाकर्मी और लघु सीमांत कृषक श्रेणी में नही आता हूं। मुझे योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा?

ऐसे परिवार जो उपरोक्त 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की मेडीक्लेम / मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अर्न्तगत लाभान्वित नहीं है, वह रू 850 प्रति वर्ष प्रति परिवार प्रीमियम राशि का भुगतान कर योजना से जुड सकते है।

क्या इलाज के दौरान ? मुझसे किसी भी तरह A की राशि वसूल की जायेंगी?

नहीं। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण सुविधाएँ पूर्णतः निःशुल्क (कैशलेस) है।