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वरिष्ठता सूची में नामांकन / विलोपन / योग्यता अभिवृद्धि या दर्ज सूचनाओं में अन्य संशोधन के संबंध में पूर्ण जानकारी

शिक्षकों की पूर्व में जारी की गई वरिष्ठता सूचियों में दर्ज सूचनाओं यथा- योग्यता / वर्ग / नाम / उपनाम आदि में संशोधन के अलावा नामांकन / विलोपन आदि के संबंध में विभाग को बार-बार परिवेदनाएँ प्राप्त हो रहे है। इन परिवेदनाओं से शिक्षक पूर्ण रूप से विद्यालय से न जुडकर परिवेदना निस्तारण के संबंध में कार्यालयों में अधिक समय व्यतीत करते है, जिससे शिक्षा का स्तर विपरीत रूप से प्रभावित होता है।

वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन के लम्बे समय पश्चात् इनमें संशोधन अथवा योग्यता अभिवृद्धि के लम्बे समय पश्चात् तक कार्मिक को देय लाभ विलम्ब से प्राप्त होते है। विभाग द्वारा पूर्व में भी समय-समय पर निर्देश जारी कर वरिष्ठता सूची में आक्षेप माँगे गये थे। इसी क्रम में पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है-

  1. माह अप्रैल 2015 में उपनिदेशक स्तर, जिला शिक्षा अधिकारी स्तर नोडल विद्यालय स्तर परअध्यापकों की विद्यालय संचालन के संबंध में प्रभावी कार्यशालायें आयोजित हो चुकी है। दिनांक 17 अप्रैल 2015 को विद्यालय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन संबंधित संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक) द्वारा किया जाना है, जिसमें विद्यालय के समस्त अध्यापक आवश्यक रूप से भाग लेगें। शिक्षकों के सेवाभिलेख को 17 अप्रैल 2015 को पूर्ण किये जाने की दशा में प्रभावी कार्यवाही संस्था प्रधान द्वारा की जा सकती है। इस कार्यवाही के संबंध में निम्नांकित प्रक्रियात्मक स्टेपस अपनाने होगे-

(क) संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों के सेवाभिलेख का अपडेशन- यदि स्थानान्तरण से किसी कार्मिक का सेवाभिलेख संबंधित से प्राप्त होना है / संबंधित को भिजवाया जाना है तो कार्यवाही आवश्यक रूप से पूर्ण की जाये।

(ख) जिन कार्मिकों की सेवापुस्तिका अभी तक भी नहीं बनी है, उनकी सेवापुस्तिका तैयार की जाये। इस हेतु संबंधित कार्मिक को उच्च क्वालिटी की सेवापुस्तिका बाजार क्रय करके संस्था प्रधान को उपलब्ध करवानी होगी। डॉल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित वरिष्ठ अध्यापक इस अवसर का अधिक उपयोग कर पायेंगे चूँकि कार्मिक से संबंधित आवेदन पत्र प दस्तावेज संस्था प्रधान के पास उपलब्ध है, जिसका मूल दस्तावेज से मिलान करने के पश्चात् ही कार्यभार ग्रहण करवाया गया है।

(ग) उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश व दण्ड आदि का सेवाभिलेख में अंकन कर अपडेशन करना।

2. विभाग द्वारा पूर्व में जारी की जा चुकी वरिष्ठता सूचियों में अंकित सूचनाओं में संशोधन अपेक्षित हो तो संबंधित कार्मिक निर्धारित आवेदन पत्र संस्था प्रधान को 17 अप्रैल 2015 को मय साक्ष्य एवं सेवाभिलेख से मिलान एवं प्रमाणीकरण कर नियुक्ति अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

2.1वरिष्ठ अध्यापकों के मण्डल परिवर्तन की स्थिति में गत मण्डल से नाम विलोपन एवं नवीन मण्डल में कार्यग्रहण के अनुसार वरिष्ठता सूची में नामाकन के प्रस्ताव

2.2शिक्षकों द्वारा अर्जित योग्यता का वरिष्ठता सूची में तो अर्जित शैक्षणिक योग्यता का अंकन करवा लेते है. किन्तु वरिष्ठता सूची में अंकन सक्षम अधिकारी को सूचना के अभावा में नहीं हो पाता है। पूर्व में अर्जित योग्यता के वरिष्ठता सूची में अंकन के प्रस्ताव नीचे अंकित कार्यक्रम के अनुसार व नवीन अर्जित योग्यता के प्रस्ताव योग्यता अर्जन के 3 माह की अवधि में प्रेषित किये जावे। अधिकांश मामलों में यह ध्यान में आया है कि शिक्षक सेवापुस्तिका में अपनी उच्च योग्यता को महज प्रधानाध्यापक ग्रेड पे- 5400 / व्याख्याता ग्रेड पे 4800 के कारण सेवा पुस्तिका में अंकन नहीं कराने से भविष्य में जारी होने वाली वरिष्ठता सूचियों में भी अधूरापन रहने के साथ-साथ कार्मिक के लिये दुरस्ती हेतु अधिक पेचिदगिया पैदा हो जाती है।

3. सेवाभिलेख में संशोधन आदि के संबंध में निम्नांकित कार्ययोजना अनुसार कार्य निष्पादन करने में समस्त कार्मिकों एवं संस्था प्रधानों की महती भूमिका है, जिसके संबंध में संबंधित द्वारा अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये-

संबंधित कार्मिक द्वारा 17 अप्रैल 2015 को संस्था प्रधान / कार्यालय अध्यक्ष को निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना।

संस्था प्रधान / कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर जाँच कार्यवाही पूर्ण करना

21 अप्रैल 2015 संस्था प्रधान / कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उच्चाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना – 23 अप्रैल 2015

प्राप्त आवेदन पत्र / पत्रों पर सक्षम अधिकारी द्वारा उचित आदेश जारी करना 24 अप्रैल 2015 जारी आदेश के आधार पर वरिष्ठता सूची में आवश्यक संशोधन जारी करना 27 अप्रैल 2015

संशोधित वरिष्ठता सूचियों निदेशालय को विशेष वाहक के माध्यम से प्रस्तुत करना 29 अप्रैल 2015

कार्मिक की वरिष्ठता सूची में नामांकन संशोधन योग्यता अभिवृद्धि हेतु निम्न डाक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के पश्चात सँयुक्त निदेशक ऑफिस में जमा करवाएं।

कार्मिक की वरिष्ठता सूची में नामांकन संशोधन योग्यता अभिवृद्धि हेतु प्रपत्र

कार्मिक की वरिष्ठता सूची में नामांकन संशोधन योग्यता अभिवृद्धि हेतु प्रपत्र की पीडीएफ