
कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा-निर्देश सत्र 2022-23
समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक सह शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिये जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक / भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
यह अनुदान डाइस डाटा 2020-21 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग / पंचायती राज विभाग / केजीबीवी / संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों/शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों/समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा स्वीकृत सीएसजी राशि का हस्तान्तरण विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के बैंक खाते में निर्धारित समयावधि में राशि हस्तान्तरित की जायेगी।