इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक शिविरा / माध्य / निप/ डी-1 /2101/ TI / 99-2000 / 53005 दिनांक 14.04.16 द्वारा परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के लिये नवीन समीक्षात्मक मानदण्ड निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देश परिपत्र के अतिक्रमण में नवीन प्रावधानों एवं आवश्कताओं को सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए कक्षा 12. 10 8 एवं 5 के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों [व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापको एवं अध्यापक ग्रेड (लेवल एवं )] के लिये शैक्षिक सत्र 2016-17 से प्रभावी होने वाले निम्नांकित मानदण्ड नियत कर निर्देश जारी किये जाते है-
1.संस्था प्रधान:-
(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम विद्यालय का कक्षा 12 एवं 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिये एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनो के लिये।)
(ब) न्यून परीक्षा परिणाम विद्यालय का कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत अथवा उससे न्यून एवं 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत अथवा उससे न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 50 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड डी प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
नोट- यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा ( कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक ) में उपर्युक्त मानदण्डानुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परन्तु दूसरी परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5
में से एक) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिये उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो, तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।
(स) नामांकन विभाग के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए 150, कक्षा 6 से 8 के लिए 105, कक्षा 9 से 10 में 100 एवं कक्षा 11 से 12 में 100 (उच्च माध्यमिक विद्यालयों में) विद्यार्थियों का नामांकन अपेक्षित है । विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिए सभी विद्यालयों के सत्र 2015-16 से 2017-18 तक के लिए विद्यालयवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि विभागीय वेब साईट https://www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। जिन संस्था प्रधानों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की जाएगी, उनके विरूद्ध सी. सी.ए. नियम 17 में विभागीय कार्यवाही की जाएगी। सत्र 2015-16 हेतु निर्धारित नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने वाले विद्यालयों को गत सत्र के शेष नामांकन लक्ष्य के साथ ही मौजूदा सत्र 2016-17 का नामांकन लक्ष्य भी अर्जित करना होगा.
2. शिक्षक:-
(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम शिक्षक का कक्षा 12 एवं 10 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापन करवाए गए विषय के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिये एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिये।)
(ब) न्यून परीक्षा परिणाम शिक्षक का कक्षा 12 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत अथवा न्यून एवं कक्षा 10 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत अथवा न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापक (लेवल अथवा लेवल जो निर्धारित हो) के कक्षा / विषय के परीक्षा परिणाम में 40 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड डी प्राप्त करने पर संबंधित शिक्षक के विरूद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाऐगी।
नोट-यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा ( कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक ) अथवा एक विषय (दो या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में ) उपर्युक्त मानदण्डानुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परन्तु अन्य परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा अन्य विषय (दो या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में) में मानदण्ड से न्यून हो.
जिसके लिये उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो, तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।
(स) नामांकन विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिये सभी विद्यालयों के सत्र 2015-16 से 2017-18 तक के लिये विद्यालयवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जो कि विभागीय वेबसाईट www.shiksha.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त लक्ष्यों के अनुरूप संस्थाप्रधान द्वारा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को नामांकन लक्ष्य निर्धारित कर आवंटित किये गये है जिन शिक्षकों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की गई एवं इससे विद्यालय के नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो ऐसे शिक्षकों के विरूद्ध सीसीए 17 में विभागीय कार्यवाही के + प्रस्ताव संस्था प्रधान द्वारा विभाग के सक्षम अधिकारी को प्रेषित किए जाएंगे, जिस पर गुणावगुण के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
3. कियान्वयन की रूपरेखा – उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा
शिक्षक को परीक्षा परिणाम एवं नामांकन हेतु प्रमाणपत्र या कार्यवाही हेतु नोटिस देने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर आवश्यक रूप से विचार किया जायेगा।
3.1 संस्था प्रधान / शिक्षक का सत्र के दौरान (जुलाई से फरवरी) संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो शैक्षिक व्यावस्थार्थ अथवा अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी।
3.2 परीक्षा परिणाम की गणना के लिये पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
3.3 जिन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक से अधिक संकाय संचालित है. उनके परीक्षा परिणाम की गणना करते समय दो या अधिक संकायों का कुल परिणाम (सभी संकायों के प्रविष्ठ कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी) आकलित किया जाकर गणना की जाएगी।
3.4 एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम (सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ठ कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उतीर्ण विद्यार्थी) आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी।
3.5 यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खण्ड के रूप में कराया गया हो (जैसे विज्ञान विषय में जीव विज्ञान के पाठ एक अध्यापक द्वारा तथा भौतिकी रसायन से संबंधित पाठ अन्य शिक्षक द्वारा), तो परिणाम के लिये दोनों समान रूप से उत्तरदायी होंगे।
3.6 सानुग्रह उर्तीण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उतीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा।
सक्षम अधिकारी-
4.1 संस्था प्रधान एवं व्याख्याता को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित मण्डल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। संस्था प्रधान एवं व्याख्याता के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा की जाएगी।
4.2 वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा दिया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित मण्डल अधिकारी तथा अध्यापक ग्रेड (लेवल एवं लेवल-1) के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा की जाएगी।
5. समय सारिणी-
5.1 नामांकन की प्रक्रिया जुलाई माह तक सम्पन्न कर ली जाती है, अत उपर्युक्त मानदण्डानुरूप कार्यवाही निम्नानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा।
5.2 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान / व्याख्याता / वरिष्ठ अध्यापक / अध्यापक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने हेतु समय सारिणी :
5.2.1 संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना- 15 नवम्बर से पूर्व
5.2.2 संस्था प्रधान एवं व्याख्याता हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मण्डल अधिकारी को अनुशंषा सहित सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना 15 दिसम्बर से पूर्व
5.2.3 संबंधित मण्डल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्थाप्रधान को प्रेषित करना 15 जनवरी से पूर्व ।
5.2.4 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु शिक्षक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना-
5.3 26 जनवरी को शाला के गणतन्त्र दिवस समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंषा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिये प्रेषित करेंगे।
5.4 न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है-
5.4.1 न्यून परीक्षा परिणाम / नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण 30 जुलाई तक ।
5.4.2 सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना 10 अगस्त तक
5.4.3 कारण बताओ नाटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक।
5.4.4 विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना 10 सितम्बर तक |
5.5.5 आरोप पत्र का जबाब प्राप्त करना 25 सितम्बर तक | –
5.5.6 व्यक्तिगत सुनवाई 10 अक्टूबर तक |
5.5.7 आरोप पत्र पर निर्णय पारित करना 15 अक्टूबर तक
उपर्युक्त निर्देशानुसार निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय सारिणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध रूप से नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।
विषय-परीक्षा परिणाम एवं नामांकन समीक्षा मानदण्ड एवं दायित्व के समबन्ध में।
समसंख्यक विभागीय परिपत्र दिनांक 18.04.16 द्वारा परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा हेतु नवीन मानदण्ड एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं, जो कि शैक्षिक सत्र 2016-17 से प्रभावी है। राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं लक्ष्य अर्जन को प्राथमिकता सम्बन्धी अपेक्षाओं के क्रम में परीक्षा परिणाम एवं नामांकन लक्ष्य को पारस्परिक अन्यासित रूप प्रदान करने हेतु संदर्भित निर्देश दिनांक 18.04.16 के बिन्दु सं० – 1 (ब) एवं 2 (ब) द्वारा विहित अनुशासनिक कार्यवाही पर निर्णय से पूर्व विचारार्थ एतद् द्वारा अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किए जाते है –
- नामांकन वर्तमान में कक्षा समूहबार निर्धारित आदर्श नामांकन लक्ष्यों के अनुरूप प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 के लिए 150 उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 के लिए 105, माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 10 के लिए 100 तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 से 12 में सकाय अनुसार प्रति संकाय 100 विद्यार्थियों का नामांकन अपेक्षित है समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व ही उक्त आदर्श नामांकन के अनुरूप क्षेत्राधिकार में प्रत्येक विद्यालय हेतु उस वर्ष के लिए नामांकन लक्ष्य का निर्धारण करेंगे जिन विद्यालयों का नामांकन पूर्व से ही आदर्श नामांकन के अनुरूप अथवा उससे अधिक है, तो तुलनात्मक रूप से सामान्यतया 10 प्रतिशत तक नामांकन वृद्धि का लक्ष्य आवंटित किया जाये। उक्तानुरूप प्रत्येक विद्यालय को आवंटित नामांकन वृद्धि के लक्ष्य का अंकन विद्यालय के नामांकन रजिस्टर में दर्ज कर नय प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ अभिलेखपूर्वक संधारित किया जाये संस्था प्रधान नामांकन वृद्धि हेतु आवंटित लक्ष्य को कक्षावार पृथक-पृथक शिक्षकों में वितरित कर उसका अभिलेख समुचित रूप से संधारित करेंगे नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने (सामान्यतया प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक) के उपरान्त संस्था प्रधान द्वारा नामांकन वृद्धि एवं लक्ष्य प्राप्ति की कक्षावार एवं शिक्षकवार समीक्षा की जाएगी समीक्षा के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति होने अथवा न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज की जाएगी। इसी प्रकार जिला स्तर पर संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों हेतु आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध कक्षा समूहवार अर्जित नामांकन वृद्धि अथवा कमी का सुस्पष्ट अंकन सम्बन्धित अभिलेखों में कर तदनुरूप सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रमाण पत्र / नोटिस जारी किया जाएगा।
- परीक्षा परिणाम सदर्भित परिपत्र दिनांक 18.04.16 में बोर्ड कक्षाओं के परीक्षा परिणाम की समीक्षा हेतु संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के लिये परीक्षा परिणाम के मानदण्ड निर्धारित है, परन्तु संस्था प्रधानों / शिक्षकों द्वारा विद्यालय में नामांकन वृद्धि हेतु किए गए प्रयासों को परीक्षा परिणाम मानदण्ड से जोड़ते हुए एतद् द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि संस्था प्रधान द्वारा समीक्ष्य सत्र में कक्षा समूह वार प्रदत्त नामांकन लक्ष्यों की शत्-प्रतिशत प्राप्ति की गई है, तो उन्हें न्यून परीक्षा परिणाम की समीक्षा हेतु निर्धारित मानदण्ड में अधिकतम 10 प्रतिशत तक का शिथिलन प्रदान किया जा सकेगा। उदाहरणार्थ – यदि माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा समीक्ष्य सत्र में लक्षित नामांकन अर्जित (सामान्यतया प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक) कर लिया गया है, तो तत्सम्बन्धी संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदण्ड में 50 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलने देते हुए 40 प्रतिशत अथवा उससे न्यून मानते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदण्ड में 60 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलन देते हुए 50 प्रतिशत अथवा उससे न्यून मानते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसी अनुरूप शिक्षक द्वारा नामांकन हेतु, आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति पर समीक्ष्य सत्र में उसे परीक्षा परिणाम मानदण्ड में 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिमिलन देय होगा । उदाहरणार्थ यदि माध्यमिक कक्षा में शिक्षण – करवाने वाले शिक्षक द्वारा समीक्ष्य सत्र में लक्षित नामांकन अर्जित (सामान्यतया प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक) कर लिया गया है, तो तत्सम्बन्धी शिक्षक के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदण्ड में 60 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलन देते हुए 50 प्रतिशत अथवा उससे न्यून मानते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।
- इसी प्रकार उच्च माध्यमिक कक्षा में शिक्षण करवाने वाले शिक्षक द्वारा समीक्ष्य सत्र में लक्षित नामांकन अर्जित (सामान्यतया प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक) कर लिया गया है, तो तत्सम्बन्धी शिक्षक के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदण्ड में 70 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथितन देते हुए 60 प्रतिशत अथवा उससे म्यून मानते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसके अतिरिक्त नामांकन में लक्ष्य से 100 प्रतिशत अधिक उल्लेखनीय वृद्धिकरने वाले संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों को विशेष वृद्धि (लक्ष्य से अधिक) के प्रतिशत अनुपात में विहित परीक्षा परिणाम मानदंडों में शिथिलन देय होगा।
- उल्लेखित शिथिलन हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधान / शिक्षक की पात्रता पर उसी स्थिति में विचार किया जाएगा, जब कि सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- उपर्युक्त प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। परिपत्र में वर्णित अन्य मानदण्ड एवं निर्देश यथावत रहेंगे।