
दिनांक 30 जनवरी, 2023 तक शिक्षा विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों में ई-फाइल सिस्टम लागू किए जाने के क्रम में कार्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर तक का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिनांक 23 जनवरी 2023 को करवाया जा चुका है। राज्य के समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को इस कार्य के लिए मंडल स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को अपने जिले के अधीनस्थ (जिला एवं ब्लॉक स्तरीय) कार्यालयों हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है और समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपने ब्लॉक के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि सभी संबंधित नोडल अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों में राज कार्य ऑनलाइन निष्पादनार्थं प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में ई-फाइल मॉड्यूल समयबद्ध तरीके से लागू करेंगे। प्रत्येक मंडल को ई-फाइलिंग लागू करने के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु एक तकनीकी कार्मिक निदेशालय स्तर से निर्दिष्ट किया जा रहा है।
अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़ते हुए, दिनांक 30 जनवरी 2023 के बाद केवल ये पत्रावलिया जिन्हें ई-फाइलिंग से छूट दी गई है, के अलावा निदेशालय स्तर पर अधीनस्थ (मंडल, जिला व ब्लॉक स्तर) कार्यालयों की किसी भी प्रकार की पत्रावली / पत्र बिना ई- साईन / ई-फाईल के स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि 30 जनवरी 2023 तक शिक्षा विभाग के सभी ब्लॉक, जिला व मंडल स्तरीय कार्यालय संलग्न निर्देशानुसार ई- फाइल मोड्यूल (राजकाज एप्लीकेशन) का प्रयोग करेंगे।
