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माह मार्च 2024 (देय माह अप्रैल) के संवेतन बिलों के संदर्भ में दिशा निर्देश

माह मार्च 2024 (देय माह अप्रैल 2024) के संवेतन बिल आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर तैयार किए जाकर समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के लॉगिन में दिनांक 22.03.2024 से प्रदर्शित होगें। इस पर निम्न कार्यवाही अपेक्षित है :-

  1. संवेतन बिल लेखानुदान वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट मदों से मैप कर बनाये जायेगें। विभाग द्वारा नवीन / परिवर्तित मदों में कार्यालयवार पद आवंटन/अन्य बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट आवंटन इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति आई.एफ.एम.एस. पर किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा डीडीओं को संवेतन बिलों में डेटा उपलब्ध नहीं होगा।
  2. सिस्टम जनरेटेड संवेतन बिलों में बजट मदों/मांग संख्या/कार्मिकों के वेतन इत्यादि की जांच आहरण आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर की जाकर OTP आधारित लॉगिन से दिनांक 01 अप्रैल 2024 को बिल सम्बद्ध कोष को फॉरवर्ड किए जा सकेगें।
  3. सभी संवेतन बिलों में अनुमोदित डी.ए. के प्रदर्शित प्रभाव को भी जांच कर लिया जाना अपेक्षित है। साथ ही आयकर की देयता का प्रोजेक्शन/ गणना भी ITMS से ली जाकर प्रदर्शित की जायेगी जिसकी जांच भी अपेक्षित है, प्रारम्भ में यह मात्र सूचनात्मक होगी। भिन्नता होने पर RISL को अवगत करवाया जा सकेगा।
  4. कार्मिकों के स्थानान्तरण के प्रकरणों में आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर ज्वाइनिंग / रिलीविंग / Additional charge की प्रक्रियायें पूर्ण की जाये। 5. पूर्व के माहों के संवेतन बिल डी.ए. एरियर / सैलेरी एरियर के बिल भी 01 अप्रैल 2024 से समस्त प्रकरणों में आई.एफ.एम.एस. 3.0 से ही बनाये जाने सुनिश्चित किए जाये।
  5. आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा का वेरीफिकेशन कार्यालयाध्यक्ष व आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जाये।
  6. विभागाध्यक्ष स्तर पर आई.एफ.एम.एस. 3.0 से ही कार्यालयाध्यक्ष व आहरण वितरण अधिकारी के Declaration किए जाने सुनिश्चित किए जाये। Additional charge के Option भी HOD login में दिए गए है।

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