
“राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970” के नियम-24 (2) (क) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष पद पर चयनित (पुरुष / महिला) अधिकारियों तथा पूर्वोल्लिखित नियमों के नियम-20 के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा चयनोपरान्त प्रधानाध्यापक – माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष पद पर नियुक्त अधिकारियों की वर्ष 2019-20 की अस्थाई संग्रहित वरिष्ठता सूची एतद् द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्ष 2019-20 की उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नाम पूर्व प्रकाशित वरिष्ठता सूची वर्ष 2018-19 में सम्मिलित नामों के बाद पढ़े जावें।
प्रकाशित की जारी रही अस्थाई वरिष्ठता सूची से सम्बंधित समस्त अधिकारियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई उज-ऐतराज हो, तो दिनांक: 27/10/20022 तक अपना आपत्ति पत्र मय औचित्य एवं समुचित दस्तावेज के सबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक प्रेषित / प्रस्तुत करें। समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक को आदेशित किया जाता है कि वे अपने संभाग क्षेत्राधिकार में निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त आपत्तियों के सम्यक् परीक्षणोपरांत मय औचित्यपूर्ण टिप्पणी / अनुशंषा समेकन कर इस कार्यालय के वरिष्ठता एवं नियम अनुभाग को दिनांक: 31/10/2022 तक प्रेषित किए जाने की सुनिश्चितता करें। उक्त निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा
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01.04.2017 को चयनित प्रधानाध्यापकों (माध्यमिक शिक्षा) की चयन तिथि सूची।
प्रधानाध्यापक मावि एवं समकक्ष पदों के अधिकारीयों (पुरुष/महिला की अस्थाई वरिष्ठता सूचि वर्ष 2020-21