शिक्षा विभाग के कार्मिकों/अधिकारियों के लिए दिसंबर माह के वेतन बिल में हितकारी निधि कटौती
राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के कार्मिकों/अधिकारियों के लिए दिसंबर माह के वेतन बिल में हितकारी निधि कटौती करना अनिवार्य है। हितकारी निधि एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो शिक्षा विभाग के कार्मिकों/अधिकारियों को कई प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
हितकारी निधि कटौती निम्न प्रकार रहेगी:
हितकारी निधि कटौती को वेतन बिल में शामिल करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
नए कार्मिक जिनका वेतन पहली बार बन रहा है, उनकी मास्टर डिटेल में Corp Detail भरना न भूलें। इसमें PAY NAME में HITKARI NIDHI लिखकर Corp A/c No. 51020721611 लिख कर सबमिट करें।
बिल ECS हो जाने पर Cooperative Shedule और ECS Pay Slip, फॉरवर्डिंग लेटर के साथ हर पेज प्रमाणित कर निम्न पते पर भेजें:
हितकारी निधि कटौती नहीं करने पर बिल ऑब्जेक्शन में आ सकता है। इसलिए, कार्मिकों/अधिकारियों को दिसंबर माह के वेतन बिल में हितकारी निधि कटौती करने के लिए उक्त चरणों का पालन करना चाहिए।