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IFMS 3.0 पर राज्य बीमा पॉलिसी नंबर कैसे जोड़ें: सरल चरण-दर-चरण गाइड

विशेष जानकारी: IFMS 3.0 पर राज्य बीमा (SI) के पॉलिसी नंबर कैसे जोड़ें?

आजकल, वित्तीय प्रबंधन प्रणालियां डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर हैं, जिससे संस्थानों को वित्तीय लेन-देन को अधिक कुशलतापूर्वक संचालित करने में मदद मिल रही है। IFMS 3.0 ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो सरकारी वित्तीय प्रबंधन को सरल बनाता है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि IFMS 3.0 पर राज्य बीमा (SI) के पॉलिसी नंबर को कैसे जोड़ा जा सकता है:

  1. SIPF पोर्टल पर SI पॉलिसी नंबर की जांच: सबसे पहले, SIPF पोर्टल पर अपना SI पॉलिसी नंबर चेक करें। यदि वहां नंबर अपडेट नहीं है, तो SIPF कार्यालय से अपना SI नंबर अपडेट करवाएं।
  2. कार्मिक के पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन से अनुरोध: इसके बाद, कार्मिक के पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन से SI पॉलिसी नंबर अपडेट की अनुरोध जनरेट करें और इसे DDO को भेजें।
  3. DDO लॉगिन से HOD को अनुरोध भेजें: DDO लॉगिन से, इस अनुरोध को HOD को भेजें। HOD से अनुरोध को मंजूरी मिलने के बाद, SI पॉलिसी नंबर पे मैनेजर पर अपडेट हो जाएगा।
  4. IFMS 3.0 पर डेटा पुल: अंत में, DDO लॉगिन से IFMS 3.0 पर डेटा पुल करें। अधिकतम 24 घंटे में PM से डेटा फेच होने पर, IFMS 3.0 पर SI पॉलिसी नंबर अपडेट हो जाएंगे।

नोट: यदि IFMS 3 पर इसी प्रकार के अन्य डेटा में संशोधन करना है, तो उपरोक्त प्रोसेस का पालन करें। यह प्रोसेस आपको वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में आसानी से और सही तरीके से अपने SI पॉलिसी नंबर को अपडेट करने में मदद करेगा। इससे आपके वित्तीय लेन-देन सुचारू रूप से हो सकेंगे और आपके रिकॉर्ड्स भी अपडेटेड रहेंगे।

यदि आपको इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की अडचन आती है या आपको किसी भी स्तर पर सहायता की आवश्यकता है, तो अपने संबंधित प्रशासनिक विभाग या आईटी सहायता टीम से संपर्क करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी के साथ तैयार रहें, ताकि प्रक्रिया को बिना किसी विलंब के पूरा किया जा सके।

सम्मानित कर्मचारियों, IFMS 3.0 का उपयोग करते समय सजग रहें और सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी सटीक और अपडेटेड है। इससे न केवल आपकी वित्तीय प्रक्रियाएं सहज होंगी, बल्कि आपका समय भी बचेगा।