
पेंशनर के लिए आवश्यक सूचना
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वो पेंशनर जिनकी एम्प्लोयी ID बनी हुयी थी और उन्होंने RGHS का पंजीयन GOVT APP (G2G) में Register as Serving Employee द्वारा RGHS Category 8 में किया था | उन सबका RGHS पंजीयन स्वतः रद्द कर दिया गया है | वे अब उसी SSO id से सिटीजन app (G2C) में जाकर RGHS पर क्लीक करके नए सिरे से pensioner / Family Pensioner के रूप में नए सिरे से RGHS का पंजीयन Category 8 में पुनः कर सकते है | अब इसमे POP, DOJ, DOR BLOOD GROUP & DATE OF SUPETANNUATION अपडेट की जा सकती है |
मूल आदेश
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022 की पालना में दिनांक 01.04.2022 से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू होने के पश्चात राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को भी 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के समान कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करवायी जा रही है जिसके संबंध में वित्त (बीमा) विभाग का आदेश क्रमांक F.5 (5) FD / Insurance / 2020 Pt | Jaipur, दिनांक 19.04.2022 द्वारा राज्यकर्मियों का आरजीएचएस में अंशदान निर्धारित किया गया है। प्रायः यह देखने में आया है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश में निर्धारित स्लैब के अनुसार नहीं की जा रही है, जोकि राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है।
साथ ही वित्त (बीमा) विभाग के स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 20.07.2021 से स्पष्ट है की कार्मिक के परिवीक्षा काल में अंशदान कटौती नियत वेतनमान के स्थान पर जिस मूल वेतन पर नियुक्ति हुई है, के निर्धारित स्लैब के अनुसार की जानी है।
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन नियमित / परिवीक्षाधीन राज्यकर्मियों की वेतन श्रृंखला (स्लैब) के अनुसार वेतन से प्रतिमाह अंशदान की कटौती वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक F.5(S) FD / Insurance / 2020 Part 1 दिनांक 19.04.2022 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिन कार्मिकों की पूर्व में अंशदान की कटौती नियमानुसार नहीं हुई है, उनकी बकाया अंशदान राशि एरियर Paymanager / PRI Paymanager के माध्यम से माह फरवरी देय मार्च 2023 के वेतन के साथ जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे जिन कार्मिकों का वेतन Paymanager / PRI Paymanager से आहरित होता है, उनकी आरजीएचएस कटौतियां / एरियर ई-ग्रास चालान के माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगी।
कार्मिकों की अशदान की कटौती राशि निर्धारित स्लैब के अनुसार नहीं होने की स्थिति में ऐसे कार्मिकों के आरजीएचएस कार्ड ब्लॉक कर दिये जायेगें, जिसके अभाव में वे योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं कार्मिक की होगी।
