आज हम आपको एक अजीब लेकिन आवश्यक जानकारी दे रहे है यह जानकारी पढिये। यह जानकारी एक जिम्मेदार गैर सरकारी संग़ठन ने जारी की है। इस पर आम आदमियों ने प्रक्रिया भी व्यक्त की है।
आवश्यक जानकारी :~
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अगर आप अपनी कार या बाइक से जा रहे है, और रास्ते में किसी अनजान को लिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो हो जाए सावधान। ऐसा करना आपके सुरक्षा के लिए खतरनाक होने के साथ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192-A के तहत अपराध भी हैं। इसके तहत आपको जुर्माना एवं जेल हो सकती हैं।
आम जनता की प्रक्रिया
एक प्रतिक्रिया
हमें ऐसी जेल स्वीकार है,कोई रास्ते में परेशान हो, बीमार हो, दुर्घटना हुई हो, उससे लूट हुई हो, या कोई भी आपात परिस्थिति हो, ऐसे में हम उसकी सहायता अवश्य करेंगे, चाहे वह किसी जाति या धर्म का हो, किसी डूबते को बचाने के बजाय कानून की धाराएं देखना मूर्खता है हमारे दृष्टिकोण में ।
एक और प्रतिक्रिया
Nothing in this section shall apply to the use of a motor vehicle in an emergency for the conveyance of persons suffering from sickness or injury or for the transport of materials for repair or for the transport of food or materials to relieve distress or of medical supplies
आइये, अब जानते है वास्तविक स्तिथि
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 192A, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 192A के अनुसार
परमिट के बिना यान का उपयोग-
धारा 192 A
(1) जो कोई धारा 66 की उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में अथवा ऐसे परमिट की उस मार्ग संबंधी जिस पर या उस क्षेत्र संबंधी जिसमें या उस प्रयोजन संबंधी जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकेगा, किसी शर्त के उल्लंघन में यान को चलाएगा, अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लिए [ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और] [दस हजार रुपए के] जुर्माने से, तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु [छह मास] से कम नहीं होगी, या [दस हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा:
परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, कोई लघुतर दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।
(2) इस धारा की कोई बात आयात के दौरान ऐसे व्यक्तियों को ले जाने के लिए, जो रोग से या क्षति से ग्रस्त है या मरम्मत के लिए सामग्री के या कष्ट निवारण के लिए खाद्य या सामग्रियों के या वैसे ही प्रयोजन के लिए चिकित्सीय प्रदायों के परिवहन के लिए मोटर यान के उपयोग के संबंध में लागू नहीं होगी : परन्तु यह तब जब कि वह व्यक्ति, जो यान का उपयोग कर रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसे उपयोग की तारीख से सात दिन के भीतर दे दे।
(3) वह न्यायालय, जिसमें उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के अपराध की बाबत किसी दोषसिद्धि की अपील होती है, निचले न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को इस बात के होते हुए भी अपास्त कर सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा कि उस दोषसिद्धि के विरुद्ध, जिसके संबंध में ऐसा आदेश किया गया था, कोई अपील नहीं होती है।
निष्कर्ष
उपरोक्तानुसार गैर सरकारी संगठन ने जो अपना मत बताया है वह कम्प्लीट नही है। सामान्य स्तिथि में व विशेष स्तिथि में अंतर होता है। आपके वाहन के पास अगर वाजिब परमिट नही होता है तब इस धारा के नियम की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास वैध वाहन व परमिट है तो ऊपरोक्त नियम के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।
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