
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस नई गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है।
- विद्यार्थियों को मानसिक संबल और सुरक्षा देने के लिए नई गाइडलाइन जारी।
- आईआईटी एवं मेडिकल संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण न होने की स्थिति में उपलब्ध करिअर विकल्पों के बारे में बताया जाएगा।
नई गाइडलाइंस में प्रदत निर्देश
- छात्रावासों में निवास करने वाले विद्यार्थियों की पूरी सुरक्षा
- मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की व्यवस्थाएं
- पर्याप्त निगरानी तंत्र की स्थापना
- सुविधा केन्द्र की उपलब्धि
- साफ-सफाई का बेहतर प्रबंधन
- कोचिंग संस्थानों के स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई
- कोचिंग के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए काउंसलिंग का आयोजन
- विद्यार्थियों की दिनचर्या में साइबर कैफे की सुविधा
इन दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने पर कोचिंग संस्थानों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस गाइडलाइन को जारी करते हुए दावा किया है कि इस स्वीकृति से कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को एक तनावमुक्त और सुरक्षित माहौल मिल सकेगा।
‘राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक-2022’ के लागू होने तक उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में इस गाइडलाइन्स को मंजूरी दी है।गाइडलाइन्स के तहत एक कम्पलेन्ट पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, नई गाइडलाइन्स में कोचिंग सेंटर के सभी कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। आवासीय कोचिंग संस्थानों में सभी प्रकार के मूवमेंट का डाटा संधारित करने का प्रावधान भी गाइडलाइन्स में शामिल है। कोचिंग संस्थानों द्वारा किसी भी प्रकार की मिथ्या प्रचार की रोकथाम की व्यवस्था गाइडलाइन्स में की गई है।
गाइडलाइन्स का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसमें उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, गृह विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गाइडलाइन्स के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति का गठन किया गया।